आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

26/2014

अधिसूचना तिथि

16/05/2014

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

16/05/2014

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नर्इ दिल्ली, 16 मर्इ, 2014

 

का.आ. 2045(र्इ).-केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयकर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आयकर (पांचवां संशोधन) नियम, 2014 है ।

 (2) ये उनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. आयकर नियम, 1962 के परिशिष्ट 2 में, प्ररूप 49क और प्ररूप 49कक के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात् :-

प्ररूप सं. 49क

स्थायी खाता संख्या आबंटन के लिए आवेदन

[भारतीय नागरिक/भारतीय कंपनी/भारत में निगमित अस्तित्व/भारत में स्थापित अनिगमित अस्तित्व के मामले में]

कृपया नियम 114 देखें

 

प्ररूप सं. 49कक

स्थायी खाता संख्या आबंटन के लिए आवेदन

[व्यष्टि जो भारत के नागरिक/भारत के बाहर निगमित उपक्रम/

अनिगमित उपक्रम जो भारत के बाहर स्थापित नहीं है।]

आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 139अ के अधीन

त्रुटि (त्रुटियों) से बचने के लिए प्ररूप भरने से पूर्व संलग्न अनुदेश और उदाहरण देखें