अधिसूचना संख्या 54/2017 [फा. सं. 225/300/2016-आर्इटीए.II]
अधिसूचना सं.
अधिसूचना संख्या 54/2017 [फा. सं. 225/300/2016-आर्इटीए.II]
अधिसूचना तिथि
21/06/2017
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
21/06/2017
भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने के लिए, असाधारण, भाग II, धारा 3, उप-धारा (ii)
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड
नर्इ दिल्ली, 21 जून, 2017
अधिसूचना
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 138 की उप-धारा (1) के वाक्यांश (क) के उप-वाक्यांश (ii) के अनुसार, केंद्र सरकार, एतद्द्वारा कथित वाक्यांश के लिए संयुक्त सचिव (ऑप्स), एनएटीजीआरआर्इडी, गृह मंत्रालय, भारत सरकार को निर्दिष्ट करते हैं।
यह अधिसूचना उक्त प्राधिकारी के कुछ अभिज्ञात मापदंडों पर 'बहुत सारी सूचना' की प्रस्तुति के लिए 'नामित प्राधिकारी' के तौर पर प्रधान आयकर महानिदेशक (पद्धति) को निर्दिष्ट करते हुए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा जारी समान क्रमांक की फाइल में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 138(1)(क) के अंतर्गत आदेश के साथ पठित दिनांक 21.06.2017 को होनी चाहिए।
(रोहित गर्ग)
निदेशक-(आर्इटी II), सीबीडीटी
(एफ.नं. 225/300/2016-आर्इटीए.II)
अधिसूचना सं. 54/2017
सेवा में
प्रबंधक,
भारत सरकार प्रेस,
मायापुरी, नर्इ दिल्ली
निम्न को अग्रेषित:—
1. एफएम का पीपीएस/निदेशक (एफएमओ)/एमओएस(आर) का ओएसडी/आरएस का पीपीएस/अध्यक्ष, सीबीडीटी पीपीएस और सभी सदस्य, सीबीडीटी
2. संयुक्त सचिव, (ऑप्स), एनएटीजीआरआर्इडी, गृह मंत्रालय, भारत सरकार
3. प्रधान आयकर महानिदेशक (पद्धति), नर्इ दिल्ली
4. सविनय जानकारी के लिए समस्त प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त/आयकर महानिदेशक
5. आर्इटीसीसी, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (4 प्रतियाँ)
6. वेबसाइट incometaxindia.gov.in पर चस्पा करने के लिए प्रधान आयकर महानिदेशक (पद्धति) कार्यालय, नर्इ दिल्ली
7. अपर आयकर आयुक्त, विभागीय वेबसाइट पर अपलोडिंग के लिए डाटाबेस प्रकोष्ठ
8. गार्ड फाइल
(रोहित गर्ग)
निदेशक-(आर्इटीए. II), सीबीडीटी

