अधिसूचना सं. 31/2015
अधिसूचना सं.
अधिसूचना सं. 31/2015
अधिसूचना तिथि
24/03/2015
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
24/03/2015
अधिसूचना
नर्इ दिल्ली, 24 मार्च, 2015
का.आ. 822(अ).-आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खण्ड (46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा "पश्चिम बंगाल परिवहन वर्कर सामाजिक सुरक्षा योजना" पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा स्थापित पश्चिम बंगाल राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड को उक्त बोर्ड की उद्भूत होने वाली निम्नलिखित विनिर्दिष्ट आय के संबंध में उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित करती है, अर्थात्:-
(क) सरकारी अनुदानों के रूप में प्राप्त राशि;
(ख) पश्चिम बंगाल मोटर परिवहन वर्कर कल्याण उपकर अधिनियम, 2010 (पश्चिम बंगाल अधिनियम 2010 का V) और इसके तहत बनाए नियमों के अंतर्गत उपकर के रूप में प्राप्त राशि;
(ग) पंजीकृत लाभार्थियों द्वारा पंजीकरण फीस और नवीकरण फीस के रूप में प्राप्त राशि; और
(घ) मियादी जमा पर अर्जित ब्याज।
2. यह अधिसूचना वित्त वर्ष 2014-15 से 2018-19 के लिए लागू होगी।
3. यह अधिसूचना निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन प्रभावी होगी, कि पश्चिम बंगाल राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड की "पश्चिम बंगाल परिवहन वर्कर, सामाजिक सुरक्षा योजना":-
(क) कोर्इ भी वाणिज्यिक कार्यकलाप नहीं करेगा।
(ख) इसके कार्यकलाप और विनिर्दिष्ट आय का स्वरूप संपूर्ण वित्तीय वर्ष में अपरिवर्तनीय रहते हैं;
(ग) अपनी आय की विवरणी उक्त अधिनियम, धारा 139 की उपधारा (4ग) के खंड (छ) के उपबंध के अनुसार दायर करता है।
[अधिसूचना संख्या 31/2015/फा.सं. 196/21/2014-आर्इटीए-I]
दीपशिखा शर्मा, निदेशक

