आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

मुख्य सामग्री पर जाने के लिए यहां क्लिक करें
सुलभता विकल्प
शब्द आकार
सैचुरेशन
मदद

अधिसूचना सं.

अधिसूचना संख्या 05/2017

अधिसूचना तिथि

29/05/2017

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

29/05/2017

अधिसूचना संख्या 05/2017

एफ.नं. डीजीआर्इटी (एस)/सीपीसी (टीडीएस)/अधिसूचना/2017-18

 

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

आयकर निदेशालय (पद्धति)

नर्इ दिल्ली

 

अधिसूचना सं. 5/2017

 

नर्इ दिल्ली, 29 मर्इ, 2017

 

विषय : टीडीएस और आर्इटीआर का दाखिलीकरण यदि नाबालिग के दोनों माता-पिता मर चुके हों - संबंधित

 

यह सीबीडीटी के ध्यान में लाया गया है कि यदि नाबालिग जिनके माता-पिता दोनों मृत हो तो टीडीएस कटौतीदाता/बैंक ग्रैंड पैरेंट्स के हाथों नाबालिग को अर्जित ब्याज आय समापन करते हैं और ग्रैंड पैरेंट्स को टीडीएस प्रमाणपत्र जारी करते हैं, जो कानून के अनुसार नही हैं चूंकि आयकर अधिनियम केवल माता-पिता के साथ ही नाबालिग की आय के समापन पर विचार करता है और नाकि अन्य रिश्तेदारों पर। आदर्श रूप में, इस प्रकार की स्थिति में, आय नाबालिग के हाथों मूल्यांकित होनी चाहिए और आयकर विवरणी उसके अविभावक के माध्यम से नाबालिग द्वारा भरी जानी चाहिए।

2. आयकर नियम, 1962 के नियम 31क के उप-नियम (5) के अंतर्गत आयकर महानिदेशक (पद्धति) विवरणों की प्रस्तुति और सत्यापन के लिए प्रक्रिया, प्रारूप और मानकों को या प्रपत्र 26ख में प्रतिदाय के लिए दावे को निर्दिष्ट करने के लिए प्राधिकृत है और ब्यौरे की प्रस्तुति और सत्यापन के संबंध में दैनिक प्रशासन के लिए और ऐसे निर्दिष्ट तरीके में प्रपत्र 26ख के लिए दावा के लिए उत्तरदायी है।

3. आयकर नियम, 1962 के नियम 31क के उप-नियम (5) के अंतर्गत केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (बोर्ड) द्वारा नामित अधिकारों का प्रयोग करते हुए, प्रधान आयकर महानिदेशक(पद्धति) एतद्द्वारा निर्दिष्ट करते हैं कि नाबालिग, जहाँ उसके माता-पिता दोनो मृत हो, की स्थिति में, नाबालिग हेतु उपार्जित ब्याज आय पर टीडीएस को काटा जाना और नाबालिग बच्चे के पैन के समक्ष सूचित किया जाना आवश्यक है जबतक इसे प्रभावी करने के लिए आयकर नियम, 1962 के नियम 37खक के उप-नियम (2) के अंतर्गत घोषणा दाखिल न की जाए।

4. इसे प्रधान आयकर महानिदेशक (पद्धति) के अनुमोदन के साथ निर्गम किया गया है।

 

(पी.एस. थुर्इंगालेंग)

उप-आयकर आयुक्त (सीपीसी-टीडीएस),

प्रधान आयकर महानिदेशक कार्यालय (पद्धति),

नर्इ दिल्ली

 

निम्न को सूचना देने के लिए प्रति :-

  1. अध्यक्ष और सभी सदस्य, सीबीडीटी, नार्थ ब्लॉक, नर्इ दिल्ली के लिए पीपीएस

  2. समस्त प्रधान मुख्य आयुक्त/प्रधान आयकर महानिदेशक/मुख्य आयकर आयुक्त/प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त/आयकर आयुक (टीडीएस) - अपने क्षेत्रों/प्रभारों में सभी अधिकारियों के बीच वितरित करने के अनुरोध के साथ

  3. सीबीडीटी के जेएस (टीपीएल)-I व II/मीडिया समन्वयक और आधिकारिक प्रवक्ता

  4. एडीजी (आर्इटी)/एडीजी (लेखांकन)/एडीजी (सर्तकता)/एडीजी (पद्धति) 1,2,3,4,5/एडीजी (टीपीएस)-1, 2/ आयकर आयुक्त (सीपीसी-आर्इटीआर)/आयकर आयुक्त (सीपीसी-टीडीएस)

  5. एडीजी (पीआर,पीपीएंडओएल)

  6. सीबीडीटी का टीपीएल, आर्इटीए और आर्इटी (बी) प्रभाग

  7. भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान, आर्इपी एस्टेट, नर्इ दिल्ली

  8. वेबमैनेजर वेबसाइट incometaxindia.gov.in पर प्रकाशित करने के लिए

  9. www.irsofficersonline.gov.in और डीजीआर्इटी (पद्धति) कॉर्नर पर अपलोडिंग के लिए डाटाबेस प्रकोष्ट

10. आर्इटीबीए पोर्टल पर अपलोडिंग के लिए आर्इटीबीए प्रकाशक

11. आर्इटीओ (सीपीसी-टीडीएस) - III ट्रेसेस पोर्टल पर अपलोडिंग के लिए

 

उप-आयकर आयुक्त (सीपीसी-टीडीएस),

प्रधान आयकर महानिदेशक (पद्धति) कार्यालय,

नर्इ दिल्ली