अधिसूचना सं. 74/2015 [फा.सं. 200/18/2014-आ.का.नि-I] /का.आ. 2602 (अ)
अधिसूचना सं.
अधिसूचना सं. 74/2015 [फा.सं. 200/18/2014-आ.का.नि-I] /का.आ. 2602 (अ)
अधिसूचना तिथि
22/09/2015
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
22/09/2015
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)
अधिसूचना
नर्इ दिल्ली, 22 सितम्बर, 2015
का.आ. 2602(अ).- आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के उपवाक्य (6ग) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि मेसर्स थेल्स सिस्टम्स एरोपोर्टिस एसएएस, जिसका कार्यालय एस.ए.एयू. कैपिटल डी 81 007 176 यूरो आरसीएस पेरिस बी 712 042, में है, को मैसर्स थेल्स सिस्टम एरोपोर्टिस (थेल्स) और मैसर्स डेसॉल्ट एविएशन और भारत सरकार के बीच हुए सामान्य करार सं. एचक्यू/96102/2/एएसआर/टीएसए-डीए दिनांक 29 जुलार्इ, 2011 के तहत हुए करार के अनुसरण में, भारत की सुरक्षा में संबंधित 51 रक्षा विमान की मरम्मत के लिए प्राप्त तकनीकी सेवा की रॉयल्टी या शुल्क के रूप में होने वाली किसी भी आय को उक्त अधिनियम के अंतर्गत उक्त कंपनी के पिछले वर्ष की कुल संगणना में शामिल नहीं किया जाएगा।
2. यह अधिसूचना इसके सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी होगी।
[अधिसूचना सं. 74/2015/ फा.सं. 200/18/2014-आ.का.नि-I]
दीपशिखा शर्मा, निदेशक

