अधिसूचना सं. 8/2016 : आयकर नियम, 1962 के नियम 37खख के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 195 की उप-धारा (6) के अंतर्गत प्रेषण के संबंध में एक प्राधिकृत डीलर द्वारा प्रपत्र 15गग को जमा करने की प्रक्रिया
अधिसूचना सं.
अधिसूचना सं. 8/2016
अधिसूचना तिथि
04/05/2016
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
04/05/2016
एफ.नं. डीजीआर्इटी(एस)/एडीजी(एस)-2/टीडीएस र्इ-दाखिलीकरण अधिसूचना/110/2016
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड
आयकर निदेशालय (पद्धति)
अधिसूचना सं. 8/2016
नर्इ दिल्ली, 4 मर्इ, 2016
आयकर नियम, 1962 के नियम 37खख के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 195 की उप-धारा (6) के अंतर्गत प्रेषण के संबंध में एक प्राधिकृत डीलर द्वारा प्रपत्र 15गग को जमा करने की प्रक्रिया
आयकर अधिनियम की धारा 195 की उप-धारा (6) के अंतर्गत, एक गैर-निवासी को अदायगी के लिए उत्तरदायी व्यक्ति, कंपनी के तौर पर नहीं अथवा विदेशी कंपनी के लिए, कोर्इ पूंजी, चाहे इस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत वसूलनीय हो अथवा नहीं, को ऐसी राशि के भुगतान से संबंधित सूचना की प्रस्तुति करना आपेक्षित है, ऐसी प्रारूप तथा तरीके में, जिसे निर्धारित किया जा सकता हैं।
2. आयकर नियम, 1962 के नियम 37खख के उप-नियम (7) के अनुसार, प्राधिकृत डीलरों को वित्त वर्ष जिससे ऐसा विवरण उप-नियम (8) के अंर्तगत प्रधान आयकर महानिदेशक (पद्धति) द्वारा निर्दिष्ट प्रक्रियाओं, प्रारूप तथा मानकों के अनुसार संबंधित हैं, वित्तीय वर्ष की तिमाही की समाप्ति से पंद्रह दिनों के भीतर डिजिटल हस्ताक्षर के अंतर्गत इलैक्ट्रानिक रूप से प्रधान आयकर महानिदेशक (पद्धति) अथवा प्रधान आयकर महानिदेशक (पद्धति) द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को प्रपत्र 15गग में वित्त वर्ष की प्रत्येक तिमाही के लिए त्रैमासिक विवरण की प्रस्तुति हेतु आपेक्षित है।
3. आयकर नियम 1962 के नियम 37खख के उप-नियम (8) के अंतर्गत केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ('बोर्ड') द्वारा नामित अधिकारों का प्रयोग करते हुए प्रधान आयकर महानिदेशक (पद्धति) एतद्द्वारा निम्नानुसार प्रपत्र 15गग को जमा करने की प्रक्रिया को निर्धारित करता है :
क) आर्इटीडीआरइआर्इएन का उत्सर्जन : प्रतिवेदी उद्यम को प्रतिवेदी उद्यम की आयकर विवरणी को दाखिल करने के उद्देश्य के लिए प्रयुक्त लॉगिन आर्इडी के साथ र्इ-दाखिलीकरण वेबसाइट में लॉगिन करके आयकर विभाग के पंजीकृत होना आपेक्षित है। यदि, प्रतिवेदी उद्यम र्इ-दाखिलीकरण वेबसाइट के साथ पंजीकृत नहीं है तो इसे इसके टैन के साथ लॉगिन करके आर्इटीडीआरर्इआर्इएन प्राप्त किया जा सकता है। प्रतिवेदी उद्यम को पंजीकृत करने का एक लिंक "मेरा खाता > आर्इटीडीआरर्इआर्इएन" को प्रबंधित करे के अंतर्गत मुहैया कराया गया है। प्रतिवेदी उद्यम को विभिन्न प्रतिवेदी उद्यम श्रेणियों के लिए विभिनन आर्इटीडीआरर्इआर्इएन के लिए आवेदन करना आपेक्षित है। एक बार आर्इटीडीआरर्इआर्इएन के उत्सर्जित होने पर, प्रतिवेदी उद्यम पंजीकृत मोबाइल नंबर पर पंजीकृत र्इ-मेल आर्इडी तथा एसएमएस पर पुष्टिकरण र्इ-मेल को प्राप्त करेगा। आर्इटीडीआरर्इआर्इएन को निष्क्रिय करने का कोर्इ विकल्प नहीं होगा यदि एक बार आर्इटीडीआरर्इआर्इएन सृजित होता है।
ख) प्राधिकृत व्यक्ति के विवरणों को जमा करना : प्रतिवेदी वित्तीय संस्थान को तत्पश्चात् प्राधिकृत व्यक्ति (जो प्रपत्र 15गग को दाखिल करेगा) का विवरण जमा करना आपेक्षित होगा। एक बार प्राधिकृत व्यक्तियों का विवरण प्रतिवेदी सस्थान द्वारा प्रविष्ट होने पर प्राधिकृत व्यक्ति को प्राधिकृत व्यक्ति के मोबाइल नंबर पर भेजें गए ओटीपी को प्रविष्ट कर र्इ-मेल पर सक्रियता लिंक के माध्यम से पुष्ट तथा पासवर्ड को उत्सर्जित करने करने की आवश्यकता है।
ग) प्रपत्र 15गग को जमा करना : एक बार प्रतिवेदी उद्यम के प्राधिकृत व्यक्ति के सफलतापूर्वक पंजीकृत होने पर, प्रपत्र 15गग को जमा करना आपेक्षित है। प्राधिकृत व्यक्ति को तत्पश्चात् आर्इटीडीआरर्इआर्इएन के साथ इ-दाखिलीकरण वेबसाइट को लॉगिन करना, पैन तथा पासवर्ड रखना आपेक्षित है। प्रपत्र 15गग के अंतर्गत रिपोर्ट के लिए निर्धारित योजना तथा एक्सएमएल फाइल को तैयार करने की यूटिलिटी को प्रपत्र (आर्इटीआर को छोड़कर) टैब के अंतर्गत र्इ-दाखिलीकरण होम पेज से डाउनलोड किया जा सकता है। प्राधिकृत व्यक्ति को प्रतिवेदी उद्यम के पैन को जमा करना आपेक्षित हैं अवधि जिसके लिए रिपोर्ट जमा की जानी है तथा प्रतिवेदी उद्यम श्रेणी जिसके लिए रिपोर्ट जमा की जानी हैं। प्राधिकृत व्यक्ति को तत्पश्चात् प्रपत्र 15गग को अपलोड करने का विकल्प मुहैया कराया जाएगा। प्रपत्र प्राधिकृत व्यक्ति के डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र का प्रयोग करते हुए जमा किया जाना है।
(गोपाल मुखर्जी)
प्रधान आयकर महानिदेशक (पद्धति), केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड
निम्न को प्रति :
1. पीपीएस से अध्यक्ष तथा सदस्य, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, नार्थ ब्लॉक, नर्इ दिल्ली
2. समस्त प्रधान मुख्य आयुक्त/प्रधान आयकर महानिदेशक/मुख्य आयुक्त/आयकर महानिदेशक - अपने क्षेत्रों/प्रभारों में समस्त अधिकारियों के बीच वितरित करने के प्रतिवेदन के साथ
3. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के संयुक्त सचिव (टीपीएल)-1 व II/मीडिया समन्वयक तथा अधिकारिक प्रवक्ता
4. डीआर्इटी (आर्इटी)/डीआर्इटी (अंकेक्षण)/डीआर्इटी (सर्तकता)/एडीजी (पद्धति) 1,2,3,4,5/डीआर्इटी (सीपीसी) बैंगलोर, डीआर्इटी (सीपीसी-टीडीएस) गाजियाबाद
5. एडीजी (पीआर, पीपीएंडओएल) अधिसूचना के लिए विज्ञापन अभियान हेतु अनुरोध सहित
6. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड टीपीएल तथा आर्इटीए प्रभाग
7. भारतीय सनदी लेखागार संस्थान, आर्इपी एस्टेट, नर्इ दिल्ली
8. वैब मैनेजर, "incometaxindia.gov.in" वेबसाइट पर चस्पा करने के लिए
9. www.irsofficersonline.gov.in तथा आयकर महानिदेशक (पद्धति) पर अपलोडिंग के लिए डाटाबेस प्रकोष्ठ
10. आर्इटीबीए पोर्टल पर अपलोडिंग के लिए आर्इटीबीए प्रकाशक
(संजीव सिंह)
अपर महानिदेशक (पद्धति)-2, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

