अधिसूचना संख्या. 10/2016 : 15छ/15ज घोषणाओं की त्रैमासिक प्रस्तुति के लिए नियत तिथि का विस्तारण
अधिसूचना सं.
अधिसूचना संख्या. 10/2016
अधिसूचना तिथि
31/08/2016
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
31/08/2016
एफ. नं. डीजीआर्इटी(एस)सीपीसी(टीडीएस)/डीसीआर्इटी/15जीएच/2016-17
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड
आयकर निदेशालय (पद्धति)
नर्इ दिल्ली
अधिसूचना सं. 10/2016
नर्इ दिल्ली 31 अगस्त, 2016
विषय : 15छ/15ज घोषणाओं की त्रैमासिक प्रस्तुति के लिए नियत तिथि का विस्तारण
1. 01.04.2016 से अदाताओं द्वारा प्राप्त 15छ/15ज घोषणाओं की त्रैमासिक प्रस्तुति के लिए नियत तिथि तथा 01.10.2015 से 31.03.2016 तक की अवधि के दौरान अदाताओं द्वारा प्राप्त प्रपत्र 15छ/15ज के साथ व्यवहार करने के तरीके को एफ. नं. डीजीआर्इटी(एस)/सीपीसी(टीडीएस)/डीजीआर्इटी/15छज/2016-17/4539 के द्वारा अधिसूचना सं. 9/2016 दिनांक 9 जून, 2016 में निर्दिष्ट किया गया है।
2. इस संबंध में, 31.12.2015 से 31.03.2016 की अवधि के दौरान प्राप्त प्रपत्र 15छ/15ज की अपलोडिंग के लिए नियत तिथि के विस्तारण के लिए तथा साथ ही 01.04.2016 से बाद की अवधि के दौरान प्राप्त प्रपत्र 15छ/15ज की अपलोडिंग के लिए नियत तिथि को भी बढ़ाने का अनुरोध है।
3. शेयरधारकों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, प्रपत्र 15छ/15ज की अपलोडिंग के लिए नियत तिथि को निम्नानुसार बढ़ाया गया है :
| क्र.सं. | परिदृश्य | मूल नियत तिथि | विस्तारित नियत तिथि |
| 1 | 01.10.2015 से 31.03.2016 तक की अवधि के दौरान प्राप्त प्रपत्र 15छ/15ज | 30.06.2016 | 31.10.2016 |
| 2 | 01.04.2016 से 30.06.2016 तक की अवधि के दौरान प्राप्त प्रपत्र 15छ/15ज घोषणाएं | 15.07.2016 | 31.10.2016 |
| 3 | 01.07.2016 से 30.09.2016 तक की अवधि के दौरान प्राप्त प्रपत्र 15छ/15ज घोषणाएं | 15.10.2016 | 31.12.2016 |
4. वित्त वर्ष 2016-17 की तीसरी व चौथी तिमाही के लिए 15छ/15ज घोषणाओं की प्रस्तुति के लिए नियत तिथि वही रहेगी जैसा उक्त पैरा 1 में संदर्भित अधिसूचना में निर्दिष्ट है।
(पीएस. थुइंगालेंग)
उप आयकर आयुक्त (सीपीसी-टीडीएस)
प्रधान आयकर महानिदेशक कार्यालय (पद्धति)
निम्न को प्रति :
1. पीपीएस से अध्यक्ष तथा सदस्य, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, नार्थ ब्लॉक, नर्इ दिल्ली
2. समस्त मुख्य आयुक्त/आयकर महानिदेशक/आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त (आर्इडीएस), अपने क्षेत्र/प्रभारों के बीच वितरित करने के अनुरोध के साथ
3. संयुक्त सचिव (टीपीएल)-I व II/मीडिया समन्वयक तथा आधिकारिक प्रवक्ता, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड
4. डीआर्इटी(आर्इटी)/ डीआर्इटी(संपरीक्षा)/ डीआर्इटी(सर्तकता)/ एडीजी(पद्धति)1, 2, 3, 4, 5/ एडीजी(टीडीएस)/ आयकर आयुक्त(सीपीसी-आर्इटीआर), बेंगलूरू, आयकर आयुक्त(सीपीसी-टीडीएस) गाजियाबाद
5. अधिसूचना के लिए विज्ञापन अभियान के लिए अनुरोध के साथ एडीजी (पीआर, पीपी व ओएल)
6. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के टीपीएल तथा आर्इटीए प्रभाग
7. भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान, आर्इपी एस्टेट, नर्इ दिल्ली
8. वेबसाइट पर प्रकाशित करने के लिए वैब मैनेजर, incometaxindia.gov.in
9. www.irsofficersonline.gov.in पर अपलोडिंग के लिए डाटाबेस प्रकोष्ठ तथा डीजीआर्इटी (पद्धति) कॉर्नर
10. आर्इटीबीए पोर्टल पर अपलोडिंग के लिए आर्इटीबीए प्रकाशक
(पीएस. थुइंगालेंग)
उप आयकर आयुक्त (सीपीसी-टीडीएस)
प्रधान आयकर महानिदेशक कार्यालय (पद्धति)

