अधिसूचना सं. 29/2015 [फा.सं. 196/74/2012 - आयकर निर्धारण-I] /का.आ. 826 (अ)
अधिसूचना सं.
अधिसूचना सं. 29/2015 [फा.सं. 196/74/2012 - आयकर निर्धारण-I] /का.आ. 826 (अ)
अधिसूचना तिथि
24/03/2015
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
24/03/2015
अधिसूचना
नर्इ दिल्ली, 24 मार्च, 2015
का.आ. 826 (अ). - आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खण्ड (46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा महाराष्ट्र स्टेट एड्स कंट्रोल सोसायटी, महाराष्ट्र सरकार द्वारा सृजित निकाय, को सोसायटी को उद्भूत होने वाली निम्नलिखित विनिर्दिष्ट आय के संबंध में उक्त खण्ड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है; अर्थात्:-
''केन्द्र सरकार से सहायता अनुदान के रूप में प्राप्त राशि''।
2. इस अधिसूचना को वित्त वर्ष 2011-12, 2012-13 और 2013-14 के लिए लागू माना जाएगा और वित्त वर्ष 2014-15 और 2015-16 के संबंध में लागू होगी।
3. यह अधिसूचना निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रभावी होगी, अर्थात्:-
(क) महाराष्ट्र स्टेट एड्स कंट्रोल सोसायटी किसी वाणिज्यिक गतिविधियों में शामिल नहीं होती है;
(ख) महाराष्ट्र स्टेट एड्स कंट्रोल सोसायटी की विनिर्दिष्ट आय की गतिविधियां और प्रकृति पूरे वित्त वर्ष में अपरिवर्तित रहती है; और
(ग) महाराष्ट्र स्टेट एड्स कंट्रोल सोसायटी आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उप-धारा (4ग) के खंड (छ) के उपबंधों के अनुसार आय की विवरणी दाखिल करती है।
4. उक्त सोसायटी द्वारा प्राप्त अनुदान को प्रचलित नियमों और विनियमों के अनुसार प्राप्त और प्रयोग किया जाएगा।
(अधिसूचना संख्या 29/2015/फा.सं. 196/74/2012 - आयकर निर्धारण-I)
दीपशिखा शर्मा, निदेशक

