अधिसूचना संख्या 36/2014 [फा. सं. वी-27015/1/2014 एस ओ (एन. सी.)] /का.आ. 1959(अ)
अधिसूचना सं.
अधिसूचना संख्या 36/2014 [फा. सं. वी-27015/1/2014 एस ओ (एन. सी.)] /का.आ. 1959(अ)
अधिसूचना तिथि
31/07/2014
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
31/07/2014
अधिसूचना
नर्इ दिल्ली, 31 जुलार्इ, 2014
का. आ. 1959 (अ).-जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गर्इ भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 12 जुलार्इ, 2010 की अधिसूचना सं. का. आ. 1649 (अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने ''शिरडी सार्इंबाबा मंदिर सोसायटी, सार्इं धाम, तिगांव रोड, सेक्टर 86, फरीदाबाद 121002'' द्वारा ''प्राथमिक रूप से आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए निशुल्क शिक्षा प्रदान करने हेतु स्कूल बिल्डिंग के निर्माण की लागत और गरीब बच्चों के लिए भी भोजन, कपड़ा पाठ्य सामग्री और स्वास्थ्य देखभाल के साथ निशुल्क शिक्षा के लिए लागत'' की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2011-12 को समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए 6.50 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 2 पर अधिसूचित किया था; और जिसे बाद में दिनांक 14 मर्इ, 2012 की अधिसूचना सं. का. आ. 1083 (अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 को समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था;
और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के छह वर्षों से अधिक चलने की संभावना है;
और जबकि परियोजना लागत के 6.50 करोड़ रुपए से बढ़कर 14.5 करोड़ रुपए होने की संभावना है;
और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले दो वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने और परियोजना लागत को 6.50 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 14.50 करोड़ रुपये करने की सिफारिश की है;
इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतदद्वारा ''शिरडी सार्इंबाबा मंदिर सोसायटी, सार्इं धाम, तिगांव रोड, सेक्टर 86, फरीदाबाद-121002'' द्वारा चलार्इ जा रही ''प्राथमिक रूप से आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए निशुल्क शिक्षा प्रदान करने हेतु स्कूल बिल्डिंग के निर्माण की लागत और गरीब बच्चों के लिए भी भोजन, कपड़ा, पाठ्य सामग्री और स्वास्थ्य देखभाल के साथ निशुल्क शिक्षा के लिए लागत'' की परियोजना अथवा स्कीम को वित्तीय वर्ष 2015-16 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से दो वर्षों की अवधि अर्थात 2015-16 और 2016-17 के लिए पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है और (ii) दिनांक 12 जुलार्इ, 2010 की उक्त अधिसूचना का. आ. 1649 (अ) को निम्नलिखित आशय से आगे संशोधित करती है, नामत:-
'उक्त अधिसूचना में सारणी में क्रम सं. 3 के सामने दिए कॉलम (4) जो धारा क ग के अंतर्गत कटौती के रूप में अनुमत्य की जाने वाली अधिकतम लागत राशि से संबंधित है, ''6.50 करोड़ रुपये'' से संबंधित अक्षर, आंकडे और शब्दों के स्थान पर ''14.50 करोड़ रुपये'' से संबंधित अक्षर, आंकड़े और शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे'।
[सं. 36/2014/फा. सं. वी-27015/1/2014 एस ओ (एन. सी.)]
मक्खन लाल मीना, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)

