आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

मुख्य सामग्री पर जाने के लिए यहां क्लिक करें
सुलभता विकल्प
शब्द आकार
सैचुरेशन
मदद

अधिसूचना सं.

अधिसूचना सं. 4/2017

अधिसूचना तिथि

03/04/2017

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

03/04/2017

 अधिसूचना सं. 4/2017

डीजीआईटी(एस)/डीआईटी(एस)-3/एएसटी/कागजरहित निर्धारण प्रक्रिया/96/2015-16

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

 

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

आयकर निदेशालय (पद्धति)

अधिसूचना सं. 4/2017

नई दिल्ली, 3 अप्रैल, 2017

विषय : इलैक्ट्रानिक संप्रेषण के सुरक्षित हस्तांतरण को सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रिया, प्रारूप और मानक - आयकर विभाग और निर्धारिती के बीच संप्रेषण के लिए ई-कार्यवाही का प्रारंभ

सम संख्या दिनांक 3 फरवरी, 2016 में अधिसूचना सं. 2/2016 के लिए संदर्भ लिया जा सकता है।

2. आयकर अधिनियम 1961 की धारा 282 की उप-धारा (1) बताती है कि इस अधिनियम के अंतर्गत एक नोटिस या सम्मन या मांग या आदेश या अन्य कोई संप्रेषण उस व्यक्ति को तामील करना उसकी प्रति को सुपुर्द करने या हस्तांतरित किया जा सकता है अर्थात् -

(क) डाक द्वारा या ऐसी कुरियर सेवा द्वारा जिसे बोर्ड द्वारा मंजूरी दी जा सकती है; या

(ख) ऐसे तरीके में जिसे सम्मन तामील करने के लिए सिविल प्रक्रिया कोड, 1908 (1908 की 5) के अंतर्गत दिया गया है; या

(ग) किसी इलैक्ट्रानिक रिकॉर्ड के रूप में जैसा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 की 21) के अध्याय IV में बताया गया है; या

(घ) किसी अन्य तरीके से दस्तावेज को हस्तांतरित करते हुए जैसा इस संबंध मं बोर्ड द्वारा बनाए गए नियमों में बताया गया है।

3. आगे, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 282 की उप-धारा (2) बताती है कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ('बोर्ड') निर्धारिती (इलैक्ट्रानिक मेल या इलैक्ट्रानिक मेल संदेश के लिए पते सहित) को देने के लिए नियम बना सकता है जिसके लिए धारा 282 की उप-धारा (1) में संदर्भित संप्रेषण को उसमें नामित व्यक्ति को सुपुर्द या हस्तांतरित किया जा सकता है।

4. तद्नुसार, आयकर (18वां संशोधन) नियम, 2015 के द्वारा बोर्ड ने 2 दिसंबर, 2015 को नोटिस, समन, मांग, आदेश या अन्य संप्रेषण को तामील करने के लिए नियम 127 को अधिसूचित किया है।

5. आयकर नियम, 1962 का नियम 127 का उप-नियम (3) निर्दिष्ट करता है कि प्रधान आयकर महानिदेशक (पद्धति) या आयकर महानिदेशक (पद्धति) इलैक्ट्रानिक संप्रेषण के सुरक्षित हस्तांतरण को सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रिया, प्रारूप और मानकों को उल्लिखित करेंगे और ऐसे संप्रेषण के संबंध में उपयुक्त सुरक्षा, अभिलेखीय और पुर्नप्राप्ति नीतियों के सूत्रीकरण और कार्यान्वयन के लिए भी जिम्मेदार होंगे।

6. तद्नुसार, प्रधान आयकर महानिदेशक (एस) ने विभाग और निर्धारिती के बीच संप्रेषण आधारित ईमेल को सक्रिय करने के लिए उसी क्रमांक दिनांक 3 फरवरी 2016 में अधिसूचना 2/2016 को जारी किया है। अब विभाग और निर्धारिती के बीच इलैक्ट्रानिक संवाद की सुविधा विभागीय वेबसाइट https://incometaxindiaefiling.gov.in पर निर्धारिती के ई-दाखिलीकरण खाते की ई-कार्यवाही सुविधा के माध्यम से दी जा रही है।

7. आगे, धारा 282क को नोटिस या अन्य दस्तावेज के इलैक्ट्रानिक संप्रेषण के प्रमाणीकरण के लिए मुहैया कराया गया है और नियम 127क ऐसे मामलों में प्रक्रिया को निर्धारित करता है :

नोटिस और अन्य दस्तावेजों का प्रमाणीकरण

282क. (1) जहाँ इस अधिनियम के माध्यम से किसी आयकर प्राधिकरण द्वारा एक नोटिस या अन्य दस्तावेज जारी किए जाने की आवश्यकता है तो 8[ऐसे नोटिस या अन्य दस्तावेज ऐसेी प्रक्रिया के अनुसार उस प्राधिकरण द्वारा इलैक्ट्रानिक प्रारूप में संप्रेषित या कागजी तौर पर हस्ताक्षरित और जारी किया जाएगा जिसे निर्धारित किया जा सकता है]।

(2) प्रत्येक नोटिस या अन्य दस्तावेज जो किसी आयकर प्राधिकरण द्वारा इस अधिनियम के लिए जारी, तामील या दिया गया हो उसे प्रमाणीकृत समझा जाएगा यदि एक नामित आयकर प्राधिकरण का नाम और कार्यालय मुद्रित, स्टांप या उसपर अन्यथा लिखित हो।

(3) इस धारा के लिए, एक नामित आयकर प्राधिकरण का अर्थ उस तरीके में प्रामाणीकरण के बाद ऐसे नोटिस या अन्य दस्तावेज को जारी, तामील करने या देने के लिए बोर्ड द्वारा प्राधिकृत किए गए किसी आयकर प्राधिकरण से है जैसा उप-धारा (2) में दिया गया है।

8. नियम 127क का उप-नियम (1) बताता है कि :

(1)  प्रत्येक नोटिस या अन्य दस्तावेज जिसे अधिनियम के अंतर्गत एक आयकर प्राधिकरण द्वारा इलैक्ट्रानिक रूप में संप्रेषित किया गया है, प्रमाणीकृत समझा जाएगा -

क. यदि एक इलैक्ट्रानिक मेल या जारी इलैक्ट्रानिक मेल संदेश किया गया है (इसके बाद ई-मेल के तौर पर संदर्भित), यदि नाम और ऐसे आयकर प्राधिकरण का कार्यालय

 i.   ईमेल बॉडी पर मुद्रित हो, यदि नोटिस या अन्य दस्तावेज अटैचमेंट के साथ हो; या

 ii.   ईमेल की अटैचमेंट पर मुद्रित हो यदि नोटिस या अन्य दस्तावेज,

और ई-मेल ऐसे आयकर प्राधिकरण के नामित ई-मेल पते से जारी किया गया है।

ख. एक इलैक्ट्रानिक रिकॉर्ड के मामले में, यदि एक नामित आयकर प्राधिकारी का नाम और कार्यालय

 i.   इलैक्ट्रानिक रिकॉर्ड के हिस्से के तौर पर नामित है यदि नोटिस या अन्य दस्तावेज खुद इलैक्ट्रानिक रिकॉर्ड में विषय या टिप्पणी के तौर पर शामिल है; या

 ii.   इलैक्ट्रानिक रिकॉर्ड में अटैचमेंट पर मुद्रित है यदि नोटिस या अन्य दस्तावेज अटैचमेंट में है

और ऐसा इलैक्ट्रानिक रिकॉर्ड नामित वेबसाइट पर प्रदर्शित है।

 9. ई-कार्यवाही आयकर करदाता की कार्यालय जाने की आवश्यकता के बिना इलैक्ट्रानिक तरीके से विभाग और करदाता के बीच संप्रेषण का एक साधारण तरीके की सुविधा देने के लिए ई-गर्वेनेंस पहल का हिस्सा है।

10. ई-कार्यवाही ई-दाखिलीकरण वेबसाइट https://incometaxindiaefiling.gov.in पर करदाता खाते में विभाग के आयकर व्यापारिक एप्लीकेशन (आईटीबीए) से जारी किए गए नोटिस/पत्र/प्रश्न के रूप में संप्रेषण के ऑनलाइन आदान-प्रदान के माध्यम और ई-दाखिलीकरण वेबसाइट https://incometaxindiaefiling.gov.in में ई-कार्यवाही के माध्यम से ऐसे नोटिस/पत्र/प्रश्न के अनुपालन में निर्धारिती की ओर से ऑनलाइन प्रतिउत्तर/प्रस्तुति से विभिन्न कार्यवाहियाँ करने के लिए किसी आयकर प्राधिकारी को कार्यक्षमता प्रदान करती है।

11. तद्नुसार, आयकर नियम, 1962 के नियम 127 के उप-नियम (3) और नियम 127क के उप नियम (2) के अनुसार बोर्ड द्वारा नामित अधिकारों का प्रयोग करते हुए प्रधान आयकर महानिदेशक (पद्धति) यहां इलैक्ट्रानिक संप्रेषण के सुरक्षित हस्तांतरण या नामित वेबसाइट https://incometaxindiaefiling.gov.in पर करदाता के ई-दाखिलीकरण खाते के माध्यम से नोटिस या अन्य दस्तावेज के इलैक्ट्रानिक संप्रेषण के इलैक्ट्रानिक हस्तांतरण को सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त प्रक्रिया, प्रारूप और मानक को निर्दिष्ट करता है।

12. इस अधिसूचना के लिए, शब्द

 i.   "इलैक्ट्रानिक संप्रेषण" का अर्थ इलैक्ट्रानिक मेल या इलैक्ट्रानिक मेल संदेश या आयकर विभाग की वेबसाइट पर इलैक्ट्रानिक रिकॉर्ड को प्रदर्शित करना जैसा निर्दिष्ट किया जा सके।

 ii.   "इलैक्ट्रानिक मेल" और "इलैक्ट्रानिक मेल संदेश" (तत्पश्चात् ईमेल के तौर पर संदर्भित) का अर्थ टैक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो और अन्य किसी इलैक्ट्रानिक रिकॉर्ड, जिसे संदेश के साथ हस्तांतरित किया जा सके, में अटैचमेंट सहित कम्प्यूटर, कम्प्यूटर सिस्टम, कम्प्यूटर संसाधन या कम्यूनीकेशन डिवाइस पर बनाई या हस्तांतरित या प्राप्त संदेश या सूचना।

 iii.   "इलैक्ट्रानिक रिकॉर्ड" का अर्थ इलैक्ट्रानिक तरीके या माईक्रो फिल्म या कम्प्यूटर जनरेटिड माईक्रो फिच में सुरक्षित, प्राप्त या भेजे गए डेटा, रिकॉर्ड या जनरेटिड डेटा, इमेज या साउंड जैसा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 की 21) की धारा 2 की उप-धारा (1) के वाक्यांश (ट) में परिभाषित है।

अन्य सभी शब्द का वही अर्थ होगा जैसा आयकर अधिनियम, 1961 में परिभाषित है

13. ई-कार्यवाही का प्रयोग करते हुए इलैक्ट्रानिक संप्रेषण के सुरक्षित हस्तांतरण को सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रिया, प्रारूप और मानक निम्नानुसार है :

 क) किसी आयकर प्राधिकारी द्वारा आईटीबीए मॉड्यूल द्वारा जारी सभी नोटिस/प्रश्न/पत्र/आदेश विभाग की ई-दाखिलीकरण वेबसाइट https://incometaxindiaefiling.gov.in इसके बाद 'ई-दाखिलीकरण वेबसाइट' के तौर पर ज्ञात में "ई-कार्यवाही" टैब के अंतर्गत लॉगिन के बाद निर्धारिती के लिए उपलब्ध होगा और नामित ई-मेल पते (डोमेन @incometax.gov.in के अंतर्गत आयकर प्राधिकारी के पद पर आधारित ईमेल) द्वारा निर्धारिती के पंजीकृत ई-मेल पते पर भेजा जा सकता है।

ख)  निर्धारित को सावधान करते हुए एक टैक्स्ट संदेश भी ई-दाखिलीकरण वेबसाइट पर पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजा जा सकता है।

ग)  निर्धारिती को ई-मेल द्वारा भेजे या निर्धारिती की ई-दाखिलीकरण वेबसाइट पर उपलब्ध नोटिस/प्रश्न/पत्र आयकर नियम, 1962 के नियम 127क में निर्धारित तरीके में प्रमाणीकृत होगा

घ)  ई-कार्यवाही की कार्यक्षमता आईटी अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत जारी सभी प्रकार के नोटिस/प्रश्न/पत्र के लिए उलब्ध होगी। उदाहरण के लिए, धारा 143(3), 147, 263 या 264 आदि के अंतर्गत निर्धारण कार्यवाहियों के लिए सुनवाई संबंधी नोटिस, धारा 154 के अंतर्गत कार्यवाही, सुनवाई नोटिस के लिए पहली अपील में जुर्माना, कार्यवाही के लिए विभिन्न धाराओं के अंतर्गत सुनवाई, छूट के अंतर्गत धारा 12कक, 80छ के अंतर्गत पंजीकरण आवेदन को स्वीकृत/निरस्त करने के लिए कार्यवाही, ई-निवारण शिकायतों आदि का समाधान करने के लिए स्पष्टीकरण की मांग को किसी आयकर प्राधिकारी द्वारा नोटिस या किसी दस्तावेज के इलैक्ट्रानिक संप्रेषण का प्रयोग करते हुए ई-कार्यवाही कार्यक्षमता का प्रयोग करते हुए और निर्धारिती द्वारा प्रतिउत्तर को इलैक्ट्रानिक तौर पर प्रस्तुत करते हुए संचालित किया जा सकता है।

ड़)  निर्धारिती के पास ई-कार्यवाही को चुनने की सुविधा होगी और ऐसा विकल्प ई-दाखिलीकरण वेबसाइट के माध्यम से विभाग को संप्रेषित किया जाना चाहिए।

च)  विभाग https://incometaxindiaefiling.gov.in की ई-दाखिलीकरण वेबसाइट में "ई-कार्यवाही" टैब के अंतर्गत निर्धारिती को नोटिस/प्रश्न/पत्र की डिलीवरी पर निर्धारिती ई-दाखिलीकरण वेबसाइट पर अटैचमेंट के साथ अपने प्रतिउत्तर को जमा करने में सक्षम होंगे।

छ) निर्धारिती को जारी किए गए नोटिस/प्रश्न/पत्र और अटैचमेंट, यदि हो, के साथ निर्धारिती को किसी प्रकार की प्रस्तुति आयकर व्यापारिक एप्लीकेशन (आईटीबीए) पद्धति या विभाग के ऐसे किसी सॉफ्टवेयर के माध्यम से संबंधित आयकर प्राधिकारी के लिए उपलब्ध होगी।

ज)  ई-प्रस्तुति के लिए अंतिम तिथि और समय की सुविधा के लिए प्रतिउत्तर को प्रस्तुत करने की सुविधा अंतिम तिथि, यदि हो, से 7 दिन पहले अपने आप समाप्त हो जाएगी। यदि कोई कानूनी समयसीमा न हो तो आयकर प्राधिकरण उल्लंघन पर अंतिम समय पर प्रस्तुति करने को रोकने के लिए जब कभी भी अनुपालन समय समाप्त हो चुका हो या अंतिम आदेश या निर्णय अंतिम निर्णय लिया जा रहा हो तो ई-प्रस्तुति को बंद कर सकते हैं। हालांकि, आयकर प्राधिकरण दोनों टीबी या गैर टीबी स्थितियों में निर्धारिती द्वारा ई-प्रस्तुति को री-इनेबल कर सकता है।

झ)  एक बार कार्यवाही बंद होने पर या आयकर प्राधिकारी द्वारा आईटीबीए में पूरी होने पर, निर्धारिती के लिए ई-प्रस्तुति की अनुमति नहीं होगी।

ञ) इस प्रक्रिया के अंतर्गत किसी कार्यवाही के पूरा होने पर अंतिम आदेश, पत्र या दस्तावेज विभाग की ई-दाखिलीकरण वेबसाइट https://incometaxindiaefiling.gov.in में "ई-कार्यवाही" टैब के अंतर्गत निर्धारिती को दिया जाएगा, यदि आवश्यक हो तो इसे डाक द्वारा भी भेजा जाएगा।

ट) प्रासंगिक ई-कार्यवाही मैनुयली भी की जा सकती है यदि निर्धारिती ने ई-कार्यवाही को न चुना हो। वह निर्धारिती भी मैनुयल विधि को चुन सकते हैं जो आयकर विभाग की ई-दाखिलीकरण वेबसाइट पर पंजीकृत नहीं है या यदि आयकर प्राधिकारी ने नजदीकी पर्यवेक्षण द्वारा लिखित में विशेष कारणों को रिकॉर्ड करते हुए या अनुमोदित करते हुए निर्णय लिया हो।

 ठ)  यदि निर्धारिती ई-दाखिलीकरण वेबसाइट पर ई-कार्यवाही के बीच में मैनुयल विधि को चुनता है तो आगे की कार्यवाही मैनुयल विधि में की जाएगी।

 ड)  निर्धारिती विभाग की ई-दाखिलीकरण वेबसाइट पर नोटिस/प्रशन/पत्र/आदेश और अपने प्रतिउत्तरों का पूरा ब्यौरा देख सकेंगे यदि इसे इस प्रक्रिया के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया हो।

 ढ) इस अधिसूचना के लिए, इलैक्ट्रानिक रिकॉर्ड या इलैक्ट्रानिक संप्रेषण के प्रेषण और प्राप्ति की समयसीमा और स्थान का वही अर्थ होगा जैसा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 की सं. 21) की धारा 13 में दिया गया है। आगे, ई-दाखिलीकरण वेबसाइट पर निर्धारिती के पंजीकृत खाते को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 की सं. 21) की धारा 13 के अनुसार निर्धारिती द्वारा नामित कम्पयूटर संसाधन होना समझा जाएगा।

 ण) इस अधिसूचना के लिए, विभाग की ई-दाखिलीकरण बेसाइट https://incometaxindiaefiling.gov.in में निर्धारिती के खाते के "ई-कार्यवाही" टैब में रिकॉर्ड के तौर पर दिए गए अटैचमेंट, यदि हो, इलैक्ट्रानिक रिकॉर्ड का हिस्सा होगी जैसा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 की 21) की धारा 2 की उप-धारा (1) के वाक्यांश (न) में परिभाषित है।

त)  इस अधिसूचना के लिए, निर्धारिती "निर्धारिती" है जैसा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 की 21) की धारा 2 की उप-धारा (1) के वाक्यांश (ख) में परिभाषित हैं।

14. उक्तनिर्दिष्ट कार्यवाही समय-समय पर लागू होने वाले इस अधिसूचना के अंतर्गत आयकर अधिनियम के अंतर्गत सभी कार्यवाहियों के लिए लागू है।

(एस. एस. राठौऱ)

प्रधान आयकर महानिदेशक (पद्धति), सीबीडीटी

 1. अध्यक्ष के पीपीएस और सदस्य, सीबीडीटी, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

 2. समस्त प्रधान मुख्य आयुक्त/आयकर महानिदेशक - अपने क्षेत्रों/प्रभारों में सभी अधिकारियों के बीच वितरित करने के अनुरोध के साथ

 3. जेएस (टीपीएल)-I व II/मीडिया समन्वयक और सीबीडीटी के आधिकारिक प्रवक्ता

 4. डीआईटी (आईटी)/डीआईटी (अंकेक्षण)/डीआईटी(सतर्कता)/एडीजी(पद्धति)-1,2,3,4,5/सीआईटी(सीपीसी-टीडीएस) गाजियाबाद

 5. एडीजी(पीआर,पीपीएंडओएल) अधिसूचना के लिए विज्ञापन अभियान के लिए अनुरोध के साथ

 6.  सीबीडीटी का टीपीएल और आईटीए प्रभाग

 7.  भारतीयचार्टेड अकाउंटेट संस्थान, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली

 8.  वेबसाइट पर चस्पा करने के लिए वेब मैनेजर www.incometaxindia.gov.in

 9.  www.irsofficersonline.gov.in पर अपलोडिंग के लिए डाटाबेस प्रकोष्ठ और डीजी पद्धति कॉर्नर

10.  आईटीबीए वेबसाइट पर अपलोडिंग के लिए आईटीबीए प्रकाशक

(रमेश कृष्णामूर्ति)

अपर डीजी (पद्धति)-3, सीबीडीटी