अधिसूचना सं. 7/2016 : आयकर नियम, 1962 के नियम 28ग के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 197क की उप-धारा (1क) के अंतर्गत अथवा उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रपत्र 15छ/15ज में कर की कटौती के बिना कुछ आयों की प्राप्ति का दावा करने वाले व्यक्तियों द्वारा घोषणा को जमा करने की प्रक्रिया
अधिसूचना सं.
अधिसूचना सं. 7/2016
अधिसूचना तिथि
04/05/2016
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
04/05/2016
एफ.नं. डीजीआर्इटी(एस)/एडीजी(एस)-2/टीडीएस र्इ-दाखिलीकरण अधिसूचना/11/2016
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड
आयकर निदेशालय (पद्धति)
अधिसूचना सं. 7/2016
नर्इ दिल्ली, 4 मर्इ, 2016
आयकर नियम, 1962 के नियम 28ग के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 197क की उप-धारा (1क) के अंतर्गत अथवा उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रपत्र 15छ/15ज में कर की कटौती के बिना कुछ आयों की प्राप्ति का दावा करने वाले व्यक्तियों द्वारा घोषणा को जमा करने की प्रक्रिया
आयकर नियम, 1962 (यहां नियमों के तौर पर संदर्भित) के नियम 29ग (कर की कटौती के बिना कुछ आयों की प्राप्ति का दावा करने वाले व्यक्ति द्वारा घोषणा) के उप-नियम (1) के अनुसार धारा 197क की उप-धारा (1) के अंतर्गत अथवा धारा 197क की उप-धारा (1क) के अंतर्गत घोषणा प्रपत्र सं. 15ज में की जाएगी तथा धारा 197क की उप-धारा (1ग) के अंतर्गत घोषणा प्रपत्र सं. 15ज में की जाएगी।
2. नियम 29ग के उप-नियम (3) के अनुसार, धारा 197क की उप-धारा (1) अथवा उप-धारा (1क) अथवा उप-धारा (1ग) हेतु संदर्भित किसी प्रकार की आय को देने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति नियम 29ग के उप-नियम (7) के अंतर्गत प्रधान आयकर महानिदेशक (पद्धति) द्वारा निर्दिष्ट प्रक्रियाओं, प्रारूपों तथा मानकों के अनुसार वित्तीय वर्ष की प्रत्येक तिमाही के दौरान क्रमश: प्रपत्र सं. 15छ तथा प्रपत्र सं. 15ज में उनके द्वारा प्राप्त प्रत्येक घोषणा की विशिष्ट पहचान संख्या को आवंटित करेगा।
3. नियम 29ग के उप-नियम (4) के अनुसार, उप-नियम (3) हेतु संदर्भित व्यक्ति यहाँ नियम 31क के उप-नियम (4) के वाक्यांश (vii) के प्रावधानों के अनुसार कथित तिमाही के कर की गणना के विवरण में उप-धारा (3) के अंतर्गत उसके द्वारा आवंटित विशिष्ट पहचान संख्या के साथ वित्त वर्ष की किसी तिमाही के दौरान उसके द्वारा प्राप्त घोषणा के विवरणों की प्रस्तुति करेगा। नियम 29ग के उप-नियम (7) के अनुसार, प्रधान आयकर महानिदेशक (पद्धति) घोषणा की प्रस्तुति तथा सत्यापन के उद्देश्य के लिए प्रक्रियाओं, प्रारूपों तथा मानकों को निर्दिष्ट, विशिष्ट पहचान संख्या का आवंटन तथा प्रस्तुति अथवा कटौती को आयकर प्राधिकारी के लिए उपलब्ध कराऐगा तथा नियम 29ग के उप-नियम (4) के प्रावधानों के अनुसार घोषणा के ब्यौरे की प्रस्तुति के संबंध में दैनिक प्रशासन के लिए उत्तरदायी होगा।
4. आयकर अधिनियम, 1962 के नियम 29ग के उप-नियम (7) के अंतर्गत केंद्रीय प्रत्यक्ष कर ('बोर्ड') द्वारा नामित अधिकारों का प्रयोग करते हुए, प्रधान आयकर महानिदेशक (पद्धति) निम्नलिखित प्रक्रियाओं को एतद्द्वारा निर्धारित करता हैं :
क. पंजीकरण : कटौतीदाता/संग्राहक को आयकर विभाग की र्इ-दाखिलीकरण वेबसाइट (https://incometaxindiaefiling.gov.in) में लॉगिन करके पंजीकरण कराना आपेक्षित है। "प्रपत्र 15छ/15ज" को दाखिल करने के लिए कटौतीदाता को वैध टैन रखना चाहिए। निम्नलिखित पाथ पंजीकरण प्रक्रिया के लिए प्रयुक्त किया जाना है।
स्वयं का पंजीकरण -> कर कटौती एवं संग्राहक
ख. तैयारी : प्रपत्र 15छ/15ज के लिए निर्धारित योजना तथा एक्सएमएल फाइल को तैयार करने की यूटिलिटी को प्रपत्र (आर्इटीआर को छोड़कर) टैब के अंतर्गत र्इ-दाखिलीकरण वेबसाइट के होम पेज से डाउनलोड किया जा सकता हैं। प्रपत्र 15छ/15ज यूटिलिटी को एक्सएमएल जिप फाइल को तैयार करने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। घोषणा को डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र का प्रयोग करते हुए जमा किया जा सकता है। जिप्ड फाइल के लिए हस्ताक्षर फाइल को डीएससी प्रबंधन यूटिलिटी का प्रयोग करते हुए सृजित किया जा सकता है (र्इ-दाखिलीकरण वेबसाइट https://incometaxindiaefilig.gov.in में डाउनलोड के अंतर्गत उपलब्ध)
ग. जमा करना : नामित व्यक्ति को टैन का प्रयोग करते हुए र्इ-दाखिलीकरण वेबसाइट को लॉगिन करना आपेक्षित हैं तथा र्इ-दाखिलीकरण पर जाएं -> प्रपत्र 15छ/15ज को अपलोड करें। नामित व्यक्ति को हस्ताक्षर फाइल (उक्त पैरा (ख) में विवरणानुसार उत्सर्जित) के साथ "जिप" फाइल को अपलोड करना आपेक्षित हैं। एक बार अपलोड होने पर, विवरण की स्थिति "अपलोडिड" के तौर पर दर्शाया जाएगा। अपलोडिड फाइल र्इ-दाखिलीकरण पोर्टल (मान्यकरण की सूची उपयोगकर्ता पुस्तिका में दी गर्इ है) पर प्रसंस्कृत तथा मान्यकृत की जाएगी। मान्यकरण पर, स्थिति या तो "स्वीकृत" अथवा "अस्वीकृत" होगी जो अपलोड के समय से 24 घंटों के भीतर प्रतिबिंबित होगा। अपलोडिड फाइल की स्थिति मेरा खाता -> प्रपत्र 15छ/15ज देखें। यदि जमा फाइल "अस्वीकृत" होती है तो निरस्ती के लिए कारण प्रदर्शित होगा तथा संशोधित विवरण वापस अपलोडिड होगा।
(गोपाल मुखर्जी)
प्रधान आयकर महानिदेशक (पद्धति), केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड
निम्न को प्रति :
1. पीपीएस से अध्यक्ष तथा सदस्य, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, नार्थ ब्लॉक, नर्इ दिल्ली
2. समस्त प्रधान मुख्य आयुक्त/प्रधान आयकर महानिदेशक/आयुक्त/आयकर महानिदेशक - अपने क्षेत्रों/प्रभारों में समस्त अधिकारियों के बीच वितरित करने के प्रतिवेदन के साथ
3. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के संयुक्त सचिव (टीपीएल)-1 व II/मीडिया समन्वयक तथा अधिकारिक प्रवक्ता
4. डीआर्इटी (आर्इटी)/डीआर्इटी (अंकेक्षण)/डीआर्इटी (सर्तकता)/एडीजी (पद्धति) 1,2,3,4,5/डीआर्इटी (सीपीसी) बैंगलोर, डीआर्इटी (सीपीसी-टीडीएस) गाजियाबाद
5. एडीजी (पीआर, पीपीएंडओएल) अधिसूचना के लिए विज्ञापन अभियान हेतु अनुरोध सहित
6. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड टीपीएल तथा आर्इटीए प्रभाग
7. भारतीय सनदी लेखागार संस्थान, आर्इपी एस्टेट, नर्इ दिल्ली
8. वैब मैनेजर, "incometaxindia.gov.in" वेबसाइट पर चस्पा करने के लिए
9. www.irsofficersonline.gov.in तथा आयकर महानिदेशक (पद्धति) पर अपलोडिंग के लिए डाटाबेस प्रकोष्ठ
10. आर्इटीबीए पोर्टल पर अपलोडिंग के लिए आर्इटीबीए प्रकाशक
(संजीव सिंह)
अपर महानिदेशक (पद्धति)-2, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

