आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

अधिसूचना सं. 64/2015 [फा.सं. 196/12/2014-आ.का.नि-I] /का.आ. 2203 (अ)

अधिसूचना तिथि

13/08/2015

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

13/08/2015

अधिसूचना सं. 64/2015 [फा.सं. 196/12/2014-आ.का.नि-I] /का.आ. 2203 (अ)

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नर्इ दिल्ली, 13 अगस्त, 2015

सं. 64/2015

का.आ. 2203 (अ).-आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के उपवाक्य (46) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा उक्त उपवाक्य के प्रयोजन के लिए ''कर्नाटक स्टेट रुरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी'' जोकि कर्नाटक राज्य द्वारा गठित एक निकाय है, को उक्त निकाय को होने वाली निम्नलिखित विशिष्ट आय के संबंध में अधिसूचित करती है, यथा:-

(क) भारत सरकार से अनुदान के रूप में प्राप्त राशि;

(ख) कर्नाटक सरकार से अनुदान के रूप में प्राप्त राशि; तथा

(ग) बैंक जमा पर अर्जित ब्याज।

2. यह अधिसूचना निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन प्रभावी रहेगी, कि ''कर्नाटक स्टेट रुरल लार्इवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी'-

(क) किसी भी वाणिज्यिक कार्यकलाप में संलग्न नहीं होगी;

(ख) इसके क्रियाकलाप और विनिर्दिष्ट आय का स्वरूप संपूर्ण वित्तीय वर्षों में यथावत रहेंगे; और

(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उपधारा (4ग) के उपवाक्य (च) के प्रावधानों के अनुसार अपनी आयकर विवरणी दायर करेगी।

3. यह अधिसूचना वित्तीय वर्ष 2013-14 से 2017-18 तक लागू रहेगी।

 

(फा.सं. 196/12/2014-आ.का.नि-I)

दीपशिखा शर्मा, निदेशक