अधिसूचना सं. 65/2015 [फा.सं. 196/03/2015-आ.का.नि-I] /का.आ. 2204 (अ)
अधिसूचना सं.
अधिसूचना सं. 65/2015 [फा.सं. 196/03/2015-आ.का.नि-I] /का.आ. 2204 (अ)
अधिसूचना तिथि
13/08/2015
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
13/08/2015
अधिसूचना
नर्इ दिल्ली, 13 अगस्त, 2015
सं. 65/2015
का.आ. 2204(अ.)-आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के उपवाक्य (46) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा उक्त उपवाक्य के प्रयोजन के लिए ''तेलंगाना राज्य विद्युत विनियामक आयोग'' जोकि तेलंगाना सरकार द्वारा गठित आयोग है, को उक्त आयोग को होने वाली निम्नलिखित विशिष्ट आय के संबंध में अधिसूचित करती है, यथा:-
(क) विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) के अंतर्गत आयोग द्वारा प्राप्त किए गए सभी शुल्क;
(ख) तेलंगाना सरकार से प्राप्त अनुदान और ऋण; तथा
(ग) बैंक में जमा राशि पर अर्जित ब्याज।
2. यह अधिसूचना इन शर्तों के अध्यधीन प्रभावी रहेगी कि तेलंगाना राज्य विद्युत विनियामक आयोग:-
(क) किसी भी वाणिज्यिक कार्यकलाप में संलग्न नहीं होगा;
(ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उपधारा (4ग) के उपवाक्य (च) के प्रावधानों के अनुसार अपनी आयकर विवरणी भरेगा;
(ग) इसके क्रियाकलाप और विनिर्दिष्ट आय का स्वरूप संपूर्ण वित्तीय वर्षों में यथावत रहेंगे;
3. यह अधिसूचना वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2018-19 तक लागू रहेगी।
(फा.सं. 196/03/2015-आ.का.नि-I)
दीपशिखा शर्मा, निदेशक

