अधिसूचना सं. 25/2015
अधिसूचना सं.
अधिसूचना सं. 25/2015
अधिसूचना तिथि
23/03/2015
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
23/03/2015
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
अधिसूचना
नर्इ दिल्ली, 23 मार्च, 2015
का. आ. 813(अ).-जबकि, आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और वित्तीय अपवंचन को रोकने के लिए भारत गणराज्य की सरकार और चेकोस्लोवॉक समाजवादी गणराज्य की सरकार के बीच एक करार पर 27 जनवरी, 1986 को हस्ताक्षर किए गए थे; और उसे 25 मर्इ, 1987 के संख्या सा.का.नि 526(अ) द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-II, खण्ड-3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था;
और जबकि स्लोवॉक गणराज्य उन स्वतंत्र राज्यों में से एक है जो चेकोस्लोवॉक समाजवादी गणराज्य के बाद अस्तित्व में आया है;
और जबकि राज्यों के उत्तराधिकार में संधियों के प्रयोज्यता के बारे में लागू अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अन्तर्गत यह करार चेकोस्लोवॉक समाजवादी गणराज्य के बाद अस्तित्व में आने वाले स्वतंत्र राज्यों में से एक होने के कारण स्लोवॉक गणराज्य के बारे में लागू होना जारी रहेगा;
इसलिए, अब आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 199 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतदद्वारा स्पष्ट करती है कि भारत गणराज्य की सरकार और चेकोस्लोवॉक समाजवादी गणराज्य की सरकार के बीच आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और वित्तीय अपवंचन को रोकने के 27 जनवरी, 1986 को हस्ताक्षरित करार उक्त अधिनियम की धारा 90 के प्रयाजनार्थ स्लोवॉक गणराज्य के निवासियों पर लागू होना जारी रहेंगे।
[अधिसूचना सं. 25/2015 फा. सं. 501/12/1995-एफटीडी-I]
अखिलेश रंजन, संयुक्त सचिव (एफटी एंड टीआर-I)

