आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

अधिसूचना सं. 118/2016 [एफ.नं. 225/305/2016-आर्इटीए. II]

अधिसूचना तिथि

16/12/2016

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

16/12/2016

अधिसूचना सं. 118/2016 [एफ.नं. 225/305/2016-आर्इटीए. II]

भारतीय राजपत्र की धारा 3 की उप-धारा (11), भाग 11 में प्रकाशित होने के लिए

 

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

 

नर्इ दिल्ली, 16 दिसंबर, 2016

 

अधिसूचना

 

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 138 की उप-धारा (1) के वाक्यांश (क) के उप-वाक्यांश (ii) के अनुसार, कथित वाक्यांश के उद्देश्य के लिए एतद्द्वारा संयुक्त सचिव (विपणन), पट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार को निर्दिष्ट करती है।

 

(रोहित गर्ग)

निदेशक-(आर्इटीए. II), सीबीडीटी

(एफ.नं. 225/305/2016-आर्इटीए. II)

 

अधिसूचना सं. 118/2016

 

सेवा में,

प्रबंधक,

भारत सरकार प्रेस,

मायापुरी, नर्इ दिल्ली

 

निम्न को प्रति अग्रेषित की जाएगी :-

   1. एफएम का पीपीएस/निदेशक(एफएमओ)/ एमओएस का ओएसडी(आर)/आरएस का पीपीएस/अध्यक्ष, सीबीडीटी का पीपीएस और सभी सदस्य, सीबीडीटी

   2. सचिव, पट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, भारत सरकार

  3. प्रधान आयकर महानिदेशक (पद्धति), नर्इ दिल्ली

  4. सूचना के लिए समस्त प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त/प्रधान आयकर महानिदेशक

  5. आर्इटीसीसी, सीबीडीटी (4 प्रतियां)

  6. प्रधान आयकर महानिदेशक (पद्धति) कार्यालय, नर्इ दिल्ली, वेबसाइट incometaxindia.gov.in पर चस्पा करने के लिए

 7. विभागीय वेबसाइट पर अपलोडिंग के लिए अपर आयकर आयुक्त, डाटा बेस

 8. गार्ड फाइल

 

(रोहित गर्ग)

निदेशक-(आर्इटीए.II), सीबीडीटी