आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

अधिसूचना संख्या 42/2017 [फा. सं. 370142/17/2017-टीपीएल] / सा.का.नि. 546(अ)

अधिसूचना तिथि

02/06/2017

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

02/06/2017

अधिसूचना संख्या 42/2017 [फा. सं. 370142/17/2017-टीपीएल] / सा.का.नि. 546(अ)

[भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने के लिए, असाधारण, भाग-II, धारा 3, उप-धारा (i)]

 

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

 

अधिसूचना

 

नर्इ दिल्ली, 2 जून 2017

 

आयकर

 

जी.एस.आर 546(र्इ) - आयकर अधिनियम, 1961 (1961 की 43) की धारा 295 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्द्वारा आयकर नियम, 1962 को आगे संशोधित करता है।

1. (1) इस नियम को आयकर (10वां संशोधन) नियम, 2017 के तौर पर कहा जा सकता है।

(2) यह आधिकारिक राजपत्र में उसके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

2. आयकर नियम, 1962 में, उप-नियम (3) में, तालिका में, क्रमांक संख्या 1 के समक्ष, कॉलम 4 में, आंकड़ें शब्द और अक्षर 31 मर्इ के लिए है निम्नलिखित आंकड़ें शब्द और अक्षर "15 जून" प्रतिस्थापित होगा।

 

(अधिसूचना सं. 42/2017, एफ.नं 370142/17/2017-टीपीएल)

 

(लक्ष्मी नारायण)

अवर सचिव (कर नीति और विधान)

 

टिप्पणी : प्रमुख नियमों को अधिसूचना सं. एस.ओ. 969 (र्इ), दिनांक 26 मार्च, 1962 के द्वारा भारतीय राजपत्र, असाधारण, भाग-II, धारा 3, उप-धारा (ii) में प्रकाशित किया गया था और अधिसूचना सं. एस.ओ. 1381 (र्इ), दिनांक 02.05.2017 के द्वारा संशोधित किया गया।