अधिसूचना सं. 30/2015 [फा.सं. 196/06/2014 आर्इ टी.ए.- I] /का.आ. 825 (अ)
अधिसूचना सं.
अधिसूचना सं. 30/2015 [फा.सं. 196/06/2014 आर्इ टी.ए.- I] /का.आ. 825 (अ)
अधिसूचना तिथि
24/03/2015
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
24/03/2015
अधिसूचना
नर्इ दिल्ली, 24 मार्च, 2015
का.आ. 825 (अ).-आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खण्ड (46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा ''छत्तीसगढ़ बिल्डिंग और अन्य निर्माण वर्कर कल्याण बोर्ड'', छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा गठित बोर्ड को उक्त बोर्ड को उद्भूत होने वाली निम्नलिखित विनिर्दिष्ट आय के संबंध में उक्त खण्ड के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित करती है; अर्थात्:-
(क) वर्कर कल्याण उपकर;
(ख) ब्याज आय; और
(ग) पंजीकरण फीस
2. यह अधिसूचना वित्त वर्ष 2013-14 से 2017-18 के लिए लागू होगी।
3. यह अधिसूचना निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन प्रभावी होंगी, कि छत्तीसगढ़ बिल्डिंग और अन्य निर्माण वर्कर कल्याण बोर्ड:-
(क) कोर्इ भी वाणिज्यिक कार्यकलाप नहीं करेगा;
(ख) इसके कार्यकलाप और विनिर्दिष्ट आय का स्वरूप संपूर्ण वित्तीय वर्ष में अपरिवर्तनीय रहते हैं; और
(ग) अपनी आय की विवरणी उक्त अधिनियम, की धारा 139 की उपधारा (4ग) के खंड (छ) के उपबंध के अनुसार दायर करता है।
(अधिसूचना संख्या 30/2015/फा.सं. 196/06/2014 आर्इ टी.ए.- I)
दीपाशिखा शर्मा, निदेशक

