अधिसूचना एनसी-74/2012 [का.आ. 2402(अ)], तिथि 9-10-2012 : अधिसूचना एनसी-74/2012 [का.आ. 2402(अ)], तिथि 9-10-2012
अधिसूचना सं.
अधिसूचना एनसी-74/2012 [का.आ. 2402(अ)], तिथि 9-10-2012
अधिसूचना तिथि
09/10/2012
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
09/10/2012
धारा 35AC, आयकर अधिनियम, 1961 की व्याख्या (बी) बहां के साथ पढ़ा - पात्र परियोजनाओं या योजनाओं, खर्च पर - अधिसूचित पात्र परियोजनाओं या योजनाओं - MANAVSEVA LOKKALYAN महासंघ, NAGPUR
अधिसूचना सं. 74/2012 [एफ सं. V.27015/3/2012-SO 2012/09/10 दिनांक (NAT.COM)] / तो 2402 (ई),
जबकि वित्त मंत्रालय में भारत सरकार, (राजस्व विभाग) की अधिसूचना द्वारा संख्या इतनी 2033 (ई) धारा के लिए स्पष्टीकरण की (1) (ख) खंड के साथ पठित उपधारा के तहत जारी किए गए 6 अगस्त 2009, दिनांक आयकर अधिनियम की 35AC, 1961 (1961 का 43), केन्द्र सरकार के सीरियल नंबर 15 में अधिसूचित किया था, "बचपन अंधापन के खिलाफ Manavseva धर्मयुद्ध" Manavseva Lokkalyan महासंघ, डा. राज सिद्दीकी परिसर, H.No.32, एएसआई द्वारा नगर, नागपुर, महाराष्ट्र - 44017, वित्तीय वर्ष 2009-10 के साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में;
जबकि उक्त परियोजना या योजना तीन साल से आगे बढ़ाने की संभावना है;
जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण के संवर्धन के लिए राष्ट्रीय समिति ने कहा, परियोजना या योजना ठीक से क्रियान्वित किया जा रहा है, को विस्तार देने के लिए (5) आयकर नियम, 1962 के नियम 11M के उपनियम के तहत एक और सिफारिश की है कि संतुष्ट किया जा रहा तीन साल की अवधि के लिए आगे कहा परियोजना या योजना;
अब, इसलिए, केंद्र सरकार, उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (1) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35AC को स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पढ़ा है, इसके द्वारा सूचना देता है रुपए की अनुमोदित लागत में किसी भी बदलाव के बिना 44017, - Manavseva Lokkalyan महासंघ, डा. राज सिद्दीकी परिसर, H.No.32, एएसआई नगर, नागपुर, महाराष्ट्र से बाहर किया जा रहा है जो योजना या परियोजना "बचपन अंधापन के खिलाफ Manavseva धर्मयुद्ध" . 4.93 करोड़, 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15 यानी वित्तीय वर्ष 2012-13 से शुरू होने वाले तीन साल की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में.
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