आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

अधिसूचना सं. 4/2015

अधिसूचना तिथि

04/09/2015

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

04/09/2015

 अधिसूचना सं. 4/2015

एफ. नं. वित्तीय क्षेत्र प्रतिवेदन/12/2015 पर आयकर महानिदेशक(एस)/आयकर निदेशक (एस)-2/आर्इटीडब्ल्यूजी

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

आयकर निदेशालय (पद्धति)

 

अधिसूचना सं. 4/2015

नर्इ दिल्ली, 4 सितम्बर, 2015

 

आयकर नियम, 1962 के नियम 114छ के उप-नियम (7) के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 285खक की उप-धारा (1) के वाक्यांश (ट) के अनुसार रिपोर्ट के पंजीकरण तथा जमा करने के लिए प्रक्रिया

 

आयकर नियम, 1962 (इसके अंतर्गत नियमों के तौर पर संदर्भित) के नियम 114छ के उप नियम (9)(क) के अनुसार, नियम 114छ के उप-नियम (7) में संदर्भित विवरण को प्रधान आयकर महानिदेशक (पद्धति) द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट आंकड़ा संरचना के अनुसार डिजिटल हस्ताक्षर के अंतर्गत इस प्रयोजन के लिए नामित सर्वर हेतु इलैक्ट्रानिक आंकड़ों के ऑनलाइन हस्तांतरण के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा। आगे नियम 114छ के उप नियम (9)(ख) के अनुसार प्रधान आयकर महानिदेशक (पद्धति) ने आंकड़ों का सुरक्षित अधिकार तथा हस्तांतरण, उपयुक्त सुरक्षा विकसित तथा कार्यान्वयन, अभिलेखीय अथवा पुन: प्राप्ति नीति निर्दिष्ट की है।

2. आयकर नियम 1962 के नियम 114छ के उप नियम (9)(क) तथा 9(ख) के अंतर्गत केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ('बोर्ड') द्वारा प्रत्यायोजित अधिकारों का प्रयोग करते हुए, प्रधान आयकर महानिदेशक (पद्धति) ने एतद्द्वारा निम्नानुसार आंकड़ों का सुरक्षित अधिकार तथा हस्तांतरण, उपयुक्त सुरक्षा विकसित तथा कार्यान्वयन, अभिलेखीय अथवा पुन: प्राप्ति नीति निर्धारित की है।

(क) प्रतिवेदी वित्तीय संस्थान का पंजीकरण : प्रतिवेदी वित्तीय संस्थान को प्रतिवेदी वित्तीय संस्थान की आयकर विवरणी को दाखिल करने के उद्देश्य के लिए प्रयुक्त लॉग इन आर्इडी के साथ र्इ-दाखिलीकरण वेबसाइट को लॉगइन करके आयकर विभाग के साथ पंजीकृत होना आपेक्षित है। प्रतिवेदी वित्तीय संस्थान पंजीकरण हेतु एक लिंक "मेरा खाता" के अंतर्गत मुहैया किया गया है। प्रतिवेदी वित्तीय संस्थान को स्क्रीन पर पंजीकरण विवरण को जमा करना आपेक्षित है। एक प्रतिवेदी वित्तीय संस्थान विभिन्न प्रतिवेदी वित्तीय संस्थान श्रेणी के अंतर्गत सूचना के विभिन्न पंजीकरण को जमा कर सकता है। एक बार पंजीकरण होने पर, प्रतिवेदी उद्यम के पास पंजीकरण से हटने का विकल्प होगा।

(ख) प्रपत्र 61ख को जमा करना : एक बार प्रतिवेदी वित्तीय संस्थान के सफलतापूर्वक पंजीकृत होने पर, प्रपत्र 61ख अथवा शून्य विवरण को जमा करना आपेक्षित है। नामित निदेशक को तत्पश्चात् अपनी स्वयं की आयकर विवरणी को दाखिल करने के उद्देश्य के लिए प्रयुक्त लॉगिन आर्इडी के साथ र्इ-दाखिलीकरण वेबसाइट पर लॉगिन करना आपेक्षित है। प्रपत्र 61ख के अंतर्गत रिपोर्ट के लिए निर्धारित प्रारूप को र्इ-दाखिलीकरण वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। 'र्इ-फाइल' मैन्यू के अंतर्गत, एक विकल्प "61ख/शून्य विवरण जमा करें" नामित निदेशक के लिए उपलब्ध होगा। नामित निदेशक को प्रतिवेदी वित्तीय संस्थान का पैन, पंचांग वर्ष, जिसके लिए रिपोर्ट को जमा किया जाना है तथा प्रतिवेदी उद्यम श्रेणी जिसके लिए रिपोर्ट को जमा किया जाना है, को जमा करना आपेक्षित होगा। नामित निदेशक को तत्पश्चात् प्रपत्र 61ख को अपलोड करने का विकल्प मुहैया किया जाएगा। यदि नामित निदेशक "प्रपत्र 61ख" का विकल्प चुनता है तो प्रपत्र को नामित निदेशक के डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र का प्रयोग करते हुए जमा किया जाएगा।

(ग) शून्य विवरण को जमा करना : यदि शून्य विवरण को जमा किया जाना है तो शून्य विवरण जमा करने का विकल्प को चुना जाना आपेक्षित है। नामित निदेशक को तत्पश्चात् पूर्व-मौजूद खाते (जैसा आयकर नियम, 1962 के नियम 114ज(2)(ज) में निर्दिष्ट है) तथा नए खाते (जैसा आयकर नियम, 1962 के नियम 114ज(2)(घ) में निर्दिष्ट है) के संबंध में घोषणा को जमा करना आपेक्षित होगा। घोषणा को डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र का प्रयोग करते हुए जमा किया जाना आपेक्षित है।

3. उक्त निर्दिष्ट परिवर्तनों को देखते हुए, अधिसूचना 3 दिनांक 25 अगस्त, 2015 में निर्दिष्ट प्रक्रिया तत्काल वापस ली जाएगी। अधिसूचना 3 दिनांक 25 अगस्त, 2015 में निर्दिष्ट प्रक्रिया के अंतर्गत पहले ही परिपूरित शून्य विवरण का पंजीकरण तथा जमा करना वैध होना जारी रहेगा।

 

(निशि सिंह)

प्रधान आयकर महानिदेशक (पद्धति), केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

 

निम्न को प्रति :

  1. पीपीएस से अध्यक्ष तथा सदस्य, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, नार्थ ब्लॉक, नर्इ दिल्ली

  2. समस्त मुख्य आयुक्त/आयकर महानिदेशक - अपने क्षेत्रों/प्रभारों में समस्त अधिकारियों के बीच वितरित करने के प्रतिवेदन के साथ

  3. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के संयुक्त सचिव (टीपीएल)-1 व II/मीडिया समन्वयक तथा अधिकारिक प्रवक्ता

  4. डीआर्इटी (आर्इटी)/डीआर्इटी (अंकेक्षण)/डीआर्इटी (सर्तकता)/एडीजी (पद्धति) 1, 2, 3, 4, 5/डीआर्इटी (सीपीसी) बैंगलोर, डीआर्इटी (सीपीसी-टीडीएस) गाजियाबाद

  5. एडीजी (पीआर, पीपीएंडओएल) अधिसूचना के लिए विज्ञापन अभियान हेतु अनुरोध सहित

  6. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड टीपीएल तथा आर्इटीए प्रभाग

  7. भारतीय सनदी लेखागार संस्थान, आर्इपी एस्टेट, नर्इ दिल्ली

  8. वैब मैनेजर, 'incometaxindia.gov.in' वेबसाइट पर चस्पा करने के लिए

  9. www.irsofficersonline.gov.in तथा आयकर महानिदेशक (पद्धति) पर अपलोडिंग के लिए डाटाबेस प्रकोष्ठ

10. आर्इटीबीए पोर्टल पर अपलोडिंग के लिए आर्इटीबीए प्रकाशक

 

(के के श्रीवास्तव)

अतिरिक्त महानिदेशक (पद्धति)-2 केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (आर्इ/सी)