अधिसूचना सं. 2/2018 : आयकर नियम, 1962 के नियम 114घ के अनुसार प्रपत्र सं. 61 के पंजीकरण और जमा करने की प्रक्रिया
अधिसूचना सं.
अधिसूचना सं. 2/2018
अधिसूचना तिथि
05/04/2018
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
05/04/2018
डीजीआर्इटी(एस)/एडीजी(एस)-2/अधिसूचना/196/2018
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड
आयकर निदेशालय (पद्धति)
2018 की अधिसूचना सं. 2
नर्इ दिल्ली, 5 अप्रैल, 2018
आयकर नियम, 1962 के नियम 114घ के अनुसार प्रपत्र सं. 61 के पंजीकरण और जमा करने की प्रक्रिया
आयकर नियम, 1962 (इसके अंतर्गत "नियमों" के तौर पर संदर्भित) का नियम 114घ निर्दिष्ट करता है कि नियम 114ग के उप-नियम (1) के वाक्यांश (क) से (ट) और नियम 114ग के उप-नियम (2) में संदर्भित प्रत्येक व्यक्ति और जिसे आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 44कख (यहां "अधिनियम" के तौर पर संदर्भित) के अंतर्गत अपने खातों को अंकेक्षित करना जरूरी है जिसने नियम 114ख में निर्दिष्ट लेनदेन के संबंध में प्रपत्र सं. 60 में किसी घोषणा को प्राप्त किया है उसे प्रपत्र सं. 61 में विवरण प्रस्तुत करना होगा।
2. नियम 114घ के उप-नियम (1)(i) और उप-नियम (4) के अनुसार प्रपत्र सं. 61 में विवरण प्रधान आयकर महानिदेशक (पद्धति) द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट डाटा संरचना के अनुसार और इस उद्देश्य के लिए नामित एक सर्वर को इलैक्ट्रानिक डाटा के ऑनलाइन हस्तांतरण के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा। विवरण वहां प्रस्तुत किया जाएगा :
(i) जहां घोषणा उस वर्ष के 31 अक्टूबर से 30 सितंबर तक प्राप्त होती है
(ii) जहां घोषणा वित्त वर्ष जिसमें प्रपत्र प्राप्त होता है, के तुरंत बाद के वित्त वर्ष के 30 अप्रैल से 31 मार्च तक प्राप्त होती है
3. योजना/प्रपत्र सं. 61 के डाटा संरचना में संशोधन/परिवर्तन : प्रपत्र सं. 61 के विवरण प्रकार के अंतर्गत राशियां संशोधित/वृद्धि की गर्इ हैं। प्रपत्र सं. 61 की योजना/डाटा संरचना में संशोधन/परिवर्तनों की ब्यौरेवार सूची परिशिष्ट क के तौर पर संलग्न्न है
4. आयकर नियम, 1962 के नियम 114घ के उप-नियम (4) के अंतर्गत केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ('बोर्ड') द्वारा नामित अधिकारों का प्रयोग करते हुए प्रधान आयकर महानिदेशक (पद्धति) निम्नलिखित प्रक्रिया को निर्दिट करते हैं
क) र्इ-दाखिलीकरण पोर्टल पर पहले से पंजीकृत प्रतिवेदी व्यक्ति/उद्यम : पहले से पंजीकृत प्रतिवेदी व्यक्ति/उद्यमों के पंजीकरण विवरण को र्इ-दाखिलीकरण पोर्टल से प्रतिवेदी पोर्टल पर स्थानांतरित कर दिया गया है। ऐसे प्रतिवेदी व्यक्ति/उद्यमों के पंजीकृत प्रयोगकर्ता प्रतिवेदी पोर्टल पर प्रयोग किए जाने के लिए पंजीकृत र्इ-मेल के माध्यम से नए लॉगिन क्रेडेंशियल को संप्रेषित किए जाऐंगे। ऐसे व्यक्तियों/उद्यमों के लिए पुन: पंजीकरण करने की आवश्यकता नहीं है।
ख) नए पंजीकरण, आयकर विभाग प्रतिवेदी उद्यम पहचान संख्या (आर्इटीडीआरर्इआर्इएन) की उत्पत्ति : प्रतिवेदी व्यक्ति/उद्यम को प्रतिवेदी व्यक्ति/उद्यम की आयकर विवरणी को दाखिल करने के लिए प्रयोग की गर्इ यूजर आर्इडी में लॉगिन करके र्इ-दाखिलीकण वेबसाइट (https://incometaxindiaefiling.gov.in) में लॉगिन करके आयकर विभाग के साथ पंजीकरण करने की आवश्यकता है। प्रतिवेदी व्यक्ति/उद्यम को पहली बार पंजीकरण के लिए 'प्रतिवेदी पोर्टल' का प्रयोग करने के लिए र्इ-दाखिलीकरण 'मेरा खाता' टैब के अंतर्गत 'प्रतिवेदी पोर्टल' लिंक पर क्लिक करने की जरूरत है। प्रतिवेदी व्यक्ति/उद्यम को प्रधान अधिकारी के विवरण के साथ प्रपत्र के प्रकार, श्रेणी और प्रतिवेदी व्यक्ति/उद्यम के पते के विवरण को डालना आवश्यक होगा। सफलापूर्वक जमा करने पर आर्इटीडीआरर्इआर्इएन उत्पन्न होता है और प्रधान अधिकारी अपने पंजीकृत र्इ-मेल पते पर पुष्टि र्इ-मेल और अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस प्राप्त करेगा। आर्इटीडीआरर्इआर्इएन को निष्क्रिय करने का कोर्इ विकल्प नहीं है यदि एक बार उत्पन्न हो जाए।
ग) प्रपत्र सं. 61 को जमा करना : प्रत्येक प्रतिवेदी व्यक्ति/उद्यम को प्रपत्र सं. 61 में विवरण को जमा करना आवश्यक है। निर्धारित योजना, रिपोर्ट उत्पत्ति और प्रपत्र सं. 61 के लिए मान्यकरण यूटिलिटी और सामान्य प्रस्तुतीकरण यूटिलिटी "संसाधन" टैब के अंतर्गत प्रतिवेदी पोर्टल से डाउनलोड किया जा सकता है। दाखिल किए जाने के लिए तैयार किए गए विवरण को डिजिटल रूप से हस्ताक्षर करने और प्रधान अधिकारी के लॉगिन क्रेडेंशियल (पैन और पासवर्ड) के माध्यम से सामान्य जमा यूटिलिटी के माध्यम से प्रतिवेदी पोर्टल पर अपलोड करने की जरूरत है ।
घ) संशोधन विवरण को जमा करना : यदि प्रतिवेदी व्यक्ति/उद्यम को विवरण में मुहैया करार्इ गर्इ सूचना में किसी गलती का पता चलता है या गलती मिलती है या विवरण को जमा करने के बाद आंकड़ा गुणवत्ता रिपोर्ट (डीक्यूआर) के माध्यम से प्रतिवेदी व्यक्ति/उद्यम को गलती बतार्इ गर्इ हो तो आर्इटीआर्इएस को संशोधन विवरण को जमा करके गलती को हटाना आवश्यक है। "संशोधन की जाने वालेी रिपोर्ट" "संशोधन के लिए लंबित विवरण" टैब के अंतर्गत प्रतिवेदी पोर्टल पर मूल विवरण के समक्ष दिखार्इ देगा। प्रयोगकर्ता प्रतिवेदी पोर्टल के 'संशोधन के लिए लंबित विवरण' के अंतर्गत डीक्यूआर कॉलम से डीक्यूआर फाइल को डाउनलोड कर सकता है, जिसे फिर गलतियों को ढूंढ़ने और समाधान के लिए रिपोर्ट उत्पादन यूटिलिटी पर खोला जा सकता है। प्रतिवेदी व्यक्ति/उद्यम को निर्दिष्ट अवधि के अंदर "संशोधन की जाने वालेी रिपोर्ट" के शून्य बनने तक सभी गलतियों को संशोधित करने की जरूरत है।
ड़) विवरण में जमा रिपोर्ट को हटाना : यदि, प्रतिवेदी व्यक्ति/उद्यम एक विवरण के अंदर अंजाने में दाखिल की गर्इ रिपोर्ट को हटाना चाहता है तो यह "विवरण हटाएं" के तौर पर विवरण प्रकार को चुन सकता है और प्रत्येक फील्ड के समक्ष पिछली दाखिल राशि के साथ हटाए जाने वाले एकल विवरण के समक्ष पिछली दाखिल की गर्इ राशि के साथ हटाए जाने के लिए एक विवरण के अंदर ऐसी सभी रिपोर्ट को दाखिल कर सकता है।
च) प्रपत्र सं. 61 की योजना/डाटा संरचना में संशोधन/परिवर्तन : प्रपत्र सं. 61 के विवरण प्रकार के अंतर्गत राशियों को संशोधित/बढ़ाया गया है। प्रपत्र सं. 61 की योजना/डाटा संरचना में संशोधन/परिवर्तनों की ब्यौरेवार सूची परिशिष्ट क के तौर पर संलग्न है
छ) सुरक्षा, अर्चिवल और पुन: प्राप्ति नीतियां : प्रतिवेदी व्यक्ति को उपयुक्त सूचना सुरक्षा नीतियों का और जमा की गर्इ सूचना और संबंधित सूचना/दस्तावेजों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट रूप से परिभाषित भूमिका तथा उत्तरदायित्व के साथ प्रक्रिया का आलेख और क्रियान्वयन आपेक्षित है। प्रतिवेदी व्यक्ति/उद्यम को उपयुक्त अर्चीवल और पुन: प्राप्ति नीतियों और यह सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट रूप से परिभाषित भूमिका तथा उत्तरदायित्वों के साथ प्रक्रिया का आलेख तथा कार्यान्वयन आपेक्षित है कि जमा की गर्इ सूचना तथा संबंधित सूचना/दस्तावेज सक्षम प्राधिकारियों को तुरंत उपलब्ध हो।
ज) यह अधिसूचना 9 अप्रैल 2018 से प्रभावी होगी।
(हरीश कुमार)
प्रधान डीजीआर्इटी (पद्धति), सीबीडीटी
संलग्नक :
परिशिष्ट क : प्रपत्र सं. 61 की योजना/डाटा संरचना में संशोधन/परिवर्तन
निम्न को प्रति :
1. अध्यक्ष तथा सदस्य, सीबीडीटी, नार्थ ब्लॉक, नर्इ दिल्ली के लिए पीपीएस
2. समस्त प्रधान मुख्य आयुक्त/प्रधान आयकर महानिदेशक और समस्त मुख्य आयुक्त/आयकर महानिदेशक - अपने क्षेत्रों/प्रभारों में समस्त अधिकारियों के बीच वितरित करने के अनुरोध के साथ
3. संयुक्त सचिव (टीपीएल)-1 व 2/मीडिया समन्वयक और आधिकारिक प्रवक्ता, सीबीडीटी
4. आयकर निदेशक (आर्इटी)/आयकर निदेशक (लेखा)/आयकर निदेशक (सर्तकता)/अपर आयकर महानिदेशक (पद्धति) 1,2,3,4,5/आयकर आयुक्त (सीपीसी-टीडीएस) डीआईटी (सीपीसी) बैंगलौर
5. अतिरिक्त आयकर महानिदेशक (पीआर, पीपीएंडओएल) अधिसूचना के लिए विज्ञापन अभियान के लिए अनुरोध के साथ
6. सीबीडीटी का टीपीएल और आर्इटीए प्रभाग
7. भारतीय सनदी लेखागार संस्थान, आर्इपी एस्टेट, नर्इ दिल्ली
8. वेब मैनेजर, वेबसाइट पर प्रकाशित करने के लिए "incometaxindia.gov.in"
9. www.irsofficersonline.gov.in और डीजीआर्इटी (एस) कॉर्नर पर अपलोडिंग के लिए डाटाबेस
10. आर्इटीबीए पोर्टल पर अपलोडिंग के लिए आर्इटीबीए प्रकाशक
(संजीव सिंह)
एडीजी (पद्धति)-2 सीबीडीटी
परिशिष्ट क
प्रपत्र सं. 61 की योजना/डाटा संरचना में संशोधन/परिवर्तन
| # | क्षेत्र | मौजूदा राशियां | प्रस्तावित राशियां |
1 |
विवरण प्रकार (ए.2.1) |
एनबी - नर्इ सूचना वाले नए विवरण सीबी - पिछली बार जमा की गर्इ सूचना के लिए संशोधन वाले संशोधन विवरण एनडी - रिपोर्ट करने के लिए कोर्इ डाटा नहीं है |
एनबी - नर्इ सूचना वाले नए विवरण सीबी - पिछली बार जमा की गर्इ सूचना के लिए संशोधन वाले संशोधन विवरण डीबी - पहले जमा की गर्इ सूचना को हटाने के लिए समापन विवरण एनडी - रिपोर्ट करने के लिए कोर्इ डाटा नहीं है |

