आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

अधिसूचना एनसी-80/2012 [का.आ. 2408(अ)], तिथि 9-10-2012

अधिसूचना तिथि

09/10/2012

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

09/10/2012

अधिसूचना एनसी-80/2012 [का.आ. 2408(अ)], तिथि 9-10-2012

धारा 35AC, आयकर अधिनियम, 1961 की व्याख्या (बी) बहां के साथ पढ़ा - पात्र परियोजनाओं या योजनाओं, खर्च पर - अधिसूचित पात्र परियोजनाओं या योजनाओं-नव भारत जागृति केन्द्र, HAJARIBAG

अधिसूचना सं. 80/2012 [एफ सं. V.27015/3/2012-SO 2012/09/10 दिनांक (NAT.COM)] / तो 2408 (ई),

वित्त मंत्रालय में भारत सरकार (राजस्व विभाग) की अधिसूचना द्वारा संख्या SO1365 (ई) आयकर अधिनियम की धारा 35AC, 1961 को स्पष्टीकरण के खंड (ख) (के तहत जारी 27 नवंबर, 2003, दिनांक जबकि 1961 की 43), केन्द्र सरकार के सीरियल नंबर 4 में अधिसूचित किया था, नव भारत जागृति केन्द्र, प्रधान कार्यालय ग्राम बहेड़ा, पीओ Brindvan वाया चौपारण, जिला हजारीबाग द्वारा "गरीब और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य का समर्थन योजना" - 825301 (झारखंड), SO242 (ई) तीन वर्ष की अवधि के लिए 15 फ़रवरी 2007 दिनांकित आगे अधिसूचना संख्या के साथ शुरुआत बढ़ा दी गई है जो निर्धारण वर्ष 2004-2005, साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में वित्तीय वर्ष 2006-2007 और जो बढ़ा दी गई है आगे अधिसूचना संख्या इतनी 2609 (ई) वित्तीय वर्ष 2009-10 के साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि के लिए 14 अक्टूबर 2009 दिनांकित;

जबकि उक्त परियोजना या स्कीम नौ साल से आगे बढ़ाने की संभावना है;

जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण के संवर्धन के लिए राष्ट्रीय समिति ने कहा, परियोजना या योजना ठीक से क्रियान्वित किया जा रहा है, को विस्तार देने के लिए (5) आयकर नियम, 1962 के नियम 11M के उपनियम के तहत एक और सिफारिश की है कि संतुष्ट किया जा रहा तीन साल की अवधि के लिए आगे कहा परियोजना या योजना;

अब, इसलिए, केंद्र सरकार, उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (1) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35AC को स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पढ़ा है, इसके द्वारा सूचना देता है किसी भी बिना 825301 (झारखंड), - नव भारत जागृति केन्द्र, प्रधान कार्यालय ग्राम बहेड़ा, पीओ Brindvan वाया चौपारण, जिला हजारीबाग द्वारा किया जा रहा है जो योजना या परियोजना "गरीब और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य का समर्थन योजना" रुपए की अनुमोदित लागत में बदल जाते हैं. 39.00 लाख, 2012-13,2013-14 और 2014-15 यानी, वित्तीय वर्ष 2012-13 से शुरू होने वाले तीन साल की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में.

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