अधिसूचना संख्या 2/2016 : इलैक्ट्रानिक संप्रेषण के सुरक्षित हस्तांतरण को सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रिया, प्रारूप और मानक
अधिसूचना सं.
अधिसूचना संख्या 2/2016
अधिसूचना तिथि
03/02/2016
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
03/02/2016
डीजीआईटी(एस)/डीआईटी(एस)-3/एएसटी/कागजरहित निर्धारण प्रक्रिया/96/2015-16
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड
आयकर निदेशालय (पद्धति)
अधिसूचना सं. 2/2016
नई दिल्ली, 3 फरवरी, 2016
विषय : इलैक्ट्रानिक संप्रेषण के सुरक्षित हस्तांतरण को सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रिया, प्रारूप और मानक-संबंधी
आयकर अधिनियम 1961 की धारा 282 की उप-धारा (1) बताती है कि इस अधिनियम के अंतर्गत एक नोटिस या सम्मन या मांग या आदेश या अन्य कोई संप्रेषण उस व्यक्ति को तामील करना उसकी प्रति को सुपुर्द करने या हस्तांतरित किया जा सकता है अर्थात् -
(क) डाक द्वारा या ऐसी कुरियर सेवा द्वारा जिसे बोर्ड द्वारा मंजूरी की दी जा सकती है या
(ख) ऐसे तरीके में जिसे सम्मन तामील करने के लिए सिविल प्रक्रिया कोड, 1908 (1908 की 5) के अंतर्गत दिया गया है
(ग) किसी इलैक्ट्रानिक रिकॉर्ड के रूप में जैसा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 की 21) के अध्याय IV में बताया गया है
(घ) किसी अन्य तरीके से दस्तावेज को हस्तांतरित करते हुए जैसा इस संबंध मं बोर्ड द्वारा बनाए गए नियमों में बताया गया है।
आगे, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 282 की उप-धारा (2) बताती है कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ('बोर्ड') निर्धारिती (इलैक्ट्रानिक मेल या इलैक्ट्रानिक मेल संदेश के लिए पते सहित) को देने के लिए नियम बना सकता है जिसके लिए धारा 282 की उप-धारा (1) में संदर्भित संप्रेषण को उसमें नामित व्यक्ति को सुपुर्द या हस्तांतरित किया जा सकता है।
2. तद्नुसार, आयकर (18वां संशोधन) नियम, 2015 के द्वारा बोर्ड ने 2 दिसंबर, 2015 को नोटिस, समन, मांग, आदेश या अन्य संप्रेषण को तामील करने के लिए नियम 127 को अधिसूचित किया है।
नियम 127 के उप-नियम (2) के उप-वाक्यांश (ख) निर्दिष्ट करता है कि :
दिए गए संप्रेषण या इलैक्ट्रानिक हस्तांतरण के लिए -
(i) निर्धारिती जिससे संप्रेषण संबंधित है, द्वारा प्रस्तुत की गई आयकर विवरणी में उपलब्ध ई-मेल पता
(ii) निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत की गई अंतिम आयकर विवरणी में उपलब्ध ई-मेल पता
(iii) एक कंपनी के तौर पर निर्धारिती के मामले में, कार्पोरेट मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध कंपनी का ईमेल पता
(iv) आयकर प्राधिकारी या ऐसे आयकर प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति को निर्धारिती द्वारा उपलब्ध कराया गया कोई ईमेल पता
3. आयकर नियम, 1962 का नियम 127 का उप-नियम (3) निर्दिष्ट करता है कि प्रधान आयकर महानिदेशक (पद्धति) या आयकर महानिदेशक (पद्धति) इलैक्ट्रानिक संप्रेषण के सुरक्षित हस्तांतरण को सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रिया, प्रारूप और मानकों को उल्लिखित करेंगे और ऐसे संप्रेषण के संबंध में उपयुक्त सुरक्षा, अभिलेखीय और पुर्नप्राप्ति नीतियों के सूत्रीकरण और कार्यान्वयन के लिए भी जिम्मेदार होंगे।
4. आयकर नियम, 1962 के उप-नियम (3) के अनुसार बोर्ड द्वारा नामित अधिकारों का प्रयेाग करते हुए, प्रधान आयकर महानिदेशक (पद्धति) यहां इलैक्ट्रानिक संप्रेषण के सुरक्षित हस्तांतरण को सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रिया, प्रारूप और मानकों को निर्दिष्ट करते हैं।
5. इस अधिसूचना के लिए, शब्द
i. "इलैक्ट्रानिक संप्रेषण" का अर्थ इलैक्ट्रानिक मेल या इलैक्ट्रानिक मेल संदेश या आयकर विभाग की वेबसाइट पर इलैक्ट्रानिक रिकॉर्ड को प्रदर्शित करना जैसा निर्दिष्ट किया जा सके।
ii. "इलैक्ट्रानिक मेल" और "इलैक्ट्रानिक मेल संदेश" (तत्पश्चात् ईमेल के तौर पर संदर्भित) का अर्थ वही अर्थ होगा जैसा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 की 21) की धारा 66क के स्पष्टीकरण में उनको निर्दिष्ट किया गया है।
iii. "इलैक्ट्रानिक रिकॉर्ड" का अर्थ इलैक्ट्रानिक तरीके या माईक्रो फिल्म या कम्प्यूटर जनरेटिड माईक्रो फिच में सुरक्षित, प्राप्त या भेजे गए डेटा, रिकॉर्ड या जनरेटिड डेटा, इमेज या साउंड जैसा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 की 21) की धारा 2 की उप-धारा (1) के वाक्यांश (ट) में परिभाषित है।
अन्य सभी शब्द का वही अर्थ होगा जैसा आयकर अधिनियम, 1961 में परिभाषित है।
6. ई-कार्यवाही के सुरक्षित हस्तांतरण को सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रिया, प्रारूप और मानक निम्नानुसार हैं :
क. इलैक्ट्रानिक संप्रेषण के लिए प्रयोग किए जाने के लिए निर्धारिती के ईमेल पते को आयकर नियम 1962 के नियम 127 के उप-नियम 2 के उप-वाक्यांश (ख)(i) या (ii) में निर्दिष्ट किया जाएगा।
ख. निर्धारिती आयकर नियम, 1962 के नियम 127 के उप-नियम 2 के उप-वाक्यांश (ख)(iv) में निर्दिष्ट अन्य ईमेल पते को प्रदान करते हुए निर्धारण अधिकारी (इसके बाद "निर्धारिती" के तौर पर संदर्भित) को पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। एक बार निर्धारण अधिकारी द्वारा पत्र प्राप्त होने पर ऐसा प्रदान किया गया ईमेल पता इस अधिसूचना के अंतर्गत इलैक्ट्रानिक संप्रेषण को जारी करने के लिए प्राथमिक ईमेल पता होगा।
ग. इस अधिसूचना के अंतर्गत इलैक्ट्रानिक संप्रेषण के लिए निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रयोग किए जाने वाला ईमेल पता डोमेन @incometax.gov.in के अंतर्गत ईमेल आधारित उसका आधिकारिक पद होगा (तत्पश्चात् "नामित ईमेल" के तौर पर संदर्भित)
घ. निर्धारण अधिकारी निर्धारिती के ईमेल पते पर अपने नामित ईमेल पते से आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 142(1) के अंतर्गत और धारा 143(2) के अंतर्गत नोटिस सहित सभी कानूनी नोटिस/प्रश्न को जारी करेगा।
ड़ इलैक्ट्रानिक संप्रेषण के लिए, निर्धारण अधिकारी निर्धारिती को भेजे जा रहे ईमेल को पीडीएफ प्रारूप में उसके हस्ताक्षर सहित धारा 143(2) या 142(1) के अंतर्गत नोटिस की स्कैन कॉपी को संलग्न करेगा।
च. नोटिस के प्रतिउत्तर में, निर्धारिती, अपने प्राथमिक ईमेल का प्रयोग करते हुए, निर्धारिती के नामित ईमेल पते पर मांगे गए ब्यौरे को प्रस्तुत करेगा
• निर्धारण अधिकारी को भेजे जा रहे ईमेल के पोर्टेबल दस्तावेज प्रारूप (पीडीएफ) में अटैचमेंट तौर पर प्रस्तुत किया जाएगा
• अटैचमैंट के कुल आकार के 10 एमबी
से अधिक होने की स्थिति में निर्धारिती अटैचमेैंट को विभाजित करेगा और 10 एमबी की अचैटमैंट के लिए जितने ईमेल की आवश्यकता है में भेजेगा। हालांकि, ऐसे हर अचैटमेंट में निर्धारिती फूटर जिससे अटैचमेंट संबंधित है, में वही नोटिस नंबर और तिथि को स्पष्ट तौर पर निर्दिष्ट करेगा और उचित लिकिंग को सुनिश्चित करने के लिए सभी अटैचमेंट में निरंतरता बनाए रखने के लिए पेज नंबर डालेगा
छ. निर्धारिती के प्राथमिक ईमेल पते से प्राप्त कोई ईमेल, निर्धारण अधिकारी द्वारा जारी किए गए नोटिस, को नोटिस के वैध प्रतिउत्तर के तौर पर समझा जाएगा।
ज. निर्धारिती को सहोपक दस्तावेज के साथ प्रतिउत्तर निर्धारण अधिकारी द्वारा जारी नोटिस/प्रश्न अंकेक्षण जारी रखने के लिए, ईमेल की एक प्रति निम्नानुसार सब्जेट लाइन के साथ पर e-assessment@incometax.gov.in भेजी जाएगी :
• निर्धारिती को एओ की ओर से ईमेल में विषय इस प्रकार से होना चाहिए : पैन (उदाहरण - xxxxx1234x) -निर्धारण वर्ष (उदाहरण - निर्धारण वर्ष 2013-14) - .........के अंतर्गत नोटिस एन (एन नोटिस की क्रमांक सं. है उदाहरण -1............................के अंतर्गत, धारा..................के अंतर्गत नोटिस -2 आदि)
• निर्धारण अधिकारी को निर्धारिती द्वारा ईमेल में विषय इस प्रकार से होना चाहिए - (उदाहरण - xxxxx1234x) -निर्धारण वर्ष (उदाहरण - निर्धारण वर्ष 2013-14) - प्रतिउत्तर-एन (एन नोटिस की क्रमांक सं. है उदाहरण. प्रतिउत्तर-1, प्रतिउत्तर--2 आदि)
झ. प्राथमिक ईमेल पते पर ईमेल न जाने पर, नोटिस विभाग को दिए गए निर्धारिती के अन्य ईमेल पर भेजा जाएगा जैसा नियम 127 के उप-नियम (2) में निर्दिष्ट है।
ञ. यदि जहां तकनीकी कारणों सहित किसी अन्य कारण की वजह से नोटिस ईमेल द्वारा न भेजा जा सका हो जैसे ईमेल फेलियर या मेलबॉक्स फुल है आदि लेकिन सर्विस के अन्य वैध विधि द्वारा भेजा गया हो जैसा आयकर अधिनियम, 1961 में निर्धारित है तो वह वैध सर्विस हिस्सा होगा। निर्धारण अधिकारी ईमेल द्वारा नोटिस न देने के कारण को लिखित में रिकॉर्ड करेगा।
• निर्धारण अधिकारी द्वारा प्राप्त ईमेल ऐरर संदेश की एक प्रति ईमेल में सब्जैक्ट लाइन "पैन (उदाहरण - xxxxx1234x) -निर्धारण वर्ष (उदाहरण निर्धारण वर्ष 2013-14)-ऎरर" के साथ ईमेल e-assessment@incometax.gov.in पर भेजी जाएगी।
ट. यदि जहां करदाता की ओर से एक प्रतिउत्तर तकनीकी कारणों जैसे ईमेल फेलियर या मेलबॉक्स फुल आदि की वजह न भेजा जा सका हो लेकिन निर्धारण अधिकारी को वास्तविक तौर पर भेजा या भिजवाया गया हो तो इसे उपयुक्त अनुपालन समझा जाएगा।
• करदाता की ओर से प्राप्त ईमेल ऐरर संदेश की एक प्रति ईमेल में सब्जैक्ट लाइन "पैन (उदाहरण - xxxxx1234x) -निर्धारण वर्ष (उदाहरण निर्धारण वर्ष 2013-14)-ऎरर" के साथ ईमेल आईडी e-assessment@incometax.gov.in पर भेजा जाएगा
ठ इस प्रक्रिया के अनुसार सभी भेजे या प्राप्त किए मेल आईटीडी में सुरक्षित किए जाऐंगे और संप्रेषण स्थिति ई-दाखिलीकरण पोर्टल https://incometaxindiaefiling.gov.in पर 'मेरा खाता' में प्रदर्शित होगा जिसे लॉगिन के बाद देखा जा सकता है (यदि करदाता ई-दाखिलीकरण वेबसाइट पर पंजीकृत है)
ड इस अधिसूचना के लिए, इलैक्ट्रानिक रिकॉर्ड या इलैक्ट्रानिक संप्रेषण के प्रेषण और प्राप्ति की समयसीमा और स्थान का वही अर्थ होगा जैसा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 की सं. 21) की धारा 13 में दिया गया है।
ढ.निर्धारण अधिकारी आदेश पारित करेगा और निर्धारिती को भेजे गए ईमेल को पीडीएफ प्रारूप में उसके हस्ताक्षर सहित धारा 143(3) के अंतर्गत और/या धारा 143(3) के अंतर्गत तामील किए जाने वाले आदेश की मांग करते हुए नोटिस की स्कैन कॉपी को संलग्न करेगा जैसा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 282 में निर्दिष्ट हैैं।
ण. निर्धारण अधिकारी रिकॉर्ड उद्देश्यों के लिए प्रासंगिक निर्धारण फाइल पर समर्थित दस्तावेजों को और सभी ईमेल की हार्ड प्रति को रखेगा।
7. उक्तनिर्दिष्ट प्रक्रिया पेपरलैस निर्धारण प्रक्रिया पर पायलट प्रोजेक्ट के हिस्से के तौर पर चुने गए गैर-निगमित निर्धारितियों के संदर्भ में निर्धारण कार्यवाही के लिए लागू है और इसे अन्य निर्धारिती या अन्य कार्यवाहियों के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है जैसा तद्नुसार बोर्ड द्वारा अधिसूचित हो।
(निशी सिंह)
प्रधान आयकर महानिदेशक (पद्धति)-सीबीडीटी
निम्न को प्रति :
1. अध्यक्ष के पीपीएस और सदस्य, सीबीडीटी, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
2. समस्त प्रधान मुख्य आयुक्त/आयकर महानिदेशक - अपने क्षेत्रों/प्रभारों में सभी अधिकारियों के बीच वितरित करने के अनुरोध के साथ
3. जेएस (टीपीएल)-I व II/मीडिया समन्वयक और सीबीडीटी के आधिकारिक प्रवक्ता
4. डीआईटी (आईटी)/डीआईटी (अंकेक्षण)/डीआईटी(सतर्कता)/एडीजी(पद्धति)-1,2,3,4,5/सीआईटी(सीपीसी-टीडीएस) गाजियाबाद
5. एडीजी(पीआर,पीपीएंडओएल) अधिसूचना के लिए विज्ञापन अभियान के लिए अनुरोध के साथ
6. सीबीडीटी का टीपीएल और आईटीए प्रभाग
7. भारतीय चार्टेड अकाउंटेंट संस्थान, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली
8. वेबसाइट पर चस्पा करने के लिए वेब मैनेजर www.incometaxindia.gov.in
9. www.irsofficersonline.gov.in पर अपलोडिंग के लिए डाटाबेस प्रकोष्ठ और डीजी पद्धति कॉर्नर
10. आईटीबीए वेबसाइट पर अपलोडिंग के लिए आईटीबीए प्रकाशक
(रमेश कृष्णमूर्ति)
अपर डीजी (पद्धति)-3, सीबीडीटी

