अधिसूचना एनसी-71/2012 [का.आ. 2399(अ)], तिथि 9-10-2012 : अधिसूचना एनसी-71/2012 [का.आ. 2399(अ)], तिथि 9-10-2012
अधिसूचना सं.
अधिसूचना एनसी-71/2012 [का.आ. 2399(अ)], तिथि 9-10-2012
अधिसूचना तिथि
09/10/2012
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
09/10/2012
धारा 35AC, आयकर अधिनियम, 1961 की व्याख्या (बी) बहां के साथ पढ़ा - पात्र परियोजनाओं या योजनाओं, खर्च पर - अधिसूचित पात्र परियोजनाओं या योजनाओं - सहारा स्वास्थ्य और एजुकेशन सोसाइटी, कोलकाता
अधिसूचना सं. 71/2012 [एफ सं. V.27015/3/2012-SO 2012/09/10 दिनांक (NAT.COM)] / तो 2399 (ई),
जबकि वित्त मंत्रालय में भारत सरकार, (राजस्व विभाग) की अधिसूचना द्वारा संख्या इतनी 1250 (ई), 2009 अनुभाग 35AC के लिए स्पष्टीकरण की (1) (ख) खंड के साथ पठित उपधारा के तहत जारी 18 मई दिनांकित आयकर अधिनियम की, 1961 (1961 का 43), केंद्र सरकार, सहारा स्वास्थ्य शिक्षा सोसायटी, 39 रक्षा पार्क, Maheshtala द्वारा "बीपीएल और आदिवासी परिवारों को आश्रय और मोबाइल स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने", सीरियल नंबर 5 पर अधिसूचित किया था कोलकाता - वित्तीय वर्ष 2009-10 के साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में 700 141:
जबकि उक्त परियोजना या योजना तीन साल से आगे बढ़ाने की संभावना है;
जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण के संवर्धन के लिए राष्ट्रीय समिति ने कहा, परियोजना या योजना ठीक से क्रियान्वित किया जा रहा है, को विस्तार देने के लिए (5) आयकर नियम, 1962 के नियम 11M के उपनियम के तहत एक और सिफारिश की है कि संतुष्ट किया जा रहा तीन साल की अवधि के लिए आगे कहा परियोजना या योजना;
अब, इसलिए, केंद्र सरकार, उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (1) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35AC को स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पढ़ा है, इसके द्वारा सूचना देता है योजना या परियोजना सहारा स्वास्थ्य व एजुकेशन सोसाइटी, 39 रक्षा पार्क, Maheshtala, कोलकाता द्वारा किया जा रहा है जो "बीपीएल और आदिवासी परिवारों को आश्रय और मोबाइल स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने" - रुपये की अनुमोदित लागत में किसी भी बदलाव के बिना 700 141,. 11.75 करोड़, 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15 यानी वित्तीय वर्ष 2012-13 से शुरू होने वाले तीन साल की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में.
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