अधिसूचना संख्या 3/2014 [फा. सं. वी-27015/1/2014 एस ओ (एन. सी.)] /का.आ. 1926(अ)
अधिसूचना सं.
अधिसूचना संख्या 3/2014 [फा. सं. वी-27015/1/2014 एस ओ (एन. सी.)] /का.आ. 1926(अ)
अधिसूचना तिथि
31/07/2014
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
31/07/2014
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
अधिसूचना
नर्इ दिल्ली, 31 जुलार्इ, 2014
का. आ. 1926 (अ).-जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गर्इ भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 19.12.2011 की अधिसूचना सं. का. आ. 2835 (अ.) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने ''भारत लोक शिक्षा परिषद, ए-131/3, ग्रुप इन्डस्ट्रियल क्षेत्र, वजीरपुर, दिल्ली-110052'' द्वारा ''3150 एक अध्यापक वाले स्कूलों को चलाने'' की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2013-14 से समाप्त होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए 1554.88 लाख रुपए की अनुमानित लागत पर एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 19 पर अधिसूचित किया था;
और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के तीन वर्षों से अधिक चलने की संभावना है;
और जबकि परियोजना लागत के 1554.48 लाख रुपये से बढ़कर 3024 लाख रुपये तक बढ़ने की संभावना है;
और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को आगे तीन वर्षों की अवधि के लिए बढ़ाने और परियोजना लागत को 1554.48 लाख रुपये से बढ़ाकर 3024.00 लाख रुपये तक बढ़ाने की सिफारिश की है;
इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतदद्वारा, (i) ''भारत लोक शिक्षा परिषद, ए-131/3, ग्रुप इन्डस्ट्रियल क्षेत्र, वजीरपुर, दिल्ली-110052'' द्वारा चलार्इ जा रही ''3150 एक अध्यापक वाले स्कूलों को चलाने'' की परियोजना अथवा स्कीम को वित्तीय वर्ष 2014-15 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात 2014-15, 2015-16 और 2016-17 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है और (ii) उक्त अधिसूचना सं. का. आ. 2835 (अ.), दिनांक 19.12.2011 को निम्नलिखित प्रभाव तक संशोधित करती है, नामत:-
उक्त अधिसूचना में धारा 35 क ग के तहत कटौती के रूप में अनुमति की जाने वाली अधिकतम राशि से संबंधित क्रम. सं. (3), कालम (4) में, ''1554.48 लाख रुपए'' अक्षरों, आंकड़ों और शब्दों के लिए ''3024.00 लाख रुपए अक्षर, अंक और शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
[सं. 3/2014/फा. सं. वी-27015/1/2014 एस ओ (एन. सी.)]
मक्खन लाल मीना, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)

