आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

अधिसूचना संख्या 07/2017

अधिसूचना तिथि

30/05/2017

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

30/05/2017

अधिसूचना संख्या 07/2017

डीजीआर्इटी (एस)-एडीजी(एस)-2/र्इ-दाखिलीकरण अधिसूचना/106/2016

 

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

आयकर निदेशालय (पद्धति)

 

2017 की अधिसूचना सं. 7

 

नर्इ दिल्ली, 30 मर्इ, 2017

 

आयकर नियम, 1962 के नियम 114ड़ के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 285खक के अनुसार उप-पंजीयक कार्यालय और डाक घर (एसएफटी) के वित्तीय लेनदेन के विवरण की स्वीकृत की प्रक्रिया

 

2017 की एक अधिसूचना सं. 1 दिनांक 17 जनवरी, 2017 को जारी किया गया था जिसमें आयकर नियम, 1962 के नियम 114ड़ के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 285खक के अनुसार वित्तीय लेनदेन (एसएफटी) के विवरण को जमा करना और पंजीकरण के लिए ब्यौरेवार प्रक्रिया का सविस्तार किया गया था।

2. आयकर अधिनियम, 1961 (तत्पश्चात् 'अधिनियम' के तौर पर संदर्भित) की धारा 285खक वित्तीय लेनदेन के विवरणी की प्रस्तुति के लिए विशिष्ट सूचना देने वाले व्यक्तियों की अपेक्षा करता है। आयकर नियम, 1962 (तत्पश्चात् "नियमों" के तौर पर संदर्भित) के नियम 114ड़ निर्दिष्ट करते हैं कि अधिनियम की धारा 285खक की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रस्तुत किये जाने वाला आवश्यक वित्तीय लेनदेन का विवरण प्रपत्र सं. 61क में प्रस्तुत किया जाएगा।

3. नियम 114ड़ के उप-नियम 4(क) के अनुसार, वित्तीय लेनदेन का विवरण उप-नियम (7) में निर्दिष्ट व्यक्ति के डिजिटल हस्ताक्षर के अंतर्गत इस उद्देश्य के लिए नामित सर्वर को इलैक्ट्रानिक डाटा के ऑनलाइन हस्तांतरण के माध्यम से और प्रधान आयकर महानिदेशक (पद्धति) द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट डाटा संरचना के अनुसार प्रस्तुत किया जाएगा। महाडाकपाल या पंजीयक या एक महाअधीक्षक के पास कागज पर प्रपत्र-V में सत्यापन के साथ कॉम्पैक्ट डिस्क या डिजिटल विडियो डिस्क (डीवीडी) के तौर पर कम्प्यूटर रिडेबल मीडिया में विवरण को प्रस्तुत करने का विकल्प है।

4. नियम 114ड़ के उप-नियम (4)(ख) के अनुसार, प्रधान आयकर महानिदेशक (पद्धति) सुरक्षित अधिकार और डाटा के हस्तांतरण, उपयुक्त सुरक्षा को विकसित और कार्यान्वित करना, पुरालेख संबंधी और पुन: प्राप्ति नीतियों को सुरक्षित करने के लिए मानकों को निर्दिष्ट करता है।

5. आयकर नियम, 1962 के नियम 114ड़ के उप-नियम (4)(क) और (4)(ख) के अंतर्गत केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ('बोर्ड') द्वारा नामिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए उप-पंजीयक कार्यालय और डाकघर से वित्तीय लेनदेनों के विवरण की स्वीकृति के लिए निम्नलिखित अतिरिक्त प्रक्रिया को निर्दिष्ट करते हैं:

 क. दाखिलकर्ता विवरण की स्वीकृति के लिए टिन-एफसी पर प्रपत्र 61क के नियंत्रण शीट की विधिवत रूप से हस्ताक्षरित वास्तविक प्रति के साथ कम्प्यूटर मीडिया में प्रपत्र 61क(XML फाइल) को लाएगा। कंट्रोल शीट प्रपत्र 61क के यूटिलिटी से उत्पन्न होनी चाहिए (केवल उप-पंजीयक कार्यालय द्वारा प्रयोग होने के लिए)

 ख. टिन एफसी कंट्रोल शीट की वास्तविक प्रति के साथ साथ कम्प्यूटर मीडिया को भी स्वीकार करेगा और अस्थार्इ रसीद जारी करेगा।

 ग. एनएसडीएल र्इ-गर्वें पर XML फाइल के सत्यापन के बाद, अनंतिम रसीद/गैर अस्वीकृति मैमो अस्थार्इ रसीद में निर्दिष्ट र्इमेल पते पर भेजी जाएगी।

 

हस्ता/-

(एस.एस राठौड)

प्रधान आयकर महानिदेशक (पद्धति), सीबीडीटी

 

निम्न को प्रति :

  1. अध्यक्ष और सदस्य, सीबीडीटी, नार्थ ब्लॉक, नर्इ दिल्ली के लिए पीपीएस

  2. समस्त प्रधान मुख्य आयुक्त/प्रधान आयकर महानिदेशक और सभी मुख्य आयुक्त/आयकर महानिदेशक - अपने क्षेत्रों/प्रभारों में सभी अधिकारियों के बीच वितरित करने के अनुरोध के साथ

  3. सीबीडीटी के जेएस (टीपीएल)-1 व 2/मीडिया समन्वयक और आधिकारिक प्रवक्ता

  4. आयकर निदेशक (आर्इटी)/डीआर्इटी (लेखांकन)/डी.टी. (सर्तकता)/एडीजी (पद्धति) 1,2,3,4,5/आयकर आयुक्त (सीएफसी) बैंगलौर, आयकर आयुक्त (सीपीसी-टीडीएस) गाजियाबाद

  5. एडीजी (पीआर,पीपीएंडओएल) अधिसूचना के लिए विज्ञापन अभियान के लिए अनुरोध के साथ

  6. सीबीडीटी का टीपीएल और आर्इटीए प्रभाग

  7. भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान, आर्इपी एस्टेट, नर्इ दिल्ली

  8. वेबमैनेजर वेबसाइट incometaxindia.gov.in पर प्रकाशित करने के लिए

  9. www.irsofficersonline.gov.in और डीजीआर्इटी (एस) कॉर्नर पर अपलोडिंग के लिए डाटाबेस प्रकोष्ट

10. आर्इटीबीए पोर्टल पर अपलोडिंग के लिए आर्इटीबीए प्रकाशक

 

(संजीव सिंह)

एडीजी (पद्धति)-2 सीबीडीटी