अधिसूचना सं. 66/2015 [फा.सं. 200/29/2009-आयकर नि-I] /का.आ. 2205 (अ)
अधिसूचना सं.
अधिसूचना सं. 66/2015 [फा.सं. 200/29/2009-आयकर नि-I] /का.आ. 2205 (अ)
अधिसूचना तिथि
13/08/2015
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
13/08/2015
अधिसूचना
नर्इ दिल्ली, 13 अगस्त, 2015
(आयकर)
सं. 66/2015
का.आ. 2205(अ).-आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (6ग) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा विनिर्दिष्ट करती है कि मैसर्स रोज़ोबेरोन एक्सपोर्ट, दी फेडरल स्टेट यूनिटरी एंटरप्राइज, जिनका पंजीकृत कार्यालय 107076, मॉस्को, स्ट्रोमाइन्का स्ट्रीट, 27/3 रूस में है, को मैसर्स रोज़ोबेरोन एक्सपोर्ट, रूस और हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इंडिया के बीच (आर डी-33 सीरीज के 3 इंजिनों, उसके कुल, के.एस.ए-2, एयरक्राफ़ट गियर बॉक्स और जीटीडीएफ 117, गैस टर्बाइन इंजिन पावर यूनिट (टरबार्इन स्टार्टर) के उत्पादन हेतु) 24 जनवरी, 2007 की संविदा सं. पी/235611233623 के माध्यम से हुए करार जोकि भारत गणराज्य की सरकार और रूसी संघ की सरकार के बीच हुए समझौते के अनुरूप है, के अनुसरण में प्राप्त की गर्इ तकनीकी सेवाओं हेतु रॉयल्टी या शुल्क के रूप में 103.50 करोड़ रुपए तक उद्भूत होने वाली किसी आय को उक्त अधिनियम के अंतर्गत उक्त कंपनी की कुल आय की संगणना में शामिल नहीं किया जाएगा।
[फा.सं. 200/29/2009-आयकर नि-I]
दीपशिखा शर्मा, निदेशक

