अधिसूचना सं. 01/2021 : आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 206कख व 206गगक के लिए अनुपालन जांच कार्यप्रणाली
अधिसूचना सं.
अधिसूचना सं. 01/2021
अधिसूचना तिथि
22/06/2021
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
22/06/2021
डीजीआईटी(एस)/एडीजी(एस)-2/अनुपालन जांच/432/2021-22
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड
आयकर निदेशालय (पद्धति)
2021 की अधिसूचना सं. 01
नई दिल्ली, 22 जून, 2021
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 206कख व 206गगक के लिए अनुपालन जांच कार्यप्रणाली
आयकर अधिनियम, 1961 (1 जुलाई 2021 से प्रभावी) में शामिल की गई धारा 206कख और 206गगक द्वारा निम्नानुसार परिभाषित किए गए "निर्दिष्ट व्यक्तियों" पर उच्च टीडीएस/टीसीएस दर लगाई जाती है,
"इस धारा के लिए "निर्दिष्ट व्यक्ति" का अर्थ है एक ऐसा व्यक्ति जिसने पिछले वर्ष जिसमें कर को एकत्रित किया जाना आवश्यक है, से तुरंत पहले के दो पिछले वर्षों के प्रासंगिक दो निर्धारण वर्षों के लिए आय की विवरणी को दाखिल न किया हो, जिसके लिए धारा 139 की उप-धारा (1) के अंतर्गत विवरणी दाखिलीकरण तिथि समाप्त हो चुकी हो और उसके मामले में स्रोत पर कुल कर कटौती और कर संग्रहण इन दोनों पिछले वर्षों में पचास हजार रूपए या उससे अधिक हो।
बशर्ते कि निर्दिष्ट व्यक्ति उस एक अनिवासी व्यक्ति को शामिल नहीं करेगा जिसके पास भारत में एक स्थाई प्रतिष्ठान नहीं है।
स्पष्टीकरण - इस उप-धारा के लिए, शब्द "स्थाई प्रतिष्ठान" में व्यापार का एक ऐसा निश्चित स्थान शामिल है जिसके माध्यम से उद्यम का पूर्णता या आंशिक व्यापार होता हो"
2. निर्दिष्ट व्यक्तियों की पहचान करने में कर कटौतीदाता और संग्राहकों को सुविधा देने के लिए जैसा धारा 206कख और 206गगक में दिया गया है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ("सीबीडीटी"), आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) की धारा 138(1)(क)(i) के अंतर्गत दिए गए अधिकारों को प्रयोग करते हुए, ने यह निर्देश देते हुए एफ.नं. 225/67/2021/आईटीए.II दिनांक 21.06.2021 के द्वारा आदेश जारी किया है कि आयकर महानिदेशक (पद्धति) धारा 206कख व 206गगक के लिए अनुपालन जांच कार्यप्रणाली के माध्यम से अधिनियम की धारा 206कख और 206गगक के लिए "निर्दिष्ट व्यक्तियों" की पहचान के लिए वैध टैन के माध्यम से परियोजना की विस्तृत जानकारी को रिर्पोटिंग पोर्टल में पंजीकृत करने पर, "कर कटौतीदाता/कर संग्राहक" को सूचना देने के लिए निर्दिष्ट आयकर प्राधिकारी होगा।
3. आयकर विभाग ने यह सत्यापित करने के लिए कर कटौतीदाता/संग्राहकों की सुविधा के लिए एक नई कार्यप्रणाली "धारा 206कख व 206गगक के लिए अनुपालन जांच" को जारी किया है कि धारा 206कख व 206गगक के अनुसार एक व्यक्ति एक "निर्दिष्ट व्यक्ति" है या नहीं। यह कार्यप्रणाली आयकर विभाग की वेबसाइट (https://report.insight.gov.in) के माध्यम से उपलब्ध कराई गई है। कृपया आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 206कख और 206गगक के अंतर्गत कार्यप्रणाली के प्रयोग के संबंध में सीबीडीटी की 2021 की परिपत्र सं. 11 दिनांक 21.06.2021 को संदर्भित करें।
4. निम्नलिखित प्रक्रिया कर कटौतीदाता/संग्राहक के साथ सूचना को सांझा करने के लिए निर्दिष्ट की गई है :
क) पंजीकरण : कर कटौतीदाता और संग्राहक टैन की ई-दाखिलीकरण लॉगिन जानकारी का प्रयोग करते हुए ई-दाखिलीकरण पोर्टल (http://www.incometax.gov.in) में लॉगिन करके रिर्पोटिंग पोर्टल पर पंजीकरण कर सकते हैं और "रिर्पोटिंग पोर्टल" लिंक पर क्लिक कर सकते हैं जो ई-दाखिलीकरण पोर्टल टैब "लंबित कार्रवाई" के अंतर्गत उपलब्ध है। रिर्पोटिंग पोर्टल पर रीडायरेक्ट करने के बाद कर कटौतीदाता/संग्राहक को प्रपत्र प्रारूप के अंतर्गत अनुपालन जांच (कर कटौतीदाता व संग्राहक) को चुनना होगा। मुख्य अधिकारी का ब्यौरा "मुख्य अधिकारी को शामिल करें" बटन पर क्लिक करके दिए जाने की आवश्यकता है। मुख्य अधिकारी रिर्पोंटिंग पोर्टल पर अनुपालन जांच कार्यक्षमता का प्रयोग करने के लिए कर कटौतीदाता/संग्राहक का प्राधिकृत व्यक्ति है। पंजीकरण अनुरोध को जमा करने के बाद, आईटीडीआरईआईएन ब्यौरे और लॉगिन जानकारी के साथ मुख्य अधिकारी के साथ ईमेल अधिसूचना सांझा की जाएगी।
ख) अनुपालन जांच कार्यप्रणाली तक पहुंच : उद्यम (कर कटौतीदाता व संग्राहक) जो टैन के माध्यम से रिर्पोटिंग पोर्टल के साथ पंजीकृत हैं, के मुख्य अधिकारी है वह अपने ब्यौरों का प्रयोग करते हुए रिर्पोटिंग पोर्टल में लॉगिन करने के बाद कार्यप्रणाली का प्रयोग करने में सक्षम होंगे। सफलतापूर्वक लॉगिन के बाद, कार्यप्रणाली "धारा 206कख व 206गगक के लिए अनुपालन जांच" हेतु लिंक रिर्पोटिंग पोर्टल के होमपेज पर उपस्थित होगा।
ग) "पैन सर्च" मोड का प्रयोग करते हुए : "धारा 206कख व 206गगक के लिए अनुपालन जांच" पेज के अंतर्गत, "पैन सर्च" टैब को पैन सर्च मोड में कार्यप्रणाली के प्रयोग के लिए चुना जा सकता है। इस विधि में कैप्चा के साथ एक वैध पैन एक समय में डाला जा सकता है और आउटपुट निम्नलिखित फील्ड के साथ उपलब्ध होगा,
• वित्त वर्ष : वर्तमान वित्त वर्ष
• पैन : जैसा इनपुट में दिया गया है
• नाम : व्यक्ति का मास्क्ड नाम (पैन के अनुसार)
• पैन आवंटन तिथि : पैन के आवंटन की तिथि
• पैन-आधार लिंक स्थिति : तिथि के अनुसार व्यक्तिगत पैन धारकों के लिए पैन-आधार लिंकिंग स्थिति। प्रतिउत्तर विकल्प लिंक है (पैन और आधार लिंक है), लिंक नही हैं (पैन और आधार लिंक नहीं है), छूट (पैन को राजस्व विभाग अधिसूचना सं. 37/2017 दिनांक 11 मई 2017 के अनुसार पैन-आधार लिंकिंग से छूट है प्राप्त है) या लागू नहीं (गैर-व्यक्तिगत व्यक्ति से संबंधित पैन)
• धारा 206कख व 206गगक के अंतर्गत निर्दिष्ट व्यक्ति : प्रतिउत्तर विकल्प हां (पैन तिथि के अनुसार धारा 206कख/206गगक के अनुसार निर्दिष्ट व्यक्ति है) है या नही (पैन तिथि के अनुसार धारा 206कख/206गगक के अनुसार निर्दिष्ट व्यक्ति नहीं है)
आउटपुट में तिथि जिस पर धारा 206कख और 206गगक के अनुसार 'निर्दिष्ट व्यक्ति' स्थिति निर्धारित की जाती है, भी मुहैया कराई जाएगी
घ) "बल्क सर्च" मोड का प्रयोग करते हुए : "धारा 206कख व 206गगक के लिए अनुपालन जांच" कार्यप्रणाली के अंतर्गत, 'बल्क सर्च' टैब को बल्क सर्च मोड में कार्यप्रणाली का प्रयोग करने के लिए चुना जा सकता है। इस विधि में निम्नलिखित चरण शामिल हैं :
i. पैन वाली अनुरोध (इनपुट) फाइल तैयार करना : "बल्क सर्च" पेज के अंतर्गत पैन ब्यौरा डालने के लिए सीएसवी टैंपलेट "सीएसवी टैंपलेट डाउनलोड करें" बटन पर क्लिक करके डाउनलोड की जा सकती है। पैन जिसके लिए "निर्दिष्ट व्यक्ति" स्थिति आवश्यक है उसे डाउनलोड की गई सीएसवी टैंपलेट में डाला जा सकता है। पैन की संख्या में वर्तमान सीमा एक फाइल में 10,000 है।
ii. सीएसवी फाइल इनपुट की अपलोडिंग : सीएसवी फाइल इनपुट को अपलोड सीएसवी बटन पर क्लिक करके अपलोड किया जा सकता है। अपलोड की गई फाइल अपलोडिंग स्थिति को दिखाना प्रारंभ कर देगा।
iii. सीएसवी फाइल के आउटपुट की डाउनलोडिंग : प्रसंस्करण के बाद, डाले गए पैन की धारा 206कख व 206गगक के अनुसार "निर्दिष्ट व्यक्ति" स्थिति वाली सीएसवी फाइल डाउनलोड के लिए उपलब्ध होगी और "स्थिति" उपलब्ध है हेतु परिवर्तित होगी। आउटपुट सीएसवी फाइल में पैन, छुपाया गया नाम, धारा 206कख व 206गगक के अनुसार निर्दिष्ट व्यक्ति की स्थिति, पैन-आधार लिंक स्थिति और अन्य ब्यौरा जैसा उक्त पैराग्राफ ग) में निर्दिष्ट है शामिल होगा। फाइल को डाउनलोड करने के बाद, स्थिति डाउनलोड हो चुकी है में परिवर्तित हो जाएगी। डाउनलोड किया गया लिंक निष्क्रिय होगा और निर्दिष्ट समय (वर्तमान में फाइल की उपलब्धता 24 घंटे है) के बाद स्थिति समाप्त हो चुका है में परिवर्तित हो जाएगा।
5. आगे अन्य किसी प्रकार की सहायता के लिए, कर कटौतीदाता व संग्राहक धारा 206कख व 206गगक के लिए अनुपालन जांच पर त्वरित संदर्भ निर्देशिका और रिर्पोटिंग पोर्टल के "संसाधन" धारा के अंतर्गत अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (एफएक्यू) को संदर्भित कर सकते हैं। वह आयकर विभाग की कस्टमर केयर टीम से कॉल प्राप्त करने या पूछताछ करने के लिए रिर्पोटिंग पोर्टल की 'मदद' हिस्से का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी सहायता के लिए आयकर विभाग की कस्टमर केयर टीम से इसके टॉल फ्री नंबर 1800 103 4215 पर कॉल करके किया जा सकता है।
6. यह सीबीडीटी के अनुमति से जारी किया गया है।
(संजीव सिहं)
एडीजी (पद्धति)-2 सीबीडीटी
निम्न को प्रति :
1. अध्यक्ष के पीपीएस और सदस्य, सीबीडीटी, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
2. डीजीआईटी (पद्धति)
3. सीबीडीटी का टीपीएल और आईटीए प्रभाग
4. वेबमैनेजर, वेबसाइट incometaxindia.gov.in पर चस्पा करने के लिए
5. www.irsofficersonline.gov.in पर और डीजीआईटी (एस) कॉर्नर में अपलोड करने के लिए डेटाबेस प्रकोष्ठ
6. आईटीबीए पोर्टल पर अपलोड करने के लिए आईटीबीए पब्लिशर
हस्ता/-
एडीजी (पद्धति)-2 सीबीडीटी

