आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

अधिसूचना संख्या 65/2017 [फा.सं.300196/10/2017--आईटीए -I] / का.आ. 2276(अ)

अधिसूचना तिथि

20/07/2017

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

20/07/2017

 अधिसूचना संख्या 65/2017 [फा.सं.300196/10/2017--आईटीए -I] / का.आ. 2276(अ)

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(46) - छूट - सांविधिक निकाय/प्राधिकारी/बोर्ड/आयोग - अधिसूचित निकाय या प्राधिकारी

अधिसूचना सं. एसओ 2276(र्इ) [सं. 65/2017(एफ.नं. 300196/10/2017-आर्इटीए-I], दिनांक 20.7.2017

 

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 की 43) की धारा 10 के वाक्यांश (46) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्द्वारा कथित वाक्यांश के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ओडिशा, ओडिशा सरकार द्वारा संस्थापित एक बोर्ड, उस बोर्ड हेतु उत्पन्न निम्नलिखित निर्दिष्ट आय के संबंध में अधिसूचित करता है, अर्थात्

(क) सांविधिक सहमति शुल्क

(ख) एमओर्इर्इएफएंडसीसी, भारत सरकार द्वारा जल उपकर का शेयर

(ग) सांविधिक कानूनों के अंतर्गत एकत्रित जुर्माना व करारोपण

(घ) केंद्र व राज्य सरकारों से प्राप्त अनुदान सहायता

(ड़) नोडल एजेंसी के तौर पर केंद्र व राज्य सरकारों की ओर से प्राप्त अनुदान सहायता

(च) ब्याज के रूप में आय

(छ) पर्यावरण अध्ययन व अनुसंधान करने के लिए प्राप्त अंशदान का शेयर

2. यह अधिसूचना शर्तों के अनुसार प्रभावी होगा कि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ओडिशा

(क) किसी वाणिज्यिक गतिविधि में संलग्न नहीं होगा

(ख) गतिविधि और निर्दिष्ट आय का रूप वित्त वर्ष के दौरान अपरिवर्तित रहेगी; और

(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उप-धारा (4ग) के वाक्यांश (छ) के प्रावधान के अनुसार आय की विवरणी को दाखिल करेगा।

3. यह अधिसूचना वित्त वर्ष 2015-16, 2016-17* के लिए लागू किया जाना समझा जाएगा और वित्त वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के संबंध में लागू होगा।

 

 

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*यह प्रमाणित किया जाता है कि कोर्इ व्यक्ति इस अधिसूचना का पूर्वप्रभावी प्रभाव को देते हुए प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं किया जा रहा।