आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

अधिसूचना सं. 4/2018

अधिसूचना तिथि

05/04/2018

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

05/04/2018

अधिसूचना सं. 4/2018

डीजीआर्इटी(एस)/एडीजी(एस)-2/अधिसूचना/106/2018

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

आयकर निदेशालय (पद्धति)

 

2018 की अधिसूचना सं. 4

 

नर्इ दिल्ली, 5 अप्रैल, 2018

 

आयकर नियम, 1962 के नियम 114छ के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 285खक के अनुसार प्रतिवेदी खाते के विवरण को जमा करने और पंजीकरण की प्रक्रिया

 

आयकर नियम, 1961 (इसके अंतर्गत "अधिनियम" के तौर पर संदर्भित) की धारा 285खक, आयकर नियम, 1962 प्रतिवेदी खाते के विवरण को प्रस्तुत करने के लिए प्रतिवेदी वित्तीय संस्थान को निर्धारित करने की अपेक्षा करता है। आयकर नियम, 1962 (इसके अंतर्गत "नियमों" के तौर पर संदर्भित) के नियम 114छ निर्दिष्ट करता है कि धारा 285खक की उप धारा (1) के वाक्यांश (ट) के अंतर्गत प्रस्तुत किए जाने वाला प्रतिवेदी खाते का विवरण प्रत्येक खाते के संदर्भ में प्रतिवेदी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा जिसे प्रपत्र सं. 61ख में प्रतिवेदी खाते के तौर पर नियम 114ज में निर्दिष्ट यथोचित पारिश्रमिक प्रक्रिया के अनुसार पहचाना गया है।

2. नियम 114छ के उप-नियम (10)(क) के अनुसार, प्रत्येक प्रतिवेदी वित्तीय संस्थान नामित निदेशक और प्रमुख अधिकारी का नाम, पद, पता और संप्रेषण विवरण प्रधान आयकर महानिदेशक (पद्धति) को संप्रेषित करेगा और एक पंजीकरण संख्या प्राप्त करेगा। प्रतिवेदी खाते के विवरण को जमा करने के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया 2016 की अधिसूचना सं. 4 दिनांक 6 अप्रैल 2016 के द्वारा र्इ-दाखिलीकरण पोर्टल (https://incometaxindiaefiling.gov.in) पर प्रकाशित किया जाएगा और इसे नए प्रारंभ किए गए "सूचना पोर्टल" (https://report.insight.gov.in) को देखते हुए संशोधित किया जा रहा है।

3. नियम 114छ के उप नियम (9)(क) के अनुसार, प्रतिवेदी खाते का विवरण उप-नियम (10)(ख) में निर्दिष्ट व्यक्ति के डिजिटल हस्ताक्षर के अंतर्गत इस उद्देश्य के लिए नामित सर्वर के लिए इलैक्ट्रानिक डाटा के ऑनलाइन हस्तांतरण के माध्यम से और प्रधान आयकर महानिदेशक (पद्धति) द्वारा इस संदर्भ में निर्दिष्ट डाटा सरंचना के अनुसार प्रस्तुत किया जाएगा । प्रतिवेदी खाते का विवरण उस कैलेंडर वर्ष के तुरंत बाद के 31 मर्इ को या उससे पहले प्रस्तुत किया जाएगा जिसमें लेनदेन पंजीकृत या रिकॉर्ड हुआ।

4. नियम 114छ के उप-नियम (9)(ख) के अनुसार प्रधान आयकर महानिदेशक (पद्धति) प्रक्रियाओं, डाटा संरचना और सुरक्षित अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए मानक और डाटा के हस्तांतरण, उपयुक्त सुरक्षा को विकसित करने और कार्यान्वित करने, अर्चिवल और क्षतिपूर्ति नीतियों को निर्दिष्ट करेगा।

5. योजना/प्रपत्र सं. 61ख के डाटा संरचना में संशोधन/परिवर्तन : प्रपत्र सं. 61ख के विवरण प्रकार के अंतर्गत राशियां प्रधान आयकर महानिदेशक (पद्धति) द्वारा नियम 114छ के उप-नियम 9(ख) के अधिकारों को प्रयोग करते हुए संशोधित/वृद्धि की गर्इ हैं। प्रपत्र सं. 61ख की योजना/डाटा संरचना में संशोधन/परिवर्तनों की ब्यौरेवार सूची परिशिष्ट क के तौर पर संलग्न्न है

6. आयकर नियम, 1962 के नियम 114छ के उप-नियम (9)(क) और नियम 9(ख) के अंतर्गत केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ('बोर्ड') द्वारा नामित अधिकारों का प्रयोग करते हुए प्रधान मुख्य आयकर महानिदेशक (पद्धति) निम्नलिखित प्रक्रिया को निर्दिट करते हैं

 क) र्इ-दाखिलीकरण पोर्टल पर पहले से पंजीकृत प्रतिवेदी वित्तीय संस्थान पहले से पंजीकृत प्रतिवेदी वित्तीय संस्थानों के पंजीकरण विवरण को र्इ-दाखिलीकरण पोर्टल से प्रतिवेदी पोर्टल पर स्थानांतरित कर दिया गया है। ऐसे प्रतिवेदी वित्तीय संस्थानों के पंजीकृत प्रयोगकर्ता प्रतिवेदी पोर्टल पर प्रयोग किए जाने के लिए पंजीकृत र्इ-मेल के माध्यम से नए लॉगिन क्रेडेंशियल को संप्रेषित किए जाऐंगे। ऐसे वित्तीय संस्थानों के लिए पुन: पंजीकरण करने की आवश्यकता नहीं है।

 ख) नए पंजीकरण, आयकर विभाग प्रतिवेदी उद्यम पहचान संख्या (आर्इटीडीआरर्इआर्इएन) की उत्पत्ति : प्रतिवेदी वित्तीय संस्थान को प्रतिवेदी वित्तीय संस्थान की आयकर विवरणी को दाखिल करने के लिए प्रयोग की गर्इ यूजर आर्इडी में लॉगिन करके र्इ-दाखिलीकण वेबसाइट (https://incometaxindiaefiling.gov.in) में लॉगिन करके आयकर विभाग के साथ पंजीकरण करने की आवश्यकता है। प्रतिवेदी वित्तीय संस्थान को पहली बार पंजीकरण के लिए 'प्रतिवेदी पोर्टल' का प्रयोग करने के लिए र्इ-दाखिलीकरण 'मेरा खाता' टैब के अंतर्गत 'प्रतिवेदी पोर्टल' लिंक पर क्लिक करने की जरूरत है। प्रतिवेदी वित्तीय संस्थान को प्रधान अधिकारी के विवरण के साथ प्रपत्र के प्रकार, श्रेणी और प्रतिवेदी वित्तीय संस्थान के पते के विवरण को डालना आवश्यक होगा। सफलापूर्वक जमा करने पर आर्इटीडीआरर्इआर्इएन उत्पन्न होता है और प्रधान अधिकारी अपने पंजीकृत र्इ-मेल पते पर पुष्टि र्इ-मेल और अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस प्राप्त करेगा। आर्इटीडीआरर्इआर्इएन को निष्क्रिय करने का कोर्इ विकल्प नहीं है यदि एक बार उत्पन्न हो जाए।

 ग) नामित निदेशक की समाविष्टि : प्रतिवेदी वित्तीय संस्थान को या तो नए पंजीकरण के समय या बाद में, लेकिन किसी विवरण के प्रतिवेदी पोर्टल पर जमा करने से पहले नामित निदेशक के विवरण को जमा करना आवश्यक है। नामित निदेशक अपने पंजीकृत र्इ-मेल पते पर प्रतिवेदी पोर्टल (https://report.insight.gov.in) में लॉगिन करने के लिए लॉगिन क्रेडेंशियल के साथ पुष्टि र्इ-मेल को प्राप्त करेगा। केवल प्रतिवेदी वित्तीय संस्थान का नामित निदेशक ही सामान्य जमा करने की यूटिलिटी के माध्यम से या प्रतिवेदी पोर्टल पर अपने खुद के लॉगिन क्रेडेंशियल के माध्यम से प्रतिवेदी खाते के विवरण और इसी संशोधन विवरण, यदि हो, को डिजिटल रूप से हस्ताक्षर और अपलोड कर सकता है।

 घ) प्रपत्र सं. 61ख को जमा करना : प्रतिवेदी वित्तीय संस्थान को प्रपत्र सं. 61ख में प्रतिवेदी खाते के विवरण को जमा करना आवश्यक है। निर्धारित योजना, रिपोर्ट उत्पत्ति और प्रपत्र सं. 61ख के लिए मान्यकरण यूटिलिटी और सामान्य प्रस्तुतीकरण यूटिलिटी "संसाधन" टैब के अंतर्गत प्रतिवेदी पोर्टल से डाउनलोड किया जा सकता है। दाखिल किए जाने के लिए तैयार किए गए विवरण को डिजिटल रूप से हस्ताक्षर करने और नामित निदेशक के लॉगिन क्रेडेंशियल (पैन और पासवर्ड) के माध्यम से सामान्य जमा यूटिलिटी के माध्यम से प्रतिवेदी पोर्टल पर अपलोड करने की जरूरत है ।

  ड़) संशोधन विवरण को जमा करना : यदि प्रतिवेदी वित्तीय संस्थान को विवरण में मुहैया करार्इ गर्इ सूचना में किसी गलती का पता चलता है या गलती मिलती है या विवरण को जमा करने के बाद आंकड़ा गुणवत्ता रिपोर्ट (डीक्यूआर) के माध्यम से प्रतिवेदी वित्तीय संस्थान को गलती बतार्इ गर्इ हो तो (आरआरसी) को संशोधन विवरण को जमा करके गलती को हटाना आवश्यक है। "संशोधन की जाने वालेी रिपोर्ट" "संशोधन के लिए लंबित विवरण" टैब के अंतर्गत प्रतिवेदी पोर्टल पर मूल विवरण के समक्ष दिखार्इ देगा। प्रयोगकर्ता प्रतिवेदी पोर्टल के 'संशोधन के लिए लंबित विवरण' के अंतर्गत डीक्यूआर कॉलम से डीक्यूआर फाइल को डाउनलोड कर सकता है, जिसे फिर गलतियों को ढूंढ़ने और समाधान के लिए रिपोर्ट उत्पादन यूटिलिटी पर खोला जा सकता है। प्रतिवेदी वित्तीय संस्थान को निर्दिष्ट अवधि के अंदर "संशोधन की जाने वालेी रिपोर्ट" (आरआरसी) के शून्य बनने तक सभी गलतियों को संशोधित करने की जरूरत है।

 च) विवरण में जमा रिपोर्ट को हटाना : यदि, प्रतिवेदी वित्तीय संस्थान एक विवरण के अंदर अंजाने में दाखिल की गर्इ रिपोर्ट को हटाना चाहता है तो यह "विवरण हटाएं" के तौर पर विवरण प्रकार को चुन सकता है और प्रत्येक फील्ड के समक्ष पिछली दाखिल राशि के साथ हटाए जाने वाले एकल विवरण के साथ ऐसी सभी रिपोर्ट को दाखिल कर सकता है। समापन बयान को दाखिल करने की पद्धति संशोधन विवरण को जमा करने के समान ही होगी।

 छ) सुरक्षा, अर्चिवल और पुन: प्राप्ति नीतियां : प्रतिवेदी वित्तीय संस्थान को उपयुक्त सूचना सुरक्षा नीतियों का और जमा की गर्इ सूचना और संबंधित सूचना/दस्तावेजों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट रूप से परिभाषित भूमिका तथा उत्तरदायित्व के साथ प्रक्रिया का आलेख और क्रियान्वयन आपेक्षित है। प्रतिवेदी व्यक्ति/उद्यम को उपयुक्त अर्चीवल और पुन: प्राप्ति नीतियों और यह सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट रूप से परिभाषित भूमिका तथा उत्तरदायित्वों के साथ प्रक्रिया का आलेख तथा कार्यान्वयन आपेक्षित है कि जमा की गर्इ सूचना तथा संबंधित सूचना/दस्तावेज सक्षम प्राधिकारियों को तुरंत उपलब्ध हो।

7. उक्त परिवर्तनों को देखते हुए 2016 की अधिसूचना सं. 4 दिनांक 6 अप्रैल 2016 में निर्धारित प्रक्रिया तद्नुसार संशोधित रहेगी और यह संशोधन 9 अप्रैल 2018 से प्रभावी होगा।

 

(हरीश कुमार)

प्रधान आयकर महानिदेशक (पद्धति), सीबीडीटी

 

संलग्नक :

परिशिष्ट क : प्रपत्र सं. 61ख की योजना/डाटा संरचना में संशोधन/परिवर्तन

 

निम्न को प्रति :

  1. अध्यक्ष तथा सदस्य, सीबीडीटी, नार्थ ब्लॉक, नर्इ दिल्ली के लिए पीपीएस

  2. समस्त प्रधान मुख्य आयुक्त/प्रधान आयकर महानिदेशक और समस्त मुख्य आयुक्त/आयकर महानिदेशक - अपने क्षेत्रों/प्रभारों मे समस्त अधिकारियों के बीच वितरित करने के अनुरोध के साथ

  3. संयुक्त सचिव (टीपीएल)-1 व 2/मीडिया समन्वयक और आधिकारिक प्रवक्ता, सीबीडीटी

  4. आयकर निदेशक (आर्इटी)/आयकर निदेशक (लेखा)/आयकर निदेशक (सर्तकता)/अपर महानिदेशक (पद्धति) 1,2,3,4,5/आयकर आयुक्त (सीपीसी-टीडीएस)/आयकर निदेशक (सीपीसी) बैंगलूरु

  5. अतिरिक्त महानिदेशक (पीआर, पीपीएंडओएल) अधिसूचना के लिए विज्ञापन अभियान के लिए अनुरोध के साथ

  6. सीबीडीटी का टीपीएल और आर्इटीए प्रभाग

  7. भारतीय सनदी लेखागार संस्थान, आर्इपी एस्टेट, नर्इ दिल्ली

  8. वेब मैनेजर, वेबसाइट पर प्रकाशित करने के लिए "incometaxindia.gov.in"

  9. www.irsofficersonline.gov.in और डीजीआर्इटी (एस) कॉर्नर पर अपलोडिंग के लिए डाटाबेस

10. आर्इटीबीए पोर्टल पर अपलोडिंग के लिए आर्इटीबीए प्रकाशक

 

 

(संजीव सिंह)

एडीजी (पद्धति)-2 सीबीडीटी

 

परिशिष्ट क

प्रपत्र सं. 61ख की योजना/डाटा संरचना में संशोधन/परिवर्तन

# क्षेत्र मौजूदा राशियां प्रस्तावित राशियां

1

विवरण प्रकार (ए.2.1)

एनबी - नर्इ सूचना वाले नए विवरण

सीबी - पिछली बार जमा की गर्इ सूचना के लिए संशोधन वाले संशोधन विवरण

एनडी - रिपोर्ट करने के लिए कोर्इ डाटा नहीं है

एनबी - नर्इ सूचना वाले नए विवरण

सीबी - पिछली बार जमा की गर्इ सूचना के लिए संशोधन वाले संशोधन विवरण

डीबी - पहले जमा की गर्इ सूचना को हटाने के लिए समापन बयान

एनडी - रिपोर्ट करने के लिए कोर्इ डाटा नहीं है