अधिसूचना सं. 44/2015
अधिसूचना सं.
अधिसूचना सं. 44/2015
अधिसूचना तिथि
08/05/2015
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
08/05/2015
भारतीय राजपत्र भाग-II, धारा 3, उप-धारा (ii) में प्रकाशित होने के लिए
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड
नर्इ दिल्ली, दिनांक 8 मर्इ, 2015
अधिसूचना
(आयकर)
एस.ओ. चूंकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 की 43) (तत्पश्चात् कथित अधिनियम के तौर पर संदर्भित) की धारा 80-झक की उप-धारा (4) के वाक्यांश (iii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार ने संख्या एस. ओ. 50(र्इ), दिनांक 8 जनवरी, 2008 के मार्फत तत्पश्चात् संशेाधित अधिसूचना सं. एस.ओ. 1605(र्इ), दिनांक 2 जुलार्इ, 2008 तथा अधिसूचना के मार्फत तथा अधिसूचना ए.ओ. सं. 1210(र्इ) दिनांक 21.05.2010 के मार्फत भारत सरकार की अधिसूचना द्वारा औद्योगिक पार्क के लिए योजना का निर्माण तथा अधिसूचित किया है।
तथा जबकि लारेंस एंड मायो हाउस, प्रथम तल, 276, डा. डी. एन. रोड़, फोर्ट, मुंबर्इ पर पंजीकृत कार्यालय रखने वाले मैसर्स दोस्ती कार्पोरेशन (पिनाकल) प्लाट नं. र्इ-7, एमआर्इडीसी, रोड़ नं. 22, वागले इंडस्ट्री एरिया, पंचापाखदी, ठाणे (पश्चिम), महाराष्ट्र पर स्थित "दोस्ती पिनाकल" नामक औद्योगिक पार्क का विकास कर रहा हैं।
अब, इसलिए, कथित अधिनियम की धारा 80-झक की उप-धारा (4) के वाक्यांश (iii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्द्वारा प्रारंभ की तिथि अर्थात् 29.03.2011 से उत्तरदायित्व को अधिसूचित करती है जिसे अधिसूचना के परिशिष्ट में निर्दिष्ट नियम तथा शर्तों के अनुसार कथित वाक्यांश (iii) के प्रयोजन के लिए प्लाट नं. र्इ-7, एमआर्इडीसी, रोड़ नं. 22, वागले औद्योगिक क्षेत्र, पंचापाखदी, ठाणे (पश्चिम), महाराष्ट्र पर स्थित "दोस्ती पिनाकल" नामक परियोजना तथा उत्तरदायित्व के तौर पर मैसर्स दोस्ती कार्पोरेशन (पिनाकल) द्वारा विकसित तथा अनुरक्षित तथा संचालित किया जा रहा है।
परिशिष्ट
नियम तथा शर्तें जिन पर सरकार के अनुमोदन पर मैसर्स दोस्ती कार्पोरेशन (पिनाकल), मुंबर्इ को औद्योगिक पार्क की स्थापना के लिए स्वीकृति मिली है।
| (i) | उद्योग का नाम | : | दोस्ती कार्पोरेशन (पिनाकल), मुंबर्इ |
| (ii) | प्रस्तावित स्थल | : | र्इ-7, एमआर्इडीसी, रोड़ नं. 22, वागले औद्योगिक क्षेत्र, पंचापाखदी, ठाणे (पश्चिम), महाराष्ट्र |
| (iii) | न्यूनतम निर्मित गतिविधियां | : | 15,000 वर्ग मीटर |
| (iv) | प्रस्तावित औद्योगिक गतिविधि | : | औद्योगिक पार्क योजना, 2008 में परिभाषितानुसार |
| (v) | औद्योगिक प्रयोग के लिए निर्धारित आवंटित क्षेत्र का प्रतिशत | : | 75 प्रतिशत अथवा अधिक |
| (vi) | वाणिज्यिक प्रयोग के लिए निर्धारित आवंटित क्षेत्र का प्रतिशत | : | 10 प्रतिशत अथवा कम |
| (vii) | औद्योगिक इकार्इ की न्यूनतम संख्या | : | 30 इकार्इ |
| (viii) | प्रारंभ तिथि | : | 29.03.2011 |
2. औद्योगिक पार्क महाराष्ट्र औद्योगिक विकास कार्पोरेशन, ठाणे द्वारा जारी तथा उपक्रम द्वारा प्रस्तुत प्रमाणपत्र में निर्दिष्टानुसार प्रारंभिक तिथि अर्थात् 29.03.2011 को विकसितानुसार अन्वय होगी
3. औद्योगिक पार्क को एक उपक्रम द्वारा खरीदा जाना चाहिए
4. अधिनियम के अंतर्गत कर लाभ केवल औद्योगिक पार्क में न्यूनतम तीस औद्योगिक इकार्इयों के स्थिति होने के पश्चात् ही उपलब्घ होगा। औद्योगिक इकार्इयों की न्यूनतम संख्या की गणना के उद्देश्य के लिए व्यक्तियों की समस्त इकार्इयां तथा उसकी संबद्ध उपक्रम को एकल इकार्इ के तौर पर समझा जाएगा।
5. एक संबद्ध उद्यम की इकार्इ के साथ कोर्इ औद्योगिक इकार्इ स्वीकार्य क्षेत्र के पच्चीस प्रतिशत से अधिक का क्षेत्र ग्रहण नहीं करेगा
6. अधिनियम के अंतर्गत कर लाभ इस अधिसूचना के मार्फत अधिसूचित उपक्रम हेतु ही उपलब्ध होंगे तथा नाकि अन्य व्यक्ति हेतु जो किसी अन्य कारण से अधिसूचित औद्योगिक पार्क को तत्पश्चात् विकसित, विकास तथा संचालित अथवा अनुरक्षित तथा संचालन कर सकते हैं।
7. अन्य शर्तों की परिपूर्णता के अनुसार उत्तरदायित्व इस अधिसूचना में निर्दिष्ट औद्योगिक पार्क के प्रारंभ होने की तिथि हेतु प्रासंगिक निर्धारण वर्ष से प्रारंभ होने वाली पंद्रह वर्षों के किसी भी निरंतर दस निर्धारण वर्ष के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80झक (4)(iii) के अंतर्गत कटौती के दावे के विकल्प पर हो सकता है।
8. औद्योगिक पार्क में स्थित औद्योगिक इकार्इ केवल उन गतिविधियों का उत्तरदायित्व लेगा जो औद्योगिक पार्क योजना, 2008 में निर्दिष्ट हैं।
9. उपक्रम को औद्योगिक पार्क के लिए पृथक बही खातों को रखना चाहिए तथा आयकर विभाग को देय तिथि तक अपनी आयकर विवरणी को जरूर दाखिल करना होगा
10. अधिसूचना अवैध होगी तथा दोस्ती कार्पोरेशन (पिनाकल), मुंबर्इ ऐसी अवैधता के किसी प्रतिप्रभाव के लिए एकमात्र रूप से उत्तरदायी होगा
(i) जिस आधार पर आवेदन की स्वीकृति गलत सूचना/झूठी खबर अथवा उसमें कुछ वस्तुगत सूचना को उपलब्ध नहीं कराया गया हो, के साथ केंद्र सरकार द्वारा सहमत होता हो
(ii) यह औद्योगिक पार्क की स्थिति के लिए है जिसके लिए अनुमोदन अन्य उपक्रम के नाम पर पहले ही सहमत हो
11. उपक्रम को प्रपत्र आर्इपीएस-II में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की वार्षिक रिपोर्ट को प्रस्तुत करना होगा
12. इस अधिसूचना में साथ ही साथ औद्योगिक पार्क योजना, 2008 में निर्दिष्ट शर्तें उस अवधि के दौरान अनुपालित होने चाहिए जिसके अंतर्गत इस योजना के लाभ लिए जाने हैं। केंद्र सरकार उपक्रम के किसी शर्त का अनुपालन करने में विफल होने की स्थिति में उक्त अनुमोदन का निरस्त कर सकती है।
13. भविष्य में केंद्र सरकार के अनुमोदन के बिना परियोजना ढ़ांचा का कोर्इ संशोधन अथवा अपमार्जन अथवा किसी वस्तुगत तथ्य के प्रकटीकरण हेतु आवेदक की ओर से विफलता औद्योगिक पार्क के अनुमोदन को अमान्य करेगा।
(अधिसूचना सं. 44/2015) एफ. सं. 178/6/2011-आर्इटीए-I
(दीपशिखा शर्मा)
निदेशक, भारत सरकार
सेवा में,
प्रबंधक,
भारत सरकार प्रेस
रिंग रोड़, माया पुरी औद्योगिक क्षेत्र,
(राजौरी गार्डन के निकट), नर्इ दिल्ली

