अधिसूचना संख्या 2/2014 [फा. सं. वी. 27015/1/2014-एस ओ (नेट. कॉम) /का.आ. 1873(अ)
अधिसूचना सं.
अधिसूचना संख्या 2/2014 [फा. सं. वी. 27015/1/2014-एस ओ (नेट. कॉम) /का.आ. 1873(अ)
अधिसूचना तिथि
21/07/2014
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
21/07/2014
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
अधिसूचना
नर्इ दिल्ली, 21 जुलार्इ, 2014
का. आ. 1873 (अ).-आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद् द्वारा सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति की सिफारिशों पर नीचे दी गर्इ सारणी के कॉलम (2) में उल्लिखित उक्त राष्ट्रीय समिति के द्वारा अनुमोदित संस्थानों को अधिसूचित करती है, तथा उक्त संस्थानों द्वारा चलार्इ जाने वाली विनिर्दिष्ट पात्र परियोजनाओं अथवा स्कीमों और उक्त सारणी के कॉलम (3) में यथा उल्लिखित उनकी अनुमानित लागत को अनुमोदित करती है, तथा सारणी के कॉलम (4) में ऐसी लागत की अधिकतम राशि को भी विनिर्दिष्ट करती है जिसे उक्त धारा 35 क ग के तहत अनुमोदित अवधि के लिए कटौती के रूप में अनुमत किया जाना है, नामत: :-
सारणी
| क्रम सं. | संस्था का नाम | परियोजना अथवा स्कीम और उसकी अनुमानित लागत | धारा 35 क ग के अंतर्गत कटौती के रूप में अनुमत की जाने वाली लागत की अधिकतम राशि |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | राष्ट्रीय सेवा समिति, सेवा निलायम एआर्इआर बार्इपास रोड तिरुपति, आंध्र प्रदेश-517501 | आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले, तमिलनाडु के तिरुतानी ब्लॉक, उड़ीसा के नन्दापुर ब्लॉक में रहने वाले अनुसूचित जनजाति और प्राचीन जनजातीय समूहों, शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों, बीमार और बच्चों को दूध पिलाने वाली माताओं और गरीबों और जरूरतमंदों की स्वास्थ्य स्थिति में सुधार लाना। (5.00 करोड़़ रुपए) | 2013-14 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन वित्तीय वर्षों अर्थात् 2013-14, 2014-15 और 2015-16 हेतु 5.00 करोड़ रुपए। |
2. यह अधिसूचना वित्तीय वर्ष 2013-14, 2014-15 तथा 2015-16 के संबंध में तीन वर्षों की अवधि के लिए और उक्त सारणी के क्रम सं. 1 पर उल्लिखित परियोजनाओं या स्कीमों की बाबत प्रवृत्त रहेगी। चूँकि वित्तीय वर्ष 2013-14 पहले ही समाप्त हो चुका है, इसलिए आयकर अधिनियम की धारा 35 कग के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए छूट नहीं दी जाएगी।
[सं. 2/2014/फा. सं. वी. 27015/3/2013-एस ओ (नेट. कॉम)]
मक्खन लाल मीना, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)

