अधिसूचना सं. 68/2015 [फा. सं. 196/18/2014-आ.का.नि-I] /का.आ. 2207 (अ)
अधिसूचना सं.
अधिसूचना सं. 68/2015 [फा. सं. 196/18/2014-आ.का.नि-I] /का.आ. 2207 (अ)
अधिसूचना तिथि
13/08/2015
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
13/08/2015
अधिसूचना
नर्इ दिल्ली, 13 अगस्त, 2015
सं. 68/2015
का.आ. 2207(अ).- आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (46) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त खंड के प्रयोजन के लिए ''केरल दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थापन वर्कर कल्याण निधि बोर्ड', जोकि केरल दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान वर्कर' कल्याण निधि, 2006 (2006 का अधिनियम 24) द्वारा गठित एक बोर्ड है, को बोर्ड को होने वाली निम्नलिखित विशिष्ट आय के संबंध में अधिसूचित करती है, यथा:-
(क) केरल दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थापन वर्कर कल्याण निधि अधिनियम, 2006 की धारा 3 के तहत गठित निधि में प्राप्त राशि;
(ख) बैंक जमा पर अर्जित ब्याज आय की राशि;
2. इस अधिसूचना को वित्त वर्षों 2013-20, 2014-15 के लिए लागू किया गया माना जाएगा और वित्त वर्षों 2015-16, 2016-17 और 2017-18 के लिए भी लागू होगी।
3. यह अधिसूचना निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन प्रभावी होगी; अर्थात:-
(क) कि केरल दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थापन वर्कर 'कल्याण निधि बोर्ड' कोर्इ भी वाणिज्यिक कार्यकलाप नहीं करता है;
(ख) कि केरल दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थापन वर्कर 'कल्याण निधि बोर्ड' के कार्यकलाप और विनिर्दिष्ट आय का स्परूप संपूर्ण वित्तीय वर्ष में अपरिवर्तनीय रहते हैं; और
(ग) केरल दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थापन वर्कर, कल्याण निधि बोर्ड अपनी आय की विवरणी आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उपधारा (4ग) के खंड (छ) के उपबंध के अनुसार दायर करती है।
[फा. सं. 196/18/2014-आ.का.नि-I]
दीपशिखा शर्मा, निदेशक

