अधिसूचना संख्या 06/2017 : प्रत्येक वित्त वर्ष के लिए कटौतीदाता/अदाता को प्रस्तुत किए जाने वाला प्रपत्र 15छ/15ज में घोषणा
अधिसूचना सं.
अधिसूचना संख्या 06/2017
अधिसूचना तिथि
30/05/2017
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
30/05/2017
एफ.नं. पीआर.डीजीआर्इटी(एस)/सीपीसी(टीडीएस)/अधिसूचना/2017-18
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड
आयकर निदेशालय (पद्धति)
नर्इ दिल्ली
अधिसूचना सं. 6/2017
नर्इ दिल्ली, 30 मर्इ, 2017
विषय : प्रत्येक वित्त वर्ष के लिए कटौतीदाता/अदाता को प्रस्तुत किए जाने वाला प्रपत्र 15छ/15ज में घोषणा - स्पष्टीकरण संबंधी
आयकर अधिनियम, 1961 ('अधिनियम') की धारा 197क के प्रावधान अन्य विषयों के साथ साथ मुहैया कराता है कि कर नहीं काटा जाएगा यदि कुछ भुगतानों की प्राप्ति जिस पर कर काटा जाता है, कथित धारा के प्रावधानों के अनुसार प्रपत्र सं. 15छ/15ज में स्व: घोषणा अदाता को प्रस्तुत करता है। ऐसी घोषणाओं को दाखिल करने की प्रक्रिया और विवरणों को अधिसूचना सं. 76/2015 दिनांक 29.09.2015 के द्वारा आयकर नियम, 1962 ('नियम') प्रभावी तिथि 01.10.2015 के नियम 29ग में निर्धारित किया गया है।
2. मुद्दे पर स्पष्टीकरण के लिए प्रतिनिधित्व प्राप्त किया गया हैं कि क्या एक जमाकर्ता को भुगतान करने वाले (कटौतीदाता) के लिए उत्तरदायी ऐसे प्रत्येक व्यक्ति से पहले प्रत्येक वर्ष की आय के संबंध में केवल एक ही घोषणा करनी चाहिए या प्रपत्र 15छ/15ज को हर समय जमा किया जाना है चूंकि भुगतान कटौतीदाता से प्राप्त किया जाना शेष है। कुछ तिमाहियों में एक दृष्टिकोण अभिव्यक्त किया गया है कि यह केवल तभी उपयुक्त होगा जब एक घोषणा परिपत्र : सं. 351, दिनांक 26.11.1982 द्वारा मूल आरेख करते हुए भुगतान करने के लिए जिम्मेदार प्रत्येक व्यक्ति के समक्ष प्रत्येक वर्ष की आय के संबंध में की जाती है। इस परिपत्र के पैरा 5 को निम्नानुसार उद्धृत किया जाता है :
"प्रपत्र सं 15च, 15छ और 15ज में घोषणा जैसाकि ऊपर स्पष्ट किया गया है उस आय देने वाले व्यक्ति के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को प्रस्तुत की जानी है जिसे स्रोत पर कर कटौती के बिना प्राप्त किए जाने के लिए मांगा गया है। जैसाकि घोषणाकर्ता को निर्दिष्ट करना है कि पिछले वर्ष जिसमें धारा 193, 194 या 194क हेतु संदर्भित प्रकार की आय उसकी कुल आय की गणना में शामिल होनी है, की उसकी कुल अनुमानित आय निर्दिष्ट करना है उसकी कुल आय छूट सीमा से कम है, यह केवल तभी उपयुक्त होगा जब एक घोषणा भुगतान करने के लिए जिम्मेदार प्रत्येक व्यक्ति के समक्ष प्रत्येक वर्ष की आय के संबंध में की जाती है। इसलिए, जहां भुगतान एक वर्ष में एक से अधिक बार उसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है तो प्रासंगिक प्रपत्र में घोषणा एक वर्ष में देय होने पर पहली किश्त से पहले प्रस्तुत की जा सकती है। यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि प्रपत्र 15च, 15छ या 15ज में घोषणा केवल एक ऐसी प्रतिभूति, शेयर, जो भी स्थिति हो, के ब्यौरे, अन्य जमा ऐसी आय से प्रस्तुत होना है जिसके द्वारा उस व्यक्ति को देययोग्य है जिसके लिए घोषणा प्रस्तुत की जाती है। उदाहरण के लिए कंपनी 'क' को प्रस्तुत किए गए प्रपत्र सं. 15छ में घोषणा, अन्य कंपनियों में उसके द्वारा संघटित शेयरों के विवरण देने के लिए घोषणाकर्ता के लिए आवश्यक नही है "
3. परिपत्र का समग्र अध्ययन मुहैया कराता है कि जब प्रत्येक वर्ष के लिए आय परिवर्तित होती है तो नए प्रपत्र 15छ/15ज को दाखिल किया जाना है। इसी प्रकार की स्थिति दिशानिर्देश लेख 6, 7 और 8 और प्रपत्र 15छ में कॉलम 17, 18, और 19 और दिशानिर्देश टिप्पणी 5, 6 और 7 और प्रपत्र 15ज में नए कॉलम 16, 17 और 18 के द्वारा अधिसूचना सं. 76/2015 दिनांक 29.09.2015 में ली गर्इ है। इसलिए जबभी अनुमानित कुल आय/कुल आय परिवर्तित होती है और नया निवेश होता है तो एक व्यक्ति को उसी के विवरण को मुहैया कराते हुए नए प्रपत्र 15छ/15ज को दाखिल करने की आवश्यकता है। हालांकि पुराने निवेश की स्थिति में उसे प्रपत्र 15छ/15ज में दाखिल पूर्व घोषणाओं की कुल संख्या को मुहैया कराने की आवश्यकता है और आय जिसके लिए ऐसा प्रपत्र 15छ/15 दाखिल किया गया है, की कुल राशि को मुहैया कराने की आवश्यकता है।
4. इसलिए, एतद्द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि सीबीडीटी अधिसूचना सं. 76 दिनांक 29 सितंबर, 2015 के द्वारा नए संशोधित प्रपत्रों को निक्षेपागार से वर्तमान सावधि जमा जिसके लिए प्रपत्र 15छ/15ज को दिया जा रहा है और जो यह सुनिश्चित करने के लिए कटौतीदाता/आदाता को सक्षमक करने के लिए प्रपत्र 15छ/15ज में सूचित किया जाना है, कि प्रपत्र 15छ/15ज को स्वीकृत किया जाना है, सहित उस तिथि तक सभी निवेशों के ब्यौरे की प्रस्तुति की अपेक्षा करता है।
5. यह निगर्मन प्रधान आयकर महानिदेशक (पद्धति) की स्वीकृति के साथ है।
(पी.एस. थुर्इंगालेंग)
उप आयकर आयुक्त (सीपीसी-टीडीएस)
प्रधान आयकर महानिदेशक कार्यालय (पद्धति),
नर्इ दिल्ली
निम्न को प्रति :-
1. अध्यक्ष और सभी सदस्य, सीबीडीटी, नार्थ ब्लॉक, नर्इ दिल्ली के लिए पीपीएस
2. समस्त प्रधान मुख्य आयुक्त/प्रधान आयकर महानिदेशक/मुख्य आयकर आयुक्त/प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त - अपने क्षेत्रों/प्रभारों में सभी अधिकारियों के बीच वितरित करने के अनुरोध के साथ
3. सीबीडीटी के जेएस (टीपीएल)-I व II/मीडिया समन्वयक और आधिकारिक प्रवक्ता
4. एडीजी (आर्इटी)/एडीजी (लेखांकन)/एडीजी (सर्तकता)/एडीजी (पद्धति) 1,2,3,4,5/एडीजी (टीपीएस)-1, 2/ आयकर आयुक्त (सीपीसी-आर्इटीआर)/बैंगलोर, आयकर आयुक्त (सीपीसी-टीडीएस), गाजियाबाद
5. एडीजी (पीआर,पीपीएंडओएल) अधिसूचना के लिए विज्ञापन अभियान के अनुरोध के साथ
6. सीबीडीटी का टीपीएल और आर्इटीए प्रभाग
7. भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान, आर्इपी एस्टेट, नर्इ दिल्ली
8. वेबमैनेजर वेबसाइट incometaxindia.gov.in पर प्रकाशित करने के लिए
9. www.irsofficersonline.gov.in और डीजीआर्इटी (एस) कॉर्नर पर अपलोडिंग के लिए डाटाबेस प्रकोष्ट
10. आर्इटीबीए पोर्टल पर अपलोडिंग के लिए आर्इटीबीए प्रकाशक
11. आर्इटीओ (सीपीसी-टीडीएस) - III ट्रेसेस पोर्टल पर अपलोडिंग के लिए
(पी.एस. थुर्इंगालेंग)
उप आयकर आयुक्त (सीपीसी-टीडीएस)
प्रधान आयकर महानिदेशक कार्यालय (पद्धति),
नर्इ दिल्ली

