अधिसूचना सं. 1/2018 : किसी व्यक्ति जिसके पास स्थार्इ खाता संख्या नहीं है और जो आयकर नियम, 1962 के नियम 114ख में निर्दिष्ट किसी लेनदेन को करना चाहता है, द्वारा प्रपत्र सं. 60 को जमा करने की प्रक्रिया
अधिसूचना सं.
अधिसूचना सं. 1/2018
अधिसूचना तिथि
05/04/2018
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
05/04/2018
डीजीआर्इटी(एस)/एडीजी(एस)-2/प्रपत्र 60 डिजिटलीकरण/151/2018
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड
आयकर निदेशालय (पद्धति)
2018 की अधिसूचना सं. 1
नर्इ दिल्ली, 5 अप्रैल, 2018
किसी व्यक्ति जिसके पास स्थार्इ खाता संख्या नहीं है और जो आयकर नियम, 1962 के नियम 114ख में निर्दिष्ट किसी लेनदेन को करना चाहता है, द्वारा प्रपत्र सं. 60 को जमा करने की प्रक्रिया
नियम 114ख के द्वितीय परंतुक के अनुसार लेनदेन जिसके संबंध में स्थार्इ खाता संख्या को आयकर नियम, 1962 (इसके अंतर्गत नियमों के तौर पर संदर्भित) की धारा 139क की उप-धारा (5) के वाक्यांश (ग) के लिए सभी दस्तावेजों में उद्धृत किया जाना है, कोर्इ व्यक्ति जिसके पास स्थार्इ खाता संख्या नहीं है और जो इस नियम में कोर्इ निर्दिष्ट लेनदेन करता है उसे इलैक्ट्रानिक सत्यापन कोड के अंतर्गत इलैक्ट्रानिक रूप से या कागजी तौर पर ऐसे लेनदेन के विवरणों को इसमें देते हुए प्रपत्र सं. 60 की घोषणा करनी होगी।
2. नियम 114घ के उप-नियम (1) के अनुसार (समय और प्रणाली जिसमें नियम 114ग में संदर्भित व्यक्ति प्रपत्र सं. 60 के ब्यौरे वाले विवरण को प्रस्तुत करेगा), नियम 114ग के उप-नियम (1) के वाक्यांश (क)(ट) और नियम 114ग के उप-नियम (2) में संदर्भित व्यक्ति इस उद्देश्य के लिए तैयार किए गए सर्वर के लिए इलैक्ट्रानिक डाटा के ऑनलाइन हस्तांतरण के माध्यम से आयकर निदेशक (खुफिया और आपराधिक जांच) या संयुक्त आयकर निदेशक (खुफिया और आपराधिक जांच) को प्रपत्र 60 में प्राप्त घोषणाओं के ब्यौर वाले प्रपत्र 61 को प्रस्तुत करना होगा और एक रसीद प्राप्त करनी होगी।
3. आयकर नियम, 1962 के नियम 114ख मुहैया कराता है कि प्रपत्र सं. 60 में घोषणा को प्रक्रिया, डाटा संरचना और प्रधान आयकर महानिदेशक (पद्धति) या आयकर महानिदेशक (पद्धति) द्वारा निर्दिष्ट मानकों के अनुसार इलैक्ट्रानिक सत्यापन कोड के अंतर्गत कागजी रूप में या इलैक्ट्रानिक तौर पर जमा किया जा सकता है।
4. आयकर नियम, 1962 के नियम 114ख के अंतर्गत केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ('बोर्ड') द्वारा नामित अधिकारों का प्रयोग करते हुए प्रधान आयकर महानिदेशक (पद्धति) एतद्द्वारा प्रपत्र सं. 60 को जमा करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रियाओं को निर्दिष्ट करते हैं
5. एक व्यक्ति या एक व्यक्ति (कंपनी या फर्म के तौर पर नहीं) जिसके पास स्थार्इ खाता संख्या नहीं है जो आयकर नियम, 1962 के नियम 114ख के अंतर्गत कोर्इ निर्दिष्ट लेनदेन करते हैं, पैरा 6 में निर्दिष्ट किसी भी प्रक्रिया के अनुसार इलैक्ट्रानिक सत्यापन का प्रयोग करते हुए इलैक्ट्रानिक रूप से या मौजूदा प्रक्रिया के अनुसार कागजी प्रपत्र में वास्तविक रूप से प्रपत्र सं. 60 को जमा करेगा।
6. इलैक्ट्रानिक सत्यापन के अंतर्गत, व्यक्ति या एक शख्स (कंपनी या फर्म के तौर पर नहीं) जिसके पास स्थार्इ खाता संख्या नहीं है जो आयकर नियम, 1962 के नियम 114ख के अंतर्गत कोर्इ निर्दिष्ट लेनदेन करते हैं, इलैक्ट्रानिक सत्यापन का प्रयोग करते हुए इलैक्ट्रानिक रूप से उसमें ऐसे लेनदेन के विवरण को देते हुए प्रपत्र सं. 60 में घोषणा करेगा।
क) इलैक्ट्रानिक सत्यापन नियामक द्वारा लेनदेन संबंधी सुविधा के लिए अनुमोदित इलैक्ट्रानिक पोर्टल/आवेदन का प्रयोग करते हुए योग्य किया जा सकता है
ख) इलैक्ट्रानिक सत्यापन को निम्नलिखित निर्दिष्ट आधार पर प्रमाणीकरण विधियों में से किसी का प्रयोग करते हुए भी योग्य किया जा सकता है
i. प्रकार 2 प्रमाणीकरण - निवासी के मोबाइल नंबर और/या सीआर्इडभ्आर में मौजूद र्इमेल पते पर दिए गए एक बार के पासवर्ड के माध्यम से निवासियों का प्रमाणीकरण
ii. प्रकार 3 प्रमाणीकरण - बॉयोमैट्रिक साधन या तो आर्इआरआर्इएस या फिंगरप्रिंट का प्रयोग करते हुए निवासियों का प्रमाणीकरण
iii. प्रकार 4 प्रमाणीकरण - 2 स्तरीय प्रमाणीकरण का प्रयोग करते हुए निवासियों का प्रमाणीकरण जिसमें एक पहलू ओटीपी है और दूसरा बॉयोमैट्रिक साधन (या तो आर्इआरआर्इएस या फिंगरप्रिंट)
iv. प्रकार 5 प्रमाणीकरण - ओटीपी, फिंगरप्रिंट व आर्इआरआर्इएस को साथ प्रयोग करते हुए निवासियों का प्रमाणीकरण
7. प्रपत्र सं. 60 को जमा करने की इलैक्ट्रानिक विधि को और किसी भी उक्त विधियों का प्रयोग करते हुए इलैक्ट्रानिक सत्यापन का प्रयोग करने वाला व्यक्ति वहां कागजी प्रपत्र को जमा कर सकता है जहां इलैक्ट्रानिक सत्यापन तकनीकी सूचना संबंधित मुद्दों के कारण संभव नहीं है
8. आयकर नियम, 1962 के अंतर्गत निर्दिष्ट लेनदेनों के लिए प्रपत्र सं. 60 को एकत्रित करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति नीचे निर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुसरण करेगा
क) यदि जहां एक पैन या प्रपत्र सं. 60 को प्रस्तुत करने के लिए अनिवार्यता एक ही व्यक्ति के संबंध में एक वित्त वर्ष के दौरान कर्इ लेनदेनों में रोकी गर्इ हो तो प्रपत्र सं. 60 को एकत्रित करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति केवल वृद्धिशील सूचना को ही एकत्रित कर सकते हैं बशर्ते कि बाद के लेनदेन पहले अधिकृत सूचना के साथ प्रमाणित की गर्इ जिसके लिए प्रारंभिक सहमति प्रपत्र सं. 60 की घोषणा द्वारा प्राप्त की जाएगी। ऐसा प्रत्येक लेनदेन का विवरण आयकर नियम, 1962 के नियम 114घ के अनुसार प्रपत्र सं. 61 में सूचित किया जाएगा।
ख) प्रपत्र सं. 60 में प्रत्येक घोषणा विशिष्ट संख्या को निर्दिष्ट करेगी
ग) यदि वित्त वर्ष के दौरान कर्इ प्रपत्र सं. 60 को जमा किया जाता है और व्यक्ति/लेनदेन प्रपत्र सं. 61क में सूचनीय बन जाती है तो अंतिम बार जमा किए गए प्रपत्र सं. 60 की रसीद संख्या को प्रपत्र सं. 61क में निर्दिष्ट किया जाएगा
घ) यदि निर्दिष्ट लेनदेन एक से अधिक नियामक उद्यम द्वारा संभाला जाता है (उदाहरण भुगतान बैंक, सहभागी बैंक), पहले विनियमित उद्यम (भुगतान बैंक) से दूसरे विनियामक उद्यम (सहभागी बैंक) को प्रपत्र सं. 60 का इलैक्ट्रानिक लेनदेन दूसरे विनियामक उद्यम को वैध जमा के तौर पर विचारा जाएगा बशर्ते कि इसे प्रपत्र सं. 60 की घोषणा के निर्णय के साथ प्रेषित किया जाए।
9. सुरक्षा, अर्चिवल और पुन: प्राप्ति नीतियां : प्रतिवेदी व्यक्ति को उपयुक्त सूचना सुरक्षा नीतियों का और जमा की गर्इ सूचना और संबंधित सूचना/दस्तावेजों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट रूप से परिभाषित भूमिका तथा उत्तरदायित्व के साथ प्रक्रिया का आलेख और क्रियान्वयन आपेक्षित है। प्रतिवेदी व्यक्ति/उद्यम को उपयुक्त अर्चीवल और पुन: प्राप्ति नीतियों और यह सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट रूप से परिभाषित भूमिका तथा उत्तरदायित्वों के साथ प्रक्रिया का आलेख तथा कार्यान्वयन आपेक्षित है कि जमा की गर्इ सूचना तथा संबंधित सूचना/दस्तावेज सक्षम प्राधिकारियों को तुरंत उपलब्ध हो।
(हरीश कुमार)
प्रधान डीजीआर्इटी (पद्धति), सीबीडीटी
निम्न को प्रति :
1. अध्यक्ष तथा सदस्य, सीबीडीटी, नार्थ ब्लॉक, नर्इ दिल्ली के लिए पीपीएस
2. समस्त प्रधान मुख्य आयुक्त/प्रधान आयकर महानिदेशक समस्त मुख्य आयुक्त/आयकर महानिदेशक - अपने क्षेत्रों/प्रभारों में समस्त अधिकारियों के बीच वितरित करने के अनुरोध के साथ
3. आयकर महानिदेशक (खुफिया और आपराधिक अन्वेषण)
4. समस्त आयकर निदेशक (खुफिया और आपराधिक अन्वेषण)
5. संयुक्त सचिव (टीपीएल)-1 व 2/मीडिया समन्वयक और आधिकारिक प्रवक्ता, सीबीडीटी
6. आयकर निदेशक (आर्इटी)/आयकर निदेशक (लेखा)/आयकर निदेशक (सर्तकता)/अपर महानिदेशक (पद्धति) 1,2,3,4,5/आयकर निदेशक (सीपीसी) बैंगलौर, आयकर आयुक्त (सीपीसी-टीडीएस) गाजियाबाद
7. अतिरिक्त महानिदेशक (पीआर, पीपीएंडओएल) अधिसूचना के लिए विज्ञापन अभियान के लिए अनुरोध के साथ
8. सीबीडीटी का टीपीएल और आर्इटीए प्रभाग
9. भारतीय सनदी लेखागार संस्थान, आर्इपी एस्टेट, नर्इ दिल्ली
10. वेब मैनेजर, वेबसाइट पर प्रकाशित करने के लिए "incometaxindia.gov.in"
11. www.irsofficersonline.gov.in और डीजीआर्इटी (एस) कॉर्नर पर अपलोडिंग के लिए डाटाबेस
12. आर्इटीबीए पोर्टल पर अपलोडिंग के लिए आर्इटीबीए प्रकाशक
(संजीव सिंह)
एडीजी (एस)-2 सीबीडीटी

