अधिसूचना सं. 27/2015 [फा.सं.196/41/2012 आर्इ टी.ए.-I] / का.आ. 824 (अ)
अधिसूचना सं.
अधिसूचना सं. 27/2015 [फा.सं.196/41/2012 आर्इ टी.ए.-I] / का.आ. 824 (अ)
अधिसूचना तिथि
24/03/2015
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
24/03/2015
अधिसूचना
नर्इ दिल्ली, 24 मार्च, 2015
का.आ. 824 (अ).-आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खण्ड (46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा ''गोवा राज्य व संघ राज्य-क्षेत्रों के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग'' भारत सरकार द्वारा गठित आयोग को उक्त आयोग को उद्भूत होने वाली निम्न विनिर्दिष्ट आय के संबंध में उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित करती है अर्थात्:-
(क) याचिका फीस;
(ख) लाइसेंस फीस;
(ग) बैंकों में जमाओं से अर्जित।
2. यह अधिसूचना वित्त वर्ष 2011-12 से 2015-16 के लिए लागू होगी।
3. यह अधिसूचना निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन प्रभावी होगी, कि गोवा राज्य व संघ राज्य-क्षेत्रों के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग:-
(क) कोर्इ भी वाणिज्यिक कार्यकलाप नहीं करेगा;
(ख) इसके कार्यकलाप और विनिर्दिष्ट आय का स्वरूप संपूर्ण वित्तीय वर्ष में अपरिवर्तनीय रहते हैं; और
(ग) अपनी आय की विवरणी उक्त अधिनियम, की धारा 139 की उपधारा (4ग) के खण्ड (छ) के उपबंध के अनुसार दायर करता है।
(अधिसूचना संख्या 27/2015/फा.सं.196/41/2012 आर्इ टी.ए.-I)
दीपशिखा शर्मा, निदेशक

