आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

Notification: 330 Date of Issue : 28/10/2002

अधिसूचना तिथि

28/10/2002

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

28/10/2002

अधिसूचना: 330 जारी करने की तिथि: 28/10/2002

                        

अधिसूचना नहीं                  :         330
जारी करने की तारीख                     :         28/10/2002
धारा (ओं) भेजा           :         एस.10 (15)


2002 की अधिसूचना संख्या 330, डीटी. 28 अक्टूबर 2002
(Iv) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (15) के उप - खंड के मद (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा कर मुक्त बांड संचयी टैक्स को निर्दिष्ट के लिए प्रत्येक रूपए का प्रतिशत प्रति वर्ष एक लाख 8.25 का ब्याज ले जाने 7th, 8 वीं, 9 वीं, 10 वीं, 11 वीं, 12 वीं, 13 वीं और 14 साल के अंत में एक डाल / कॉल विकल्प, के साथ, 15 साल बाद प्रतिदेय मुक्त बांड साठ करोड़ कहा मद के प्रयोजन के लिए वित्तीय वर्ष 2000-2001 के दौरान, इंडिया लिमिटेड के परमाणु ऊर्जा निगम द्वारा जारी Q10TI506000 को Q10T1500001 से विशिष्ट संख्या असर रुपए की कुल राशि:
इस तरह के बांड का धारक उसकी / उसके नाम और कहा कि कंपनी के साथ पकड़े रजिस्टरों ही कहा कि अगर मद के अंतर्गत लाभ देय नहीं होगी.
[F.No. 178/11/2002-ITA-I]