आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

अधिसूचना संख्या 7/2017 [फा.सं.203/02/2016--आईटीए-II]

अधिसूचना तिथि

31/01/2017

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

31/01/2017

अधिसूचना संख्या 7/2017 [फा.सं.203/02/2016--आईटीए-II]

(भाग-II में प्रकाशित होने के लिए, भारत के राजपत्र की धारा 3 की उप-धारा (ii))

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

 

नर्इ दिल्ली, 31 जनवरी, 2017

 

अधिसूचना

 

इसे एतद्द्वारा सामान्य सूचना के लिए अधिसूचित किया जाता है कि संगठन मैसर्स सेंटर ऑफ इनोवेटिव एंड एप्लार्इड बॉयो-प्रोसेसिंग ('सीआर्इएबी') (पैन - AABAB8297N ) को निम्नलिखित शर्तों के अनुसार 'वैज्ञानिक अनुसंधान संघ' की श्रेणी की गतिविधियों में निर्धारण वर्ष 2016-2017 के बाद आयकर नियम, 1962 (कथित नियम) के नियम 5ग तथा 5घ के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 (कथित अधिनियम) की धारा 35 की उप-धारा (1) के वाक्यांश (ii) के प्रयोजन के लिए केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है।

 (i) 'अनुमोदित वैज्ञानिक अनुसंधान संघ' 'सीआर्इएबी' का एकमात्र उद्देश्य वैज्ञानिक अनुसंधान का निवर्हन करना होगा

(ii)  अनुमोदित संगठन स्वयं वैज्ञानिक अनुसंधान का निष्पादन करेगा

 (iii) अनुमोदित संगठन वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए इसके द्वारा प्राप्त राशि के संबंध में 'सीआर्इएबी' के लिए पृथक बही खाते को अनुरक्षित करेगा, अनुसंधान करने के लिए प्रयुक्त खातों को उसमें प्रतिबिंबित करेगा, ऐसे बही खातों को कथित अधिनियम की धारा 288 की उप-धारा (2) हेतु स्पष्टीकरण में निर्दिष्टानुसार एक लेखागार द्वारा अंकेक्षित करेगा तथा कथित अधिनियम की धारा 139 की उप-धारा (1) के अंतर्गत आय की विवरणी की प्रस्तुति की देय तिथि तक मामले पर क्षेत्राधिकार रखने वाले आयकर आयुक्त अथवा आयकर निदेशक को ऐसे लेखागार द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षरित तथा सत्यापित ऐसी रिपोर्ट को प्रस्तुत करेगा

(iv) अनुमोदित संगठन 'सीआर्इएबी' के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए लागू राशि तथा प्राप्त दान के पृथक तत्वों को अनुरक्षित रखेगा तथा अंकेक्षक द्वारा विधिवत रूप से सत्यापित ऐसे विवरण की एक प्रति को उक्त के संदर्भ के लिए अंकेक्षण की रिपोर्ट के साथ संलग्न करेगा।

2. केंद्र सरकार अनुमोदन को निरस्त करेगा यदि अनुमोदित संगठन -

(क) पैराग्राफ 1 के उप-पैराग्राफ (iii) में संदर्भित पृथक बही खातों को अनुरक्षित करने में असफल रहता है; अथवा

(ख) पैराग्राफ 1 के उप-पैराग्राफ (iii) में संदर्भित इसकी अंकेक्षण रिपोर्ट को प्रस्तुत करने में असफल रहता हो;

(ग) पैराग्राफ 1 के उप-पैराग्राफ (iv) में संदर्भित वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए लागू राशि तथा प्राप्त दान का विवरण प्रस्तुत करने में असफल रहता हो;

(घ) इसके अनुसंधान गतिविधियों को समाप्त करता हो अथवा इसकी गतिविधियां वास्तविक न पार्इ जाती हो अथवा

(ड़) कथित नियमों के नियम 5ग तथा 5घ के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 35 की उप-धारा (1) के वाक्यांश (ii) के प्रावधानों के साथ अनुपालन तथा पुष्टि में विफल हो

 

(अंकिता पांडे)

अवर सचिव, भारत सरकार

अधिसूचना सं. 07/2017

(एफ. नं. 203/02/2016/आर्इटीए-II)

 

सेवा में

प्रबंधक,

भारत सरकार प्रेस,

मायापुरी, नर्इ दिल्ली

 

निम्न को अग्रेषित :

  1. मुख्य संगठन, मैसर्स सेंटर ऑफ इनोवेटिव एंड एप्लार्इड बॉयो-प्रोसेसिंग ('सीआर्इएबी')

  2. आयकर आयुक्त (र्इ), दिल्ली

  3. वेबसाइट www.incometaxindia.gov.in पर प्रकाशित करने के लिए वेबमैनेजर, नर्इ दिल्ली आयकर महानिदेशक (छूट), नर्इ दिल्ली

  4. आर्इटीसीसी, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (4 प्रतियां)

  5. संबंधित फाइल

  6. गार्ड फाइल

 

(अंकिता पांडे)

अवर सचिव, भारत सरकार