आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

अधिसूचना संख्या 09/2019

अधिसूचना तिथि

06/05/2019

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

06/05/2019

अधिसूचना संख्या 09/2019

एफ.नं. पीआर. डीजीआर्इटी(एस)/सीपीसी(टीडीएस)/अधिसूचना/भाग-ख प्रपत्र 16/2019-20

 

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

आयकर निदेशालय (पद्धति)

नर्इ दिल्ली

 

अधिसूचना सं. 09/2019 नर्इ दिल्ली, 06 मर्इ, 2019

 

विषय : टीआरएसीर्इएस के माध्यम से आयकर नियम, 1962 के नियम 31 के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 203 के प्रावधानों के अनुसार प्रपत्र सं. 16 के भाग ख में स्त्रोत पर काटे गए कर के लिए प्रमाणपत्र को जारी करने की प्रक्रिया, प्रारूप और मानक - संबधी

 

आयकर नियम 1962 ("नियम") के नियम 31 के साथ पठित आयकर अधिनियम 1961 ("नियम") की धारा 203 उसमें निर्धारित विवरणों जैसे टीडीएस की राशि, डिडक्टी की वैध स्थार्इ खाता संख्या (पैन), डिडक्टर की कर कटौती और संग्रहण खाता संख्या (टैन) आदि को निर्दिष्ट करते हुए डिडक्टी को डिडक्टर द्वारा स्त्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) के प्रमाणपत्र की प्रस्तुति को निर्धारित करता है। अधिनियम के अध्याय XVII-ख की धारा 192 के अंतर्गत कटौती की स्थिति में टीडीएस प्रमाणपत्र के लिए प्रासंगिक प्रपत्र, प्रपत्र सं. 16 है जिसे वार्षिक तौर पर जारी किया जाता है। प्रपत्र 16 में टीडीएस प्रमाणपत्र के दो भाग है यानी भाग क और भाग ख (परिशिष्ट)। भाग क में कर कटौती और जमा का विवरण होता है और भाग ख परिशिष्ट में आय का विवरण शामिल होता है।

2. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की अधिसूचना सं. 36/2019 दिनांक 12.04.2019 के द्वारा 'प्रपत्र 16 के भाग ख (परिशिष्ट)' और आयकर नियम, 1962 हेतु परिशिष्ट II में प्रपत्र सं. 24थ के परिशिष्ट II को संशोधित किया गया है।

3. आयकर नियम, 1962 के नियम 31 के उप-नियम (6क) के अंतर्गत केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा प्रत्यायोजित अधिकारों का प्रयोग करते हुए, प्रधान आयकर महानिदेशक (पद्धति) एतद्द्वारा निम्नानुसार "टीडीएस रेकन्सीलिएशन एनालिसिस एंड करेक्शन इनेबलिंग सिस्टम" या (https://www/tdscpc.gov.in) (तत्पश्चात् टीआरएसीर्इएस पोर्टल के नाम से ज्ञात) से प्रमाणपत्रों को बनाने और डाउनलोड करने के लिए प्रक्रिया, प्रारूप और मानकों को निर्दिष्ट करते हैं।

3.1 1 अप्रैल 2018 को या उसके बाद किए गए स्त्रोत पर कर कटौती के लिए प्रपत्र सं. 16 के भाग ख का निर्गमन

सभी डिडक्टर (सरकारी डिडक्टर सहित जिन्होंने बुक एंट्री के माध्यम से केंद्र सरकारी के खाते में टीडीएस जमा किया हो) अध्याय XVII-ख की धारा 192 के प्रावधानों के अंतर्गत 1 अप्रैल, 2018 को या उसके बाद काटी गर्इ सभी राशियों के संबंध में प्रपत्र सं. 16 (टीआरएसीर्इएस पोर्टल के माध्यम से उत्पन्न और डाउनलोड द्वारा) के भाग ख में टीडीएस प्रमाणपत्र को जारी करने में सक्षम होंगे बशर्ते कि चौथी तिमाही के लिए प्रासंगिक टीडीएस विवरण यानी प्रपत्र 24थ को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड अधिसूचना सं. 36/2019 दिनांक 12.04.2019 में विधिवत रूप से दाखिल करने सहित प्रस्तुत किया जाता है। प्रपत्र सं. 16 के भाग ख में सही टीडीएस प्रमाणपत्र को बनाने की सुनिश्चितता के लिए डिडक्टर को प्रपत्र 24थ के परिशिष्ट II में सही डाटा की सूचना देने की आवश्यकता है। टीआरएसीर्इएस पर बनाए गए प्रपत्र सं. 16 में विशिष्ट टीडीएस प्रमाणपत्र संख्या होगी।

3.2 प्रपत्र सं. 16 में टीडीएस प्रमाणपत्र का प्रमाणीकरण

टीआरएसीर्इएस पोर्टल से टीडीएस प्रमाणत्र को डाउनलोड करके प्रपत्र सं. 16 में इसे जारी करने वाला डिडक्टर, डिडक्टी को जारी करने से पहले उसमें निर्दिष्ट सामग्री की सत्यता को सत्यापित करेगा और नियम 31 के उप-नियम (6) के अनुसार मैनुयल हस्ताक्षर या डिजिटल हस्ताक्षर का प्रयोग करते हुए इसे सत्यापित करेगा।

3.3 प्रपत्र सं. 16 मद सं. 2(च) और 10 (ट) के 'भाग ख (परिशिष्ट)"

डिडक्टर द्वारा मैनुयल रूप से भरा जाने वाला प्रपत्र 16 के भाग ख (परिशिष्ट) में मद सं. 2(च) और 10(ट) टीआरएसीर्इएस पर बने प्रपत्र 16 (भाग ख) के अंत में उपलब्ध कराया गया है और डिडक्टर कर्मचारी को भाग ख (परिशिष्ट) की प्रस्तुति से पहले मद सं 2(च) और 10(ट) में विवरण, जहां उपलब्ध हो, को विधिवत रूप से भरेगा। डिडक्टर जिसने प्रपत्र 16 के भाग ख को मैनुयल रूप से प्रमाणीकृत करने का विकल्प चुना है उसे प्रपत्र के अंत में दिखार्इ देने वाली मद सं. 2(च) और 10(ट) सहित प्रपत्र सं. 16 के भाग ख को डाउनलोड भाग उपलब्ध कराया जाएगा। डिडक्टर कर्मचारी को भाग ख (परिशिष्ट) की प्रस्तुति से पहले मद सं. 2(च) और 10(ट) में विधिवत रूप से विवरण, जहां लागू हो, को भरेगा। डिडक्टर जिसने डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र (डीएससी) का प्रयोग करते हुए प्रपत्र सं. 16 के भाग ख को प्रमाणीकृत करने का विकल्प चुना है उसे मद सं. 2(च) और 10(ट) के बिना प्रपत्र 16 के भाग ख को डाउनलोड करके उपलब्ध कराया जाएगा और इसलिए यह विवरण नियोक्ता द्वारा तैयार किया जाना आवश्यक होगा और कर्मचारी के भाग ख की प्रस्तुति से पहले कर्मचारी, जहां लागू हो, को जारी किया जाएगा।

3.4 आयकर नियम, 1962 के नियम 31 का उप-नियम (3) कर्मचारी को डिडक्टर द्वारा प्रपत्र 16 के निर्गमन के लिए समय-सीमा को निर्धारित करता है। वर्तमान में, प्रपत्र 16 वित्त वर्ष जिसमें आय दी गर्इ और कर काटा गया, के तुरंत बाद के वित्त वर्ष के 15 जून तक जारी किया जाना चाहिए।

4. यह प्रधान आयकर महानिदेशक (पद्धति) के अनुमोदन के साथ जारी है

 

 

(रवि कांत चौधरी)

जेसीआर्इटी (ओएसडी) (सीपीसी-टीडीएस)

प्रधान आयकर महानिदेशक (पद्धति) कार्यालय,

नर्इ दिल्ली

 

निम्न को सूचित करने के लिए प्रति :

  1. अध्यक्ष का पीपीएस और सभी सदस्य, सीबीडीटी, नार्थ ब्लॉक, नर्इ दिल्ली

  2. समस्त प्रधान मुख्य आयुक्त/प्रधान आयकर महानिदेशक/मुख्य आयकर आयुक्त/प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त (टीडीएस) अपने क्षेत्रों/प्रभारों में सभी अधिकारियों के बीच वितरित करने के अनुरोध के साथ

  3. संयुक्त सचिव (टीपीएल)-I व II/मीडिया समन्वयक और आधिकारिक प्रवक्ता, सीबीडीटी

  4. एडीजी(आर्इटी)/एडीजी(ऑडिट)/एडीजी(सर्तकता)/एडीजी(पद्धति) 1,2,3,4,5/एडीजी(टीपीएस)-1,2/सीआर्इटी(सीपीसी-आर्इटीआर)/सीआर्इटी(सीपीसी-टीडीएस)

  5. एडीजी (पीआर, पीपी व ओएल)

  6. टीपीएल, आर्इटीए और आर्इटी (बी) प्रभाग, सीबीडीटी के क्षेत्र

  7. भारतीय चार्टेड अकाउंटेंट संस्थान, आर्इ.पी. एस्टेट, नर्इ दिल्ली

  8. वेबमैनेजर, incometaxindia.gov.in वेबसाइट पर होस्टिंग के लिए

  9. www.irsofficersonline.gov.in और डीजीआर्इटी (पद्धति) कॉर्नर पर अपलोडिंग के लिए डाटाबेस प्रकोष्ठ

10. आर्इटीबीए पोर्टल पर अपलोडिंग के लिए आर्इटीबीए प्रकाशक

11. ट्रेसेस पोर्टल पर अपलोड करने के लिए आर्इटीओ (सीपीसी-टीडीएस)-II

 

जेसीआर्इटी (ओएसडी) (सीपीसी-टीडीएस)

प्रधान आयकर महानिदेशक (पद्धति) कार्यालय,

नर्इ दिल्ली