अधिसूचना सं. 5/2016 : आयुक्त (अपील) को अपील के इलैक्ट्रानिक रूप से भरे गए प्रपत्र के लिए इलैक्ट्रानिक सत्यापन कोड (र्इवीसी)
अधिसूचना सं.
अधिसूचना सं. 5/2016
अधिसूचना तिथि
06/04/2016
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
06/04/2016
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड
आयकर निदेशालय (पद्धति)
अधिसूचना सं. 5/2016
नर्इ दिल्ली, 6 अप्रैल, 2016
विषय : आयुक्त (अपील) को अपील के इलैक्ट्रानिक रूप से भरे गए प्रपत्र के लिए इलैक्ट्रानिक सत्यापन कोड (र्इवीसी)
आयकर कर नियम, 1961 (1961 का 43), (अधिनियम) की धारा 295 के साथ पठित धारा 249 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने अधिसूचना सं. 11/2016 दिनांक 1 मार्च, 2006 के मार्फत आयकर नियम, 1962 के नियम 45 को प्रतिस्थापित किया हैं। कथित नियमों में, परिशिष्ट-II, प्रपत्र सं. 35 के लिए एक नर्इ प्रपत्र सं. 35 को प्रतिस्थापित किया गया हैं। नए प्रपत्र सं. 35 की प्रस्तुति के तरीके को नियम 45 के उप-नियम(2) द्वारा निर्धारित किया गया हैं। नियम 45 का उप-नियम (5) (i) प्रपत्र सं. 35 तथा दस्तावेजों को इलैक्ट्रानिक रूप से दाखिल करने की प्रक्रिया (ii) कथित प्रपत्र की प्रस्तुति करने वाले व्यक्ति के सत्यापन के उद्देश्य के लिए नियम 45 के उप-नियम (2) हेतु संदर्भित इलैक्ट्रानिक सत्यापन कोड के उत्सर्जन के तरीके, मानक तथा आंकड़ार संरचना को निर्दिष्ट तथा (iii) ऐसे प्रस्तुत कथित प्रपत्र के संबंध में नीतियों की क्षतिपूर्ति, अभिलेखीय तथा उपयुक्त सुरक्षा के सूत्रीकरण तथा कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी करने के लिए प्रधान आयकर महानिदेशक अथवा आयकर महानिदेशक (पद्धति) को सशक्त बनाता हैं।
2. कथित अधिसूचना के मार्फत केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा प्रत्यायोजित अधिकारों को प्रयोग करते हुए प्रधान आयकर महानिदेशक (पद्धति) निम्नानुसार इलैक्ट्रानिक सत्यापन कोड (र्इवीसी) की प्रक्रिया, आंकड़ा संरचना तथा मानक का निर्धारित करता हैं।
3. इलैक्ट्रानिक सत्यापन कोड (र्इवीसी) प्रपत्र (इसके पश्चात् 'सत्यापकर्ता' के तौर पर प्रसिद्ध) को प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति की पहचान करेगा तथा र्इ-दाखिलीकरण वेबसाइट https://incometaxindiaefilling.gov.in पर उपार्जित करेगें अथवा अन्यथा के रूप में इंगित करेंगे। नियम 45 के उप-नियम (3) में निर्दिष्टानुसार सत्यापक वह व्यक्ति होगा जो निर्धारिती के लिए प्रयोज्यानुसार अधिनियम की धारा 140 के अंतर्गत आय की विवरणी को सत्यापित करने के लिए प्राधिकृत हैं। जहां सत्यापक उद्यम (अर्थात् एचयूएफ/फर्म/एओपी आदि) के तौर पर सत्यापक का प्रतिनिधित्व करता हैं जो सत्यापक को उद्यम के प्रमुख संपर्क के तौर पर र्इ-दाखिलीकरण वेबसाइट में पंजीकृत होना चाहिए।
4. र्इवीसी उत्सर्जन प्रक्रिया निर्धारिती (शब्द 'निर्धारिती' जैसा अधिनियम की धारा 2 के वाक्यांश (7) में निर्दिष्ट हैं) की जोखिम श्रेणी, निर्धारिती की विधि र्इ-दाखिलीकरण वेबसाइट अथवा तीसरा पक्ष प्रमाणीकरण उद्यम के साथ इंटरफेस पर भिन्न रूप से आधारित हो सकता हैं। र्इवीसी एक निर्धारिती पैन अथवा निर्धारिती टैन के लिए विशिष्ट होगी तथा प्रपत्र को दाखिल करने के समय किसी अन्य पैन अथवा टैन, जैसी भी स्थिति हो के लिए वैध नहीं होगा। एक र्इवीसी को निर्धारण वर्ष के बावजूद निर्धारिती के एक प्रपत्र के मान्यकरण के लिए प्रयोग किया जा सकता हैं। र्इवीसी को अन्य सत्यापन विवरणोकं के साथ निर्धारिती-पैन के समक्ष भंडारित किया जाएगा। र्इवीसी 72 घंटों के लिए अथवा अन्यथा निर्दिष्ट के तौर पर वैध होगा। सत्यापक र्इवीसी को प्राप्त करने के लिए एक से अधिक विधि का प्रयोग कर सकता हैं तथा र्इवीसी को कर्इ बार उपार्जित कर सकता हैं।
5. र्इवीसी के उपार्जन की विधि, र्इवीसी का मान्यकरण तथा र्इवीसी का आंकड़ा संरचना वहीं हैं जैसा प्रधान आयकर महानिदेशक (पद्धति) द्वारा जारी अधिसूचना सं. 2/2015 दिनांक 13 जुलार्इ, 2015 तथा अधिसूचना सं. 1/2016 दिनांक 19 जनवरी, 2016 द्वारा निर्दिष्टानुसार हैं।
6. र्इवीसी के उपार्जन तथा मान्यकरण तथा इसके प्रयोग की विधि तथा प्रक्रिया प्रधान आयकर महानिदेशक (पद्धति) अथवा आयकर महानिदेशक (पद्धति) द्वारा तथा जब ऐसा करना फायदेमंद हो, संशोधित, हटाया अथवा जोड़ा जा सकता हैं।
गोपाल मुखर्जी
प्रधान आयकर महानिदेशक (पद्धति), केद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड
निम्न को प्रति :-
1. अध्यक्ष तथा सदस्य, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, नार्थ ब्लॉक, नर्इ दिल्ली हेतु पीपीएस
2. समस्त मुख्स आयकर आयुक्त/आयकर महानिदेशक - उनके क्षेत्रीय/प्रभार में समस्त कार्यालयों में वितरित करने के प्रतिवेदन सहित
3. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के जेएस (टीपीएल)-I व II/मीडिया समन्वयक तथा आधिकारिक प्रवक्ता
4. डीआर्इटी (आयकर)/डीआर्इटी (अंकेक्षण)/डीआर्इटी(सर्तकता)/एडीजी (पद्धति) 1,2,3,4,5/डीआर्इटी (सीपीसी) बैंगलोर, डीआर्इटी (सीपीसी-टीडीएस) गाजियाबाद।
5. डीआर्इटी (पीआर, पीपीएंडओएल)
6. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के समस्त प्रभाग
7. भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान, आर्इपी एस्टेट, नर्इ दिल्ली
8. वेबसाइट "incometaxindia.gov.in" पर चस्पा के लिए वेबमैनेजर
9. "www.irsofficersonline.gov.in" पर तथा डीजीआर्इटी (एस) कॉर्नर पर अपलोडिंग के लिए डाटाबेस प्रकोष्ठ
10. आर्इटीबीए पोर्टल पर अपलोडिंग के लिए आर्इटीबीए प्रकाशक
11. वेबसाइट "incometaxindia.gov.in" पर चस्पा के लिए वेबमैनेजर

