आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

अधिसूचना संख्या 38/2014 [फा. सं. वी-27015/1/2014 एस ओ (एन. सी.)] /का.आ. 1961(अ)

अधिसूचना तिथि

31/07/2014

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

31/07/2014

 अधिसूचना संख्या 38/2014 [फा. सं. वी-27015/1/2014 एस ओ (एन. सी.)] /का.आ. 1961(अ)

अधिसूचना

नर्इ दिल्ली, 31 जुलार्इ, 2014

का. आ. 1961 (अ).-जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) के अंतर्गत जारी की गर्इ भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 25.05.2005 की अधिसूचना सं. का. आ. 708 (अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने ''सोस्वा ट्रेनिंग एंड प्रमोशन इंस्टीट्यूट, म्हाडा कमर्शिशल कॉम्पलेक्स, प्रथम तल, एमएचबी कॉलोनी, यरवदा, पुणे-411006'' द्वारा ''स्वैच्छिक क्षेत्र की क्षमता निर्माण'' की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2007-08 को समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए 70 लाख रुपये की अनुमानित लागत से एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 15 पर अधिसूचित किया था; और जिसे बाद में दिनांक 20.06.2008 की अधिसूचना सं. का. आ. 1465 (अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2010-11 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था; और जिसे बाद में दिनांक 14.06.2011 की अधिसूचना सं. का. आ. 1371 (अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14 को समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के नौ वर्षों से अधिक चलने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए बढ़ाने  की सिफारिश की है;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतदद्वारा, ''सोस्वा ट्रेनिंग एंड प्रमोशन इंस्टीट्यूट, म्हाडा कमर्शिशल कॉम्पलेक्स, प्रथम तल, एमएचबी कॉलोनी, यरवदा, पुणे-411006'' द्वारा चलाई जा रही ''स्वैच्छिक क्षेत्र की क्षमता निर्माण'' की परियोजना अथवा स्कीम को 70 लाख रुपये की अनुमोदित लागत में कोर्इ परिवर्तन किये बिना वित्तीय वर्ष 2014-15 से प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि अर्थात् 2014-15, 2015-16 और 2016-17 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है।

[सं. 38/2014/फा. सं. वी-27015/1/2014 एस ओ (एन. सी.)]

मक्खन लाल मीना, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)