अधिसूचना सं. 1/2021 : लाभांश आय के लिए वित्तीय लेनदेन के विवरण (एसएफटी) की प्रस्तुति के लिए प्रारूप, प्रक्रिया और दिशानिर्देश
अधिसूचना सं.
अधिसूचना सं. 1/2021
अधिसूचना तिथि
20/04/2021
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
20/04/2021
डीजीआईटी(एस)/एडीजी(एस)-2/रिर्पोटिंग पोर्टल/2021/180
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड
आयकर निदेशालय (पद्धति)
2021 की अधिसूचना सं. 1
नई दिल्ली, 20 अप्रैल, 2021
लाभांश आय के लिए वित्तीय लेनदेन के विवरण (एसएफटी) की प्रस्तुति के लिए प्रारूप, प्रक्रिया और दिशानिर्देश
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 285खक और नियम 114ड के द्वारा निर्दिष्ट सूचना देने वाले व्यक्तियों की ओर से वित्तीय लेनदेन का विवरण (एसएफटी) की प्रस्तुति की अपेक्षा की जाती है।
2. आय की विवरणी को पहले से दाखिल करने के लिए सीबीडीटी ने लाभांश आय से संबंधित सूचना की जानकारी को शामिल करने के लिए अधिसूचना सं. 16/2021 दिनांक 12.03.2021 को जारी की थी। नियम 114ड के नए उप नियम 5क निर्दिष्ट करता है कि सूचना ऐसे प्रारूप में, ऐसे अंतराल पर और ऐसे तरीके में प्रस्तुत की जाएगी जिसे बोर्ड की अनुमति के साथ आयकर महानिदेशक (पद्धति) द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है।
3. वित्तीय लेनदेन का विवरण (एसएफटी) को तैयार करने और प्रस्तुत करने के लिए निर्देश क्रमश: परिशिष्ट क और परिशिष्ट ख में संलग्न है। आंकड़ों संबंधित संरचना और मान्यकरण संबंधी नियमों को क्रमश: परिशिष्ट ग और परिशिष्ट घ में संलग्न किया गया है। 2018 की अधिसूचना सं. 3 दिनांक 05.04.2018 को पंजीकरण की प्रक्रिया के लिए संदर्भित किया जा सकता है।
4. सूचना देने वाले उद्यमों को अपनी आंतरिक प्रणाली से निर्धारित प्रारूप में आंकड़ों संबंधी फाइल को तैयार करना आवश्यक है। आंकड़ों संबंधी फाइल को तैयार करने के लिए छोटी रिर्पोटिंग उद्यमों की सहायता के लिए एक ऐक्सल आधारित रिपोर्ट तैयार करने संबंधी यूटिलिटी मुहैया कराई गई है। आंतरिक प्रणाली/रिपोर्ट तैयार करने संबंधी यूटिलिटी द्वारा तैयार आंकड़ों संबंधी फाइलों को टैक्सट फाइल वैलिडेटर/सबमिशन यूटिलिटी का प्रयोग करते हुए मान्यकृत किया जाना चाहिए। मान्यकरण के बाद, टैक्सट फाइल को कंप्रैस्ड, एनक्रिप्टिड और रिर्पोटिंग पोर्टल (https://report.insight.gov.in) पर अपलोड करने से पहले टैक्सड फाइल सबमिशन यूटिलिटी का प्रयोग करते हुए हस्ताक्षर किया जाना आवश्यक है। रिर्पोटिंग उद्यम, जिनके पास बड़ी संख्या में आंकड़ों संबंधी फाइल है, भी एसएफटीपी सर्वर का प्रयोग करते हुए आंकड़ों संबंधी फाइल को प्रस्तुत कर सकते हैं (एसएफटीपी अपलोड के लिए विशेष अनुरोध किया जा सकता है)
5. वित्तीय लेनदेन संबंधी विवरण को उस वित्त वर्ष के तुरंत अगले 31 मई को या उससे पहले प्रस्तुत किया जाएगा जिसमें लेनदेन पंजीकृत या रिकॉर्ड हुआ।
6. वित्तीय लेनदेन का विवरण विशिष्ट नामित निदेशक की ओर से हस्ताक्षरित, सत्यापित और प्रस्तुत किया जाएगा। जहां सूचना देने वाला व्यक्ति एक अनिवासी हो तो विवरण उस एक व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित, सत्यापित और प्रस्तुत किया जा सकता है जिसके पास ऐसे नामित निदेशक की ओर से वैध पॉवर ऑफ अटर्नी है। आंकड़ों संबंधी फाइलों को नामित निदेशक के लॉगिन संबंधी जानकारी (पैन और पासवर्ड) के माध्यम से रिर्पोटिंग पोर्टल पर अपलोड किया जाना आवश्यक है।
7. सूचना देने वाले उद्यम को आयकर विभाग को सूचित लाभांश संबंधी आय की सूचना उन करदाताओं को देने की सलाह दी जाती है जो उनको वार्षिक सूचना संबंधी विवरण (एआईएस) (प्रपत्र 26कध) में प्रदर्शित सूचना का समाधान करने में सक्षम करेंगे।
8. यदि सूचना देने वाला व्यक्ति/उद्यम को पता चलता है या विवरण में दी गई सूचना में असंगित या गलती सूचना देने वाले व्यक्ति/उद्यम को दी गई हो तो संशोधित/हटाने संबंधी विवरण की प्रस्तुति द्वारा गलती को हटाना आवश्यक है।
9. सूचना देने वाले व्यक्ति/उद्यम को प्रस्तुत सूचना या संबंधित सूचना/दस्तावेज की संवीक्षा को सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट तौर पर निर्दिष्ट भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के साथ आलेखित और उपयुक्त सूचना संवीक्षा नीतियों और प्रक्रियाओं को कार्यान्वित करना आवश्यक है। सूचना देने वाले व्यक्ति/उद्यम को निर्दिष्ट भूमिका और जिम्मेदारियों के साथ उपयुक्त अर्चीवल और क्षतिपूर्ति नीतियों और प्रक्रियाओं को भी आलेखित करना आवश्यक है ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि प्रस्तुत सूचना और संबंधित सूचना/दस्तावेज सक्षम प्राधिकारियों के पास तुरंत उपलब्ध हो।
10. यह अधिसूचना निगर्मन की तिथि से प्रभावी होगी।
(अनु जे सिंह)
आयकर महानिदेशक (पद्धति), सीबीडीटी
निम्न को प्रति :
1. अध्यक्ष और सदस्य, सीबीडीटी, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली के पीपीएस
2. समस्त प्रधान मुख्य आयुक्त/प्रधान आयकर महानिदेशक और समस्त प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर महानिदेशक - अपने क्षेत्रों/प्रभारों में सभी अधिकारियों के बीच वितरित करने के अनुरोध के साथ
3. जेएस (टीपीएल)-1 व 2/मीडिया समन्वयक और सीबीडीटी के आधिकारिक प्रवक्ता
4. डीआईटी (आईटी)/डीआईटी (अंकेक्षण)/डीआईटी एडीजी(आईटी)/एडीजी(ऑडिट)/ एडीजी(सतर्कता)/एडीजी(पद्धति)-1,2,3,4,5/ सीआईटी (सीपीसी-टीडीएस) गाजियाबाद
5. एडीजी(पीआर,पीपीएंडओएल) अधिसूचना के लिए विज्ञापन अभियान के लिए अनुरोध के साथ
6. सीबीडीटी का टीपीएल और आईटीए प्रभाग
7. भारतीय चार्टेड अकाउंटेंट संस्थान, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली
8. वेबसाइट पर चस्पा करने के लिए वेब मैनेजर www.incometaxindia.gov.in
9. www.irsofficersonline.gov.in पर अपलोडिंग के लिए डाटाबेस प्रकोष्ठ और डीजी पद्धति कॉर्नर
10. आईटीबीए वेबसाइट पर अपलोडिंग के लिए आईटीबीए प्रकाशक
(संजीव सिंह)
एडीजी (पद्धति)-2 सीबीडीटी
परिशिष्ट क
वित्तीय लेनदेन विवरण (एसएफटी) को तैयार करने के लिए दिशानिर्देश
| लेनदेन संबंधी कोड | एसएफटी-015 |
| लेनदेन संबंधी विवरण | लाभांश आय |
| लेनदेन का प्रकार और कीमत | वित्त वर्ष के दौरान वितरित लाभांश |
| व्यक्ति की श्रेणी जिनको प्रस्तुत करना आवश्यक है | लाभांश देने वाली एक कंपनी |
टिप्पणीला |
1. वित्त वर्ष के दौरान वितरित सभी लाभांश हेतु सूचित की जाने वाली सूचना 2. एक रिपोर्ट में एक व्यक्ति को लाभांश संबंधी भुगतान का विवरण शामिल होगा 3. लाभांश वित्त वर्ष के दौरान वितरित लाभांश की कुल राशि होगी |
परिशिष्ट ख
वित्तीय लेनदेन संबंधी विवरण (एसएफटी) प्रस्तुत करने के लिए दिशानिर्देश
1. कोई फाइल जो मान्यकरण संबंधी अनिवार्यताओं को पूरा न करती हो उसे निरस्त कर दिया जाएगा।
2. अपलोड करने के बाद प्रत्येक अपलोड फाइल को विशिष्ट विवरण आईडी दी जाएगी।
3. अपलोड की गई फाइल की स्थिति इस प्रकार से होगी :
• अपलोडिड - फाइल अपलोडिड और प्रसंस्करण के लिए लंबित
• स्वीकृत - प्रसंस्करण के बाद स्वीकृत की गई फाइल
• निरस्त - प्रसंस्करण के बाद निरस्त की गई फाइल
4. किसी गलती की स्थिति में, संपूर्ण फाइल को निरस्त कर दिया जाएगा और निरस्त करने का कारण स्टेटस कॉलम के अंतर्गत दिए गए निरस्ती लिंक पर क्लिक करके देखा जा सकता है। यूजर को प्रासंगिक गलती को सही करना होगा और फाइल को दुबारा अपलोड करना होगा।
5. यदि रिपोर्ट करने वाले उद्यम को अपलोड किए गए डेटा को संशोधित करने की आवश्यक हो तो संशोधित विवरण को प्रस्तुत करना आवश्यक है। संशोधित विवरण में, केवल उन रिपोर्टों को अपलोड किए जाने की आवश्यकता है जिसमें संशोधन की आवश्यकता है। मूल विवरण की स्टेटमेंट आईडी जिसे संशोधित किया जा रहा हो को अपलोड करने के दौरान चुना जाना चाहिए। मूल विवरण आईडी सहित रिपोर्ट क्रमांक संख्या (आरएसएन) उस रिपोर्ट को विशेष रूप से पहचान करेगा जिसे संशोधित किया जा रहा है। यदि संशोधित विवरण सफलतापूर्वक स्वीकृत कर लिया जाता है तो पूर्व विवरण में रिर्पोटों को निष्क्रिय के तौर चिन्हित किया जाएगा और नई अपलोड की गई रिपोर्ट सक्रिय की जाएगी।
6. यदि रिपोर्ट करने वाले उद्यम को अपलोड किए गए डेटा को हटाने की आवश्यक हो तो हटाने संबंधी विवरण को प्रस्तुत करना आवश्यक है। हटाने संबंधी विवरण में, केवल उन रिपोर्टों को अपलोड किए जाने की आवश्यकता है जिनको हटाया जाना है। मूल विवरण की स्टेटमेंट आईडी के साथ रिपोर्ट क्रमांक संख्या (आरएसएन) उस रिपोर्ट की विशेष रूप से पहचान करेगा जिसे समाप्त किया जा रहा है। यदि समाप्ति संबंधी विवरण सफलतापूर्वक स्वीकृत कर लिया जाता है तो पूर्व विवरण में रिर्पोटों को निष्क्रिय के तौर चिन्हित किया जाएगा।
परिशिष्ट ग
आंकड़ों की संरचना
सूचना को डेटा फाइल में अपलोड किया जाना चाहिए। डेटा फाइल प्रति लाइन एक रिपोर्ट के साथ एएससीआईआई प्रारूप मे होनी चाहिए। प्रत्येक फाइल में सभी फील्ड सीमांकक "I" के साथ सीमांकित होनी चाहिए। आंकड़ों की संरचना इस प्रकार से है :
| # | फील्ड | प्रारूप | अनिवार्य | टिप्पणी |
| 1 | आरएसएन | सं. (10) | हां | रिपोर्ट क्रमांक संख्या फाइल में प्रत्येक रिपोर्ट की पहचान करने के लिए विशिष्ट संख्या है |
| 2 | एफवाई | सं. (4) | हां | वित्त वर्ष (वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 2020) |
| 3 | नाम | अक्षर (150) | हां | व्यक्ति/उद्यम का नाम |
| 4 | पैन | अक्षर (10) | हां | व्यक्ति का पैन। पैन उपलब्ध नही निर्दिष्ट करें यदि पैन उपलब्ध न हो |
| 5 | आधार | अक्षर (15) | व्यक्ति का आधार | |
| 6 | पता | अक्षर (600) | हां | पूर्ण पता |
| 7 | पिनकोड | सं. (6) | व्यक्ति/उद्यम का पिनकोड | |
| 8 | मोबाइल | अक्षर (20) | व्यक्ति का मोबाइल नंबर | |
| 9 | ईमेल | अक्षर (100) | व्यक्ति की ई-मेल आईडी | |
| 10 | लाभांश | सं. (15) | हां | वर्ष के दौरान दी गई/जमा किए गए कुल लाभांश (नजदीकी रूपए तक पूर्णांकिंत) |
टिप्पणी : फाइल में पहले रिकॉर्ड में हैडर टैक्सट होना चाहिए। रिपोर्ट के बीच कोई रिक्त पंक्ति नही होनी चाहिए।
परिशिष्ट घ
मान्यकरण नियम
अपलोड स्तर के मान्यकरण
अपलोड स्तर का मान्यकरण यह सुनिश्चित करने के लिए पूरा किया जाएगा कि सही फज्ञइल को अपलोड किया जा रहा है। फाइल को अपलोड स्तर पर निरस्त किया जाएा यदि यह अपलोड स्तर के मान्यकरणों को पूरा नही करता है।
| # | मान्यकरण | त्रुटि संदेश |
| 1 | फाइल निर्धारित आकार से अधिक नही होनी चाहिए | फाइल निर्धारित आकार से अधिक है (यूजर गाईड को संदर्भित करें)। कृपया फाइल को विभाजित करें |
| 2 | फाइल का नाम पहले से अपलोड नहीं किया जाना चाहिए (मूल विवरण के लिए ही) | फाइल का नाम पहले ही अपलोड किया जा चुका है |
| 3 | फाइल का नाम निर्धारित प्रारूप में न हो | फाइल का नाम विशिष्ट प्रारूप में न हो। यूटिलिटी द्वारा तैयार फाइल का नाम मैनुअली संशोधित नही होना चाहिए |
| 4 | दर्ज किए गए विवरण आईडी उपलब्ध होनी चाहिए (संशोधन/हटाए जाने के लिए) | दर्ज किए गए विवरण आईडी उपलब्ध नही है। कृपया संशोधन/निरस्ती को प्रस्तुत करने के लिए मूल फाइल हेतु जनरेटिड विवरण आईडी को उपलब्ध कराए |
| 5 | फाइल नाम में आईटीडीआरईआईएन पोर्टल पर निर्दिष्ट आईडीटीआरईआईन के साथ मैच होना चाहिए | फाइल में आईटीडीआरईआईएन पोर्टल पर निर्दिष्ट आईटीडीआरईआईएन के साथ मैच नही है |
फाइल स्तर मान्यकरण
कोई फाइल जो निम्नलिखित अनिवार्यताओं को पूरा न करता हो उसे निरस्त कर दिया जाएगा।
| # | मान्यकरण | त्रुटि संदेश |
| 1 | फाइल को सबमिशन यूटिलिटी का प्रयोग करते हुए जनरेट करना चाहिए | फाइल को सबमिशन यूटिलिटी का प्रयोग करते हुए जनरेट करना चाहिए |
| 2 | फाइल में हैडर निर्दिष्ट प्रारूप के अनुसार होना चाहिए | फाइल में हैडर निर्दिष्ट प्रारूप के अनुसार होना चाहिए |
| 3 | फाइल डिक्रिप्शन | फेल्ड डिक्रिप्शन। कृपया मान्यकरण और एनक्रिप्शन यूटिलिटी का प्रयोग करते हुए वैध की के साथ फाइल को एनक्रिप्ट करें |
| 4 | फेल्ड डीकंप्रैशन | फेल्ड डीकंप्रैशन। कृपया मान्यकरण और एनक्रिप्शन यूटिलिटी का प्रयोग करते हुए फाइल को कंप्रैस करें और दुबारा सममिट करें |
| 5 | फेल्ड हस्ताक्षर चेक | फेल्ड हस्ताक्षर चेक। कृपया मान्यकरण और एनक्रिप्शन यूटिलिटी का प्रयोग करते हुए डिजिटल हस्ताक्षर के साथ फाइल को हस्ताक्षरित करें और दुबारा सबमिट करें |
| 6 | हस्ताक्षर असंगति | हस्ताक्षर के लिए फाइल में प्रयोग किए गए डिजिटल हस्ताक्षर रिर्पोटिंग पोर्टल पर पंजीकृत डिजिटल हस्ताक्षर के साथ मैच नही करती। कृपया नामित निदेशक के डिजिटल हस्ताक्षर के साथ दुबारा हस्ताक्षर करें |
| 7 | हस्ताक्षर अपलोड नही हुए | डिजिटल हस्ताक्षर अपलोड नही हुए। कृपया रिर्पोटिंग पोर्टल पर डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र को अपलोड करें |
| 8 | निरस्त हुए हस्ताक्षर | निरस्त हुए हस्ताक्षर। कृपया रिर्पोटिंग पोर्टल पर नवीनतम डिजिटल हस्ताक्षर को अपलोड करें चूंकि मौजूदा प्रमाणपत्र निरस्त हो चुका है |
| 9 | असफल थ्रेट स्कैन | असफल थ्रेट स्कैन। कृपया थ्रैड और वायरस के लिए फाइल को स्कैन करें। एनक्रिप्शन से पहले सभी मिले थ्रेट और वायरस को हटाएं |
| 10 | असफल वायरस स्कैैन | असफल वायरस स्कैन। कृपया थ्रेट और वायरस के लिए फाइल को स्कैन करें। एनक्रिप्शन से पहले सभी मिले थ्रेट और वायरस को हटाएं |
| 11 | आरएसएन रिक्त नही होना चाहिए (अनिवार्य फील्ड) | आरएसएन XX रिपोर्ट में ब्लैंक है |
| 12 | आरएसएन 10 से अधिक नही होना चाहिए | आरएसएन XX रिपोर्ट में 10 से अधिक है |
| 13 | आरएसएन फील्ड में गैर-अंकीय मान नही होना चाहिए | आरएसएन फील्ड में राशि XX रिपोर्ट में गैर-अंकीय है |
| 14 | आरएसएन घातांक (वैज्ञानिक) प्रारूप में नही होना चाहिए | आरएसएन XX रिपोर्ट में घातांक (वैज्ञानिक) प्रारूप में न हो |
| 15 | फाइल में डुप्लीकेट आरएसएन | XX रिपोर्ट में डुप्लीकेट आरएसएन |
| 16 | वित्त वर्ष की लंबाई 4 होनी चाहिए | वित्त वर्ष की अवधि XX रिपोर्ट में नही है |
| 17 | वित्त वर्ष संबंधी फील्ड में गैर-अंकीय राशि शामिल नही होनी चाहिए | वित्त वर्ष फील्ड में राशि XX रिपोर्ट में गैर-अंकीय है |
| 18 | प्रत्येक रिपोर्ट के समक्ष निर्दिष्ट वित्त वर्ष अपलोड की गई स्क्रीन पर चुने गए वित्त वर्ष के साथ मैच होनी चाहिए | अपलोड की गई स्क्रीन पर चुने गए वित्त वर्ष XX रिपोर्ट के समक्ष निर्दिष्ट वित्त वर्ष के साथ मेल न खाते हो |
| 19 | नाम संबंधी फील्ड रिक्त नही होनी चाहिए (अनिवार्य फील्ड) | नाम XX रिपोर्ट में रिक्त है |
| 20 | नाम की लंबाई 150 अक्षरों से अधिक नही होनी चाहिए | नाम की लंबाई XX रिपोर्ट में 150 अक्षरों से अधिक |
| 21 | पैन की लंबाई 10 होनी चाहिए | पैन की लंबाई XX रिपोर्ट में 10 से अधिक नही है। पैन उपलब्ध नही है निर्दिष्ट करें यदि पैन उपलब्ध न हो |
| 22 | फाइल में डुप्लीकेट पैन | XX रिपोर्ट में डुप्लीकेट पैन |
| 23 | आधार की लंबाई 15 अक्षरों से अधिक नही होनी चाहिए | XX रिपोर्ट में आधार की लंबाई 15 अक्षरों से अधिक |
| 24 | आधार घातांक (वैज्ञानिक) प्रारूप में नही होना चाहिए | आधार XX रिपोर्ट में घातांक (वैज्ञानिक) प्रारूप में है |
| 25 | पता रिक्त नही होना चाहिए (अनिवार्य फील्ड) | पता XX रिपोर्ट में रिक्त है |
| 26 | पता 600 अक्षरों से अधिक नही होना चाहिए | पते की लंबाई XX रिपोर्ट में 600 अक्षरों से अधिक नही होनी चाहिए |
| 27 | पिनकोड की लंबाई 6 से अधिक नही होनी चाएिह | पिनकोड की लंबाई XX रिपोर्ट में 6 से अधिक है |
| 28 | पिनकोड फील्ड में गैर-सांख्यकीय वैल्यू नही होनी चाहिए | पिनकोड फील्ड में वैल्यू XX रिपोर्ट में गैर-सांख्यकीय है |
| 29 | ई-मेल की लंबाई 100 अक्षरो से अधिक नही होनी चाहिए | ई-मेल की लंबाई XX रिपोर्ट में 100 अक्षरो से अधिक है |
| 30 | मेबाइल की लंबाई 20 से अधिक नही होनी चाहिए | मोबाइल की लंबाई XX रिपोर्ट में 20 से अधिक |
| 31 | मोबाइल नंबर घातांक (वैज्ञानिक) प्रारूप में नही होनी चाहिए | मोबाइल नंबर XX रिपोर्ट में घातांक (वैज्ञानिक) प्रारूप में |
| 32 | लाभांश फील्ड रिक्त नही होनी चाहिए (अनिवार्य फील्ड) | लाभांश XX रिपोर्ट में रिक्त है |
| 33 | लाभांश फील्ड में गैर-अंकीय वैल्यू नही होनी चाहिए | लाभांश फील्ड में वैल्यू XX रिपोर्ट में गैर-अंकीय है |
| 34 | लाभांश की लंबाई 15 अंकों से अधिक नही होनी चाहिए | लाभांश की लंबाई XX रिपोर्ट में 15 अंकों से अधिक है |
| 35 | लाभांश घातांक (वैज्ञानिक) प्रारूप में नही होनी चाहिए | लाभांश XX रिपोर्ट में घातांक (वैज्ञानिक) प्रारूप में है |
| 36 | डुप्लीकेट रिपोर्ट (आरएसएन को छोड़कर सभी फील्ड) | XX रिपोर्ट में डुप्लीकेट रिपोर्ट (आरएसएन को छोड़कर सभी फील्ड) |
| 37 | संशोधन/निरस्ती विवरण में फेल मूल रिपोर्ट क्रमांक संख्या | संशोधन/निरस्ती विवरण की XX रिपोर्ट में रिपोर्ट क्रमांक संख्या पहले प्रस्तुत किए गए मूल विवरण में आरएसएन के साथ संगत नही होती |
| 38 | संशोधन/निरस्ती में फेल मूल रिपोर्ट क्रमांक संख्या (निरस्ती के बाद) | रिपोर्ट से संबंधित संशोधन/निरस्ती विवरण की XX रिपोर्ट में रिपोर्ट क्रमांक संख्या पहले से ही हटाई जा चुकी है |
| 39 | निरस्ती विवरणी में निर्दिष्ट रिपोर्ट संबंधी विवरण मूल फाइल में निर्दिष्ट विवरण के साथ संगत होनी चाहिए | निरस्ती संबंधी विवरण के XX रिपोर्ट में पहले से जमा मूल विवरण में निर्दिष्ट विवरण के साथ संगत नही है (दिए गए आरएसएन से संबंधित) |

