आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

अधिसूचना संख्या 22/2017 [फा.सं.225/285/2015-आर्इटीए.II]

अधिसूचना तिथि

30/03/2017

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

30/03/2017

अधिसूचना संख्या 22/2017 [फा.सं.225/285/2015-आर्इटीए.II]

(भारतीय राजपत्र में, असाधारण, भाग II, धारा 3, उप-धारा (II) में प्रकाशित होने के लिए)

 

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

 

नर्इ दिल्ली, 30 मार्च, 2017

 

अधिसूचना

 

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 138 की उप-धारा (1) के वाक्यांश (क) के उप-वाक्यांश (ii) के अनुसार, केंद्र सरकार ने एतद्द्वारा कथित वाक्यांश उद्देश्य के लिए निदेशक, सतर्कता और भ्रष्टाचार विरोध, तमिलनाडु सरकार को निर्दिष्ट किया है।

यह स्पष्ट किया जाता है कि आयकर प्राधिकारी, जैसा कि अधिसूचना सं. एसओ. नं. 731(र्इ) दिनांक 28.07.2000 में निर्दिष्ट है,

  (i) विकल्प देने के बाद केवल प्रासंगिक और संक्षिप्त सूचना प्रस्तुत करेगा कि ऐसी सूचना को प्रस्तुत करना आवश्यक है जिससे इसके द्वारा प्रशासित किए जा रहे कानून के अंतर्गत इसके कार्यों को निष्पादित करने के लिए उक्त निर्दिष्ट प्राधिकारी को सक्षम किया जा सके; और

 (ii) प्रस्तुत की जा रही सूचना के संबंध में संपूर्ण गोपनीयता को बनाए रखने के लिए इस अधिसूचना के द्वारा निर्दिष्ट किए जा रहे प्राधिकारी को संबोधन।

 

(रोहित गर्ग)

निदेशक, आर्इटीए.II, सीबीडीटी

 

(एफ.नं. 225/285/2015-आर्इटीए.II)

अधिसूचना सं. 22/2017

 

सेवा में,

प्रबंधक,

भारत सरकार प्रेस,

मायापुरी, नर्इ दिल्ली

 

निम्न को प्रति:—

  (i) एफएम हेतु पीपीएस/एमओएस (आर) हेतु ओएसडी/आरएस हेतु पीपीएस

 (ii) अध्यक्ष, सीबीडीटी व समस्त सदस्य, सीबीडीटी

(iii) मुख्य सचिव, तमिलनाडू

(iv) सूचना के लिए समस्त प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त/आयकर महानिदेशक

 (v) आर्इटीसीसी, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (4 प्रतियां)

(vi) वेबसाइट incometaxindia.gov.in पर चस्पा करने के लिए प्रधान आयकर महानिदेशक (पद्धति) कार्यालय

(vii) विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए अतिरिक्त आयकर आयुक्त, डाटा बेस प्रकोष्ठ

(viii) गार्ड फाइल

 

(रोहित गर्ग)

निदेशक, आर्इटीए.II, सीबीडीटी