अधिसूचना एनसी-87/2012 [का.आ. 2415(अ)], तिथि 9-10-2012 : अधिसूचना एनसी-87/2012 [का.आ. 2415(अ)], तिथि 9-10-2012
अधिसूचना सं.
अधिसूचना एनसी-87/2012 [का.आ. 2415(अ)], तिथि 9-10-2012
अधिसूचना तिथि
09/10/2012
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
09/10/2012
धारा 35AC, आयकर अधिनियम, 1961 की व्याख्या (बी) बहां के साथ पढ़ा - पात्र परियोजनाओं या योजनाओं, खर्च पर - अधिसूचित पात्र परियोजनाओं या योजनाओं - विकलांग बच्चों के माता पिता के संघ, नई दिल्ली
अधिसूचना सं. 87/2012 [एफ सं. V.27015/3/2012-SO 2012/09/10 दिनांक (NAT.COM)] / तो 2415 (ई),
वित्त मंत्रालय में भारत सरकार (राजस्व विभाग) की अधिसूचना द्वारा संख्या SO388 (ई) (ख) खंड के तहत जारी 19 मई 1997, दिनांक जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (के धारा 35AC के लिए स्पष्टीकरण की 1961 की 43), केन्द्र सरकार के सीरियल नंबर 25 में अधिसूचित किया था, "निर्माण, एड्स / आवेदन / उपकरणों, वाहन, फर्नीचर और स्पास्टिक के लिए घर से चल रहा है" विकलांग बच्चों के अभिभावक संघ, प्लॉट नं कश्मीर (द्वारा प्लॉट नंबर 13 के पीछे ), संस्थागत सेक्टर 5, द्वारका, नई दिल्ली - 110045, 28 मार्च दिनांकित आगे अधिसूचना संख्या SO290 (ई) के लिए बढ़ाया गया था जो निर्धारण वर्ष 1998-1999, साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में, 2001 SO224 (ई) आगे बढ़ा दी गई है जो निर्धारण वर्ष 2004-2005, साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि के लिए 23 फ़रवरी 2004 दिनांकित आगे अधिसूचना संख्या बढ़ा दी गई है जो आकलन वर्ष 2001-2002 के साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि के लिए अधिसूचना के अनुसार नंबर है तो 1802 (ई) आगे अधिसूचना संख्या बढ़ा दी गई है जो वित्तीय वर्ष 2006-2007 और शुरुआत के साथ तीन वर्ष की अवधि के लिए 23 अक्टूबर 2007 दिनांकित अतः 2607 (ई) तीन की अवधि के लिए 14 अक्टूबर 2009 दिनांकित साल वित्तीय वर्ष 2009-10 के साथ शुरुआत;
जबकि उक्त परियोजना या स्कीम पंद्रह साल से आगे बढ़ाने की संभावना है;
जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण के संवर्धन के लिए राष्ट्रीय समिति ने कहा, परियोजना या योजना ठीक से क्रियान्वित किया जा रहा है, को विस्तार देने के लिए (5) आयकर नियम, 1962 के नियम 11M के उपनियम के तहत एक और सिफारिश की है कि संतुष्ट किया जा रहा तीन साल की अवधि के लिए आगे कहा परियोजना या योजना;
अब, इसलिए, केंद्र सरकार, उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (1) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35AC को स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पढ़ा है, इसके द्वारा सूचना देता है योजना या परियोजना "निर्माण, एड्स / आवेदन / उपकरणों, वाहन, फर्नीचर और स्पास्टिक के लिए घर से चल रहा है" विकलांग बच्चों के अभिभावक संघ, (प्लॉट नंबर 13 के पीछे) प्लॉट नं कश्मीर, संस्थागत सेक्टर -5 से बाहर किया जा रहा है जो, द्वारका, नई दिल्ली - 110045 रुपए की अनुमोदित लागत में किसी भी बदलाव के बिना. रुपये की संचित निधि सहित 245.00 लाख. वित्तीय वर्ष 2012-13 के साथ शुरुआत तीन साल की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में 100.00 लाख,. यानी 2012-13, 2013-14 और 2014-15.
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