अधिसूचना संख्या 4/2022 : कार्पोरेट मामला मंत्रालय के सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी) को इलैक्ट्रॉनिक तौर पर शामिल करने के लिए सरल प्रारूप के माध्यम से आवंटन व पैन आवेदन की प्रक्रिया
अधिसूचना सं.
अधिसूचना संख्या 4/2022
अधिसूचना तिथि
26/07/2022
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
26/07/2022
F.No. DGIT(S)/ADG(S)-1/FilLip form for LLP/2022-23/
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड
आयकर निदेशालय (पद्धति)
2022 की अधिसूचना 04
नई दिल्ली, 26 जुलाई, 2022
विषय : कार्पोरेट मामला मंत्रालय के सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी) को इलैक्ट्रॉनिक तौर पर शामिल करने के लिए सरल प्रारूप के माध्यम से आवंटन व पैन आवेदन की प्रक्रिया
जी.एस.आर सं. 117(ई) दिनांक 09.02.2017 के द्वारा अधिसूचित आयकर नियम, 1962 के नियम 114 के उप-नियम (1) के परंतुक निर्दिष्ट करते हैं कि :
एक आवेदक आधिकारिक राजपत्र में केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित सामान्य आवेदन प्रपत्र के माध्यम से स्थाई खाता संख्या के आवंटन के लिए आवेदन कर सकता है और प्रधान आयकर महानिदेशक (पद्धति) या आयकर महानिदेशक (पद्धति) स्थाई खाता संख्या (पैन) की प्रस्तुति के संबंध में ऐसे प्रपत्रों और प्रारूपों के सुरक्षित हस्तांतरण के लिए प्रक्रिया सहित व्यक्तियों की श्रेणियों, प्रपत्रों और प्रारूपों को निर्दिष्ट करेंगे।
2. सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी) (प्रपत्र FiLLip) को शामिल करने के लिए सरल प्रारूप के रूप में एक साधारण आवेदन प्रपत्र (सीएएफ) को अधिसूचना जी.आर.आर 173(ई), दिनांक 04/03/2022 के द्वारा कार्पोरेट मामला मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया गया है।
3. जी.एस.आर सं. 117(ई) दिनांक 09.02.2017 के द्वारा केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा दिए गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए आयकर महानिदेशक ने निम्नानुसार स्थाई खाता संख्या (पैन) के लिए व्यक्तियों की श्रेणी, प्रपत्रों, प्रारूप और प्रक्रिया का निर्दिष्ट किया है
| क्र.सं. | ब्यौरे | |
| 1 | व्यक्तियों की श्रेणी जिसके लिए प्रपत्र FiLLip लागू होगा | नई रूप से शामिल सीमित देयता भागीदारी |
| 2 | आवेदन पत्र | अधिसूचना जी.एस.आर 173(ई) दिनांक 4 मार्च, 2022 के द्वारा अधिसूचित किए गए कार्पोरेट मामला मंत्रालय (एमसीए) के सीमित देयता भागीदारी (प्रपत्र FiLLip) को शामिल करने के लिए साधारण प्रारूप |
| 3 | प्रक्रिया | स्थाई खाता संख्या (पैन) के आवंटन के लिए आवंदन आवेदक के डिजिटल हस्ताक्षर का प्रयोग करते हुए प्रपत्र FiLLip में प्रस्तुत किया जाएगा जैसा कार्पोरेट मामला मंत्रालय द्वारा निर्दिष्ट है। सीमित देयता सांझेदारी पहचान संख्या (एलएलपिन) के सृजित होने के बाद एमएसीए अपने डिजिटल हस्ताक्षर, एमसीए की श्रेणी 2/श्रेणी 3 के अंतर्गत आयकर प्राधिकारी को प्रपत्र 49क में डेटा को अग्रेषित करेगा |
| 4 | प्रारूप | Xml |
(गोविंद लाल)
आयकर महानिदेशक (पद्धति)
नई दिल्ली
निम्न को प्रति :
1. अध्यक्ष और सदस्य, सीबीडीटी, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
2. वेब मैनेजर वेबसाइट incometaxindia.gov.in पर चस्पा करने के लिए
3. www.irsofficersonline.gov.in पर और डीजीआईटी (एस) कॉर्नर पर अपलोडिंग के लिए डेटाबेस प्रकोष्ठ
4. आईटीबीए पोर्टल पर अपलोडिंग के लिए आईटीबीए प्रकाशक
5. कार्पोरेट मामला मंत्रालय
6. गार्ड फाइल
(जी.एस.एस.एस. गोपीनाथ)
अपर आयकर महानिदेशक (पद्धति)-1
नई दिल्ली

