आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

मुख्य सामग्री पर जाने के लिए यहां क्लिक करें
  • स्क्रीन रीडर
मदद

अधिसूचना सं.

56/2012

अधिसूचना तिथि

31/12/2012

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

31/12/2012

अधिसूचना: 56 जारी करने की तिथि: 31/12/2012

आयकर अधिनियम की धारा 197A, 1961 - स्रोत पर कर की कटौती - कुछ मामलों में कोई कटौती नहीं - खंड 197A के तहत निर्दिष्ट भुगतान (1F)

अधिसूचना सं. 56/2012 [एफ सं. 275/53/2012-IT (ख)], 31-12-2012 दिनांक

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 197A के उप - धारा (1F) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार को इसके द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय XVII के तहत टैक्स की कोई कटौती नहीं की जाएगी कि सूचना देता है नीचे निर्दिष्ट प्रकृति के भुगतान पर, मामले में इस तरह के भुगतान अर्थात् एक विदेशी बैंक को छोड़कर भारत अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की रिजर्व बैंक की द्वितीय अनुसूची में सूचीबद्ध एक बैंक के लिए एक व्यक्ति,, द्वारा किया जाता है: -

(I) बैंक गारंटी आयोग;

(Ii) नकद प्रबंधन सेवा शुल्क;

(Iii) डीमैट खातों के रखरखाव पर डिपॉजिटरी शुल्क;

(Iv) वस्तुओं के लिए सेवाओं के भंडारण के लिए शुल्क नहीं;

(V) हामीदारी सेवा शुल्क;

(Vi) शुल्क (माइकर प्रभार) समाशोधन;

(सात) व्यावसायिक प्रतिष्ठान और अधिग्रहण बैंक के बीच लेन - देन के लिए क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड आयोग.

प्र.20. इस अधिसूचना जनवरी, 2013 के प्रथम दिन से प्रभावी होगा.

■ ■