आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

अधिसूचना सं. 1/2023

अधिसूचना तिथि

29/03/2023

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

29/03/2023

अधिसूचना सं. 1/2023

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

आयकर निदेशालय (पद्धति)

नई दिल्ली

अधिसूचना सं. 01/2023

नई दिल्ली, 29 मार्च, 2023

विषय : ट्रेसेज़ के माध्यम से आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 195 की उप-धारा (3) के तहत आयकर की कोई कटौती नहीं करने का प्रमाण पत्र देने के लिए प्रपत्र सं. 15ग या प्रपत्र सं. 15घ में आवेदन भरने की प्रक्रिया, प्रारूप और मानक -

1. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 195(3) ऐसे व्यक्ति को प्रमाण पत्र देने का प्रावधान करती है जो ब्याज या अन्य राशि प्राप्त करने का हकदार है, जिस पर स्रोत पर कर की कटौती के बिना आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 195(1) के तहत आयकर काटा जाना है। इसके लिए, व्यक्ति को निर्धारित प्रपत्र में मूल्यांकन अधिकारी (इसके बाद "एओ" के रूप में संदर्भित) को एक आवेदन करना होगा।

2.  आयकर नियम, 1962 का नियम 29ख ऐसे मामलों में कर कटौती के बिना ब्याज और अन्य रकम की प्राप्ति को अधिकृत करने वाले प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने के नियमों को निर्धारित करता है। आयकर नियम, 1962 के नियम 29ख(3) में प्रावधान है कि आवेदन एक बैंकिंग कंपनी या बीमाकर्ता द्वारा प्रपत्र सं. 15ग में और किसी अन्य व्यक्ति जो प्रपत्र 15घ में एक शाखा के माध्यम से भारत में व्यवसाय या पेशा करता है, द्वारा किया जाएगा।

3.  आयकर नियम, 1962 के नियम 131 के उप-नियम (1) के तहत केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा सौंपे गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए, आयकर महानिदेशक (पद्धति) एतद्द्वारा निर्दिष्ट करते हैं।

क. डिजिटल हस्ताक्षर के तहत या इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड के माध्यम से ट्रेसेस वेबसाइट पर इलेक्ट्रॉनिक प्रस्तुति के लिए आयकर नियम, 1962 के नियम 29ख(3) के तहत निर्धारित प्रपत्र सं. 15ग और प्रपत्र सं. 15घ और

ख. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 195 की उप-धारा (3) के तहत प्रपत्र संख्या 15ग और प्रपत्र संख्या 15घ के इलेक्ट्रॉनिक दाखिलीकरण और प्रमाणपत्र तैयार करने के लिए प्रक्रिया, प्रारूप और मानक, अनुवर्ती पैराग्राफ में ट्रेसेज़ के माध्यम से जो 01.04.2023 से लागू होगा।

4.  प्रपत्र सं. 15ग या प्रपत्र सं. 15घ में आवेदन भरने की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी :

4.1 प्रपत्र सं. 15ग या प्रपत्र 15घ में आवेदन करने के लिए, बैंकिंग कंपनी या बीमाकर्ता या, जैसा भी मामला हो, कोई अन्य व्यक्ति जो किसी शाखा के माध्यम से भारत में व्यवसाय या पेशा करता है, करदाता को कर कटौती के बिना ब्याज और अन्य रकम की प्राप्ति को अधिकृत करने के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 195(3) के तहत प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से आवेदन करने के लिए ट्रेसेज़ वेबसाइट www.tdscpc.gov.in पर लॉग इन करना होगा।

4.2 जो आवेदक ट्रेसेस वेबसाइट पर पंजीकृत नहीं है, उसे लॉगिन करने और प्रपत्र सं. 15ग या प्रपत्र सं. 15घ में आवेदन भरने के लिए पहले ट्रेसेस (www-tdscpc-gov-in) पर अपने स्थायी खाता संख्या ('पैन') के साथ पंजीकरण करना होगा। पंजीकरण की विस्तृत प्रक्रिया https://contents.tdscpc.gov.in/en/e-tutorial-taxpayer.html लिंक के माध्यम से देखी जा सकती है।

4.3 आवेदक ट्रेसेस वेबसाइट www.tdscpc.gov.in पर लॉगिन करेगा और प्रपत्र सं. 15ग या प्रपत्र सं. 15घ को किसी भी निम्नलिखित समर्थित दस्तावेजों का प्रयोग करते हुए जमा करेगा

(i) डिजिटल हस्ताक्षर

(ii) इलैक्ट्रानिक सत्यापन कोड

(iii) आधार आधारित प्रमाणीकरण

(iv) मोबाइल ओटीपी

4.4 भारत के बाहर से ट्रेसेस वेबसाइट प्रयोग करने वाले आवेदकों को ट्रेसेस वेबसाइट www.tdscpc.gov.inपर लॉगिन करना होगा और डिजिटल हस्ताक्षर का प्रयोग करते हुए ही समर्थित दस्तावेजों के साथ प्रपत्र सं. 15ग या प्रपत्र सं. 15घ में आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

4.5 आवेदक टैब 'विवरण/प्रपत्र' के अंतर्गत प्रपत्र 13/15ग/15घ के लिए अनुरोध देखें विकल्प के माध्यम से आवेदन की स्थिति की जांच कर सकते हैं

5.  अंतर्राष्ट्रीय कराधान प्रभार में टीडीएस निर्धारण अधिकारी को आवेदन के कार्यभार की प्रक्रिया

5.1 आवेदन को प्रपत्र सं. 15ग या प्रपत्र सं. 150 में आवेदक द्वारा दिए गए विवरण के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय कराधान शुल्क में टीडीएस एओ को सौंपा जाएगा। ऐसे आवेदनों को एओ द्वारा Lower/No Deduction certificate > Generate certificate > Certificate u/s 195(3) and select 'Open Request (s)' पाथ के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है।

5.2 एक बार प्रपत्र सं. 15ग या प्रपत्र सं. 15घ में आवेदन के सफलतापूर्वक जमा करने पर, निम्नलिखित डेटा सीपीसी (टीडीएस) द्वारा प्राप्त की जा सकती है :

(i) पिछले 6 वित्त वर्षों की आयकर विवरणियों का प्रसंस्कृत डेटा (यदि उपलब्ध हो)

(ii) पैन की मांग

(iii) पिछले 6 वित्त वर्षों की इलैक्ट्रानिक तौर पर प्रस्तुत आयकर विवरणी

(iv) पिछले 6 वित्त वर्षों की अंकेक्षण रिपोर्ट/प्रपत्र 3गघ (यदि लागू हो)

(v) पिछले 6 वित्त वर्षों का निर्धारण आदेश (यदि उपलब्ध हो)

5.3 आवेदन डिफ़ॉल्ट रूप से टीडीएस मामलों पर अधिकार क्षेत्र का उपयोग करने वाले डीसीआईटी/एसीआईटी (अंतर्राष्ट्रीय कर) को सौंपे जाएंगे। हालाँकि, यदि क्षेत्राधिकार के आदेश अन्यथा हैं, तो निर्दिष्ट एओ आवेदनों को एओ पोर्टल पर संबंधित एओ को स्थानांतरित कर सकता है।

6.  निर्धारण अधिकारी, क्षेत्रीय प्रमुख और आयकर आयुक्त द्वारा करदाता/डिडक्टी अनुरोध का प्रसंस्करण

6.1 निर्धारण अधिकारी की भूमिका

निर्धारण अधिकारी अपनी जानकारी का प्रयोग करते हुए लॉगिन करने के बाद ट्रेससे-एओ पोर्टल के माध्यम सम आवेदन को प्रसंस्कृत करेगा।

6.1.1 पाथ Lower/No Deduction certificate > Generate certificate > Certificate u/s 195(3) and select 'Open Request (s)' का प्रयोग करते हुए निर्धारण अधिकारी निम्नलिखित सूचना प्राप्त कर सकेगा।

(i) करदाता/डिडक्टी द्वारा प्रस्तुत सूचना

(ii) करदाता/डिडक्टी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज

(iii) अन्य मॉड्यूल से प्राप्त करदाता/डिडक्टी के संदर्भ में अनुरोध के प्रसंस्करण हेतु आवश्यक सूचना

(iv) करदाता/डिडक्टी के संदर्भ में अनुरोध के प्रसंस्करण हेतु आवश्यक सूचना जैसा सीपीसी (टीडीएस) पर उपलब्ध है

6.1.2 यदि एओ को किसी निर्णय पर पहुंचने के लिए आवेदक से किसी अतिरिक्त जानकारी या दस्तावेज या स्पष्टीकरण की आवश्यकता होती है, तो उसे पॉथ (TDS AO login > Lower/No Deduction certificate > certificate u/s 195(3)-> open Request> Request number > seek clarification) के माध्यम से कार्यक्षमता के भीतर उपलब्ध विकल्प स्पष्टीकरण मांगें" का उपयोग करके ऑनलाइन प्राप्त किया जाएगा

6.1.3 एडी द्वारा उठाए गए प्रश्न को उपयुक्त प्रतिक्रिया प्रस्तुत करने के लिए सिस्टम के माध्यम से आवेदक को भेजा जाएगा। पूछताछ पाथ Tax payer login > statement/forms > track request form 13/15c/15d> status> clarification required by AO के माध्यम से आवेदक के लॉगिन के माध्यम से ट्रेसेस पोर्टल में इनबॉक्स में उपलब्ध होगा।

6.1.4 आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रतिक्रिया पॉथ TDS AO login > lower/No deduction certificate> certificate u/s 195(3) > open request > request number > communication history> comments) के माध्यम से आवेदन पर निर्णय लेने की कार्यक्षमता के भीतर एओ को दिखाई देगी।

6.1.5 एओ आयकर नियम, 1962 के नियम 29ख में परिभाषित मापदंडों के साथ-साथ इस संबंध में किसी भी अन्य निर्देश/दिशानिर्देशों के आधार पर आवेदन को स्वीकृत/अस्वीकार करेगा।

6.1.6 आवेदन की अनुमति/अस्वीकृति, जो भी हो, के बाद इसे पर्यवेक्षी प्राधिकारी यानी क्षेत्रीय प्रमुख व आयकर आयुक्त के पास अनुरूप प्रशासनिक अनुमति के लिए भेजा जाएगा।

6.2 क्षेत्रीय प्रमुख की भूमिका

6.2.1 क्षेत्रीय प्रमुख एडी की सिफारिश को प्रशासनिक मंजूरी देने या अन्यथा के लिए अपने क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके लॉगिन करने के बाद ट्रेसेज़ - एडी पोर्टल के माध्यम से आवेदन पर कार्रवाई करेगा।

6.2.2 क्षेत्रीय प्रमुख प्रशासनिक अनुमोदन के लिए प्राप्त आवेदन विवरण को Lower/No deduction certificate > generate certificate > certificate u/s 195(3) and select 'open request(s)' पथ के माध्यम से देख सकते हैं। निम्नलिखित जानकारी क्षेत्रीय प्रमुख देखने के लिए उपलब्ध होगी।

(i) करदाता/डिडक्टी द्वारा प्रस्तुत सूचना

(ii) करदाता/डिडक्टी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज

(iii) अन्य मॉड्यूल से प्राप्त करदाता/डिडक्टी के संदर्भ में प्रसंस्करण हेतु आवश्यक सूचना

(iv) करदाता/डिडक्टी के संदर्भ में अनुरोध के प्रसंस्करण हेतु आवश्यक सूचना जो सीपीसी (टीडीएस) पर उपलब्ध है

(v) टीडीएस एओ की सिफारिश

6.2.3 यदि क्षेत्रीय प्रमुख द्वारा किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता है, तो आवेदन ट्रेसेस पोर्टल के माध्यम से एओ को वापस भेजा जा सकता है। एओ पोर्टल के माध्यम से एओ द्वारा स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के बाद, क्षेत्रीय प्रमुख आवेदन पर निर्णय लेगा।

6.2.4 एक बार जब क्षेत्रीय प्रमुख ने आवेदन पर निर्णय ले लिया, तो इसे प्रशासनिक अनुमोदन के लिए संबंधित सीआईटी को भेज दिया जाएगा।

6.3 आयकर आयुक्त की भूमिका

6.3.1 आयकर आयुक्त एओ/क्षेत्रीय प्रमुख या अन्यथा की सिफारिश पर प्रशासनिक मंजूरी देने के लिए अपने क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके लॉगिन करने के बाद ट्रेसेज़ - एओ पोर्टल के माध्यम से आवेदन पर कार्रवाई करेगा।

6.3.2 आयकर आयुक्त पॉथ Lower/No deduction certificates > Generate certificate > certificate u/s 195 (3) and select open request(s) के माध्यम से आवेदन ब्यौरा, प्रशासनिक अनुमति के लिए प्राप्ति, देख सकता है। निम्नलिखित सूचना आयकर आयुक्त को देखने के लिए उपलब्ध होगी।

(i) करदाता/डिडक्टी द्वारा प्रस्तुत सूचना

(ii) करदाता/डिडक्टी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज

(iii) अन्य मॉड्यूल से प्राप्त करदाता/डिडक्टी के संदर्भ में अनुरोध के प्रसंस्करण हेतु आवश्यक सूचना

(iv) सीपीसी पर उपलब्ध करदाता/डिडक्टी के संदर्भ में अनुरोध के प्रसंस्करण हेतु आवश्यक सूचना

(v) टीडीएस एओ की सिफारिश

(vi) क्षेत्रीय प्रमुख की सिफारिश

6.3.3 यदि सीआईटी को किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता है, तो आवेदन को ट्रेसेज़ - एओ पोर्टल के माध्यम से क्षेत्रीय प्रमुख को वापस भेजा जा सकता है।

6.3.4 क्षेत्रीय प्रमुख या तो स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए आवेदन को एओ को वापस भेज सकता है या ट्रेसेस - एओ पोर्टल के माध्यम से सीआईटी द्वारा अपेक्षित स्पष्टीकरण के साथ मामले को सीआईटी को प्रस्तुत कर सकता है।

6.3.5 उपलब्ध जानकारी और क्षेत्रीय प्रमुख और एओ की रिपोर्ट के आधार पर सीआईटी मामले में निर्णय लेगी।

6.3.6 सीआईटी द्वारा आवेदन पर अंतिम निर्णय लेने के बाद, आवेदन को प्रमाण पत्र जारी करने या आवेदन की अस्वीकृति के लिए एओ पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से एओ को वापस चिन्हित किया जाएगा।

7. प्रमाणपत्र का निगर्मन

7.1 क्षेत्राधिकार आयकर आयुक्त का अनुमोदन प्राप्त होने पर, आयकर आयुक्त पॉथ (TDS AO login?Lower/No Deducation Certificate>Certificate u/s 195(3) > Received from range Head/CIT>Request Number>Generate Certificate/Close Request) के माध्यम से ट्रेसेस - एओ पोर्टल पर एक प्रमाणपत्र तैयार करेगा।

7.2 जारी किए गए प्रमाणपत्र पॉथ lower/no deducation certificate > History> Certificate issued के माध्यम से देखने के लिए निर्धारण अधिकारी के लिए उपलब्ध होगा।

7.3 अनुरोध/आवेदन की स्थिति पॉथ lower>Lower/No deducation certificate >History > Certificate requests के माध्यम से क्षेत्रीय प्रमुख के लिए उपलबध होगा।

7.4 जेनरेट किए गए प्रमाणपत्र आवेदक को उनके ट्रेसेस लॉगिन पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध होंगे। प्रमाणपत्र सिस्टम द्वारा तैयार किया जाएगा और इसलिए हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं होगी।

8. जहां आवेदन प्रपत्र नंबर 15ग या प्रपत्र सं. 15घ में किया गया था, वहां संबंधित कटौतीकर्ता को प्रमाणपत्र साँझा करने का दायित्व आवेदक पर होगा।

9. यह आयकर महानिदेशक (सिस्टम) के पूर्व अनुमोदन से जारी किया गया है।

हस्ता/-

(दीप्ति चंदोला)

अपर आयकर आयुक्त (सीपीसी-टीडीएस)

आयकर महानिदेशक (पद्धति)-1, कार्यालय, नई दिल्ली

निम्न को सूचित करने के लिए :

1. अध्यक्ष का पीपीएस और सभी सदस्य, सीबीडीटी, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

2.  समस्त प्रधान मुख्य आयुक्त/प्रधान आयकर महानिदेशक/मुख्य आयकर आयुक्त/आयकर महानिदेशक/प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त (टीडीएस) - अपने क्षेत्रों/प्रभारों में सभी कार्यालयों में वितरित करने के अनुरोध के साथ

3.  जेएस (टीपीएल)-I व II/मीडिया समन्वयक और सीबीडीटी के आधिकारिक प्रवक्ता

4.  एडीजी (आईटी)/एडीजी (अंकेक्षण)/एडीजी (सर्तकता)/एडीजी (पद्धति)-1, 2, 3, 4, 5/एडीजी (टीपीएस)-1, 2/सीआईटी (सीपीसी-आईटीआर)/बैंगलौर

5.  एडीजी (पीआर, पीपी व ओएल) अधिसूचना के लिए विज्ञापन कैंपेन हेतु अनुरोध के साथ

6.  टीपीएल और आईटीए प्रभाग, सीबीडीटी

7.  भारतीय चार्टेड अकाउंटेंट संस्थान, आईपी एस्टेट, नई दिल्ली

8.  वेब मैनेजर, वेबसाइट www.irsofficersonline.gov.in पर चस्पा के लिए

9.  www.irsofficersonline.gov.in पर अपलोडिंग के लिए डेटाबेस प्रकोष्ठ और प्रधान आयकर महानिदेशक (पद्धति) कॉर्नर

10.  आईटीबीए पोर्टल पर अपलोडिंग हेतु आईटीबीए प्रकाशक

11.  ट्रैसेस वेबसाइट पर अलोडिंग हेतु आईटीओ ट्रेसेस (वेबसाइट)

12.  आईटीओ (एओ पोर्टल), ट्रेसेस एओ पोर्टल पर अपलोडिंग के लिए

अपर आयकर आयुक्त (सीपीसी-टीडीएस)

आयकर महानिदेशक (पद्धति)-1, कार्यालय, नई दिल्ली