अधिसूचना संख्या 12/2017 [फा.सं. 225/120/2016/-आईटीए-II]
अधिसूचना सं.
अधिसूचना संख्या 12/2017 [फा.सं. 225/120/2016/-आईटीए-II]
अधिसूचना तिथि
21/02/2017
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
21/02/2017
(भारतीय राजपत्र की धारा 3 की उप-धारा (ii), भाग II में प्रकाशित होने के लिए)
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)(सीबीडीटी)
नर्इ दिल्ली, 21 फरवरी, 2017
अधिसूचना
एस.ओ. ....................(र्इ)- आयकर अधिनियम, 1961 (1961 की 43) की धारा 138 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, सभी प्रासंगिक तथ्यों से संबंधित, एतद्द्वारा सं. एस.ओ. 576(र्इ), दिनांक 23 मर्इ, 2003 के द्वारा भारत के राजपत्र, भाग II, धारा 3, उप-धारा (ii) में प्रकाशित वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग (केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) में भारत सरकार की अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करता है अर्थात्
कथित अधिसूचना में, परंतुक में, वाक्यांश (ii) में, शब्दों और आंकड़ों के लिए, "समय-समय पर धारा 138 के अंतर्गत जारी अधिसूचना", शब्द, ब्रैकेट और आंकड़े, "अधिनियम की धारा 138 की उप-धारा (1) के प्रावधान" संस्थापित होंगे और प्रभावी तिथि 23 मर्इ, 2003 से संस्थापित किए गए समझे जाऐंगे।
(रोहित गर्ग)
निदेशक-आर्इटीए. II, सीबीडीटी
परिशिष्ट में संशोधितानुसार स्पष्टीकरण ज्ञापन
टिप्पणी :- प्रधान अधिसूचना को अधिसूचना एस.ओ. 576(र्इ) दिनांक 23 मर्इ, 2003 के द्वारा भारत के राजपत्र, भाग-II, धारा 3, उप-धारा (ii) में प्रकाशित किया था और इसे अभी तक संशोधित नहीं किया गया है।
(एफ. नं. 225/120/2016-आर्इटीए-II)
अधिसूचना सं. 12/2017
सेवा में
प्रबंधक,
भारत सरकार प्रेस,
मायापुरी, नर्इ दिल्ली
निम्न को प्रति :
1. एफएम/निदेशक (एफएमओ) के लिए पीपीएस/एमओएस(आर) हेतु ओएसडी/आरएस हेतु पीपीएस
2. अध्यक्ष और समस्त सदस्य, सीबीडीटी
3. समस्त प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त/आयकर महानिदेशक
4. वेबसाइट incometaxindia.gov.in पर डालने के लिए प्रधान आयकर महानिदेशक (पद्धति) कार्यालय
5. आर्इटीसीसी, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (4 प्रतियां)
6. अपर आयकर आयुक्त, डाटाबेस प्रकोष्ठ विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए
7. गार्ड फाइल
(रोहित गर्ग)
निदेशक-आर्इटीए. II, सीबीडीटी
परिशिष्ट
व्याख्यात्मक ज्ञापन
केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना सं. 137 दिनांक 23.05.2003 एसओ(र्इ)-576, आयकर अधिनियम, 1961 ('अधिनियम') की धारा 138(2) के अंतर्गत इसके अधिकारों का प्रयोग करते हुए, आयकर प्राधिकारियों द्वारा किसी व्यक्ति या प्राधिकारी को सूचना/रिकॉर्ड/दस्तावेज उपलब्ध कराने से रोकता है। चूंकि कथित अधिसूचना किसी व्यक्ति/प्राधिकारी के समक्ष सूचना/दस्तावेजों की प्रस्तुति में सामान्य निषेध को निर्धारित करता है, दो अपवाद, हालांकि, वहां निर्दिष्ट थे जहां सूचना को उपलब्ध कराया जा सकता है। पहला अपवाद करदाताओं के आयकर रिकॉर्ड के पैन, कर कटौती खाता संख्या और कम्प्यूटीकरण से संबंधित रिकॉर्ड और डाटा के संबंध में डीजीआर्इटी (पद्धति) द्वारा सूचना उपलब्ध कराने से संबंधित है। दूसरा अपवाद समय समय पर अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत जारी अधिसूचना के अनुसार सूचना के प्रकटीकरण से संबंधित था।
चूंकि अधिसूचना दिनांक 23.05.2003 धारा 138 की उप-धारा (2) के अंतर्गत जारी की गर्इ थी, जो गैर-अवरोधक वाक्यांश के साथ शुरू होती है, आशय प्रस्तुत होने के लिए है कि सूचना उन प्राधिकारियों/व्यक्तियों को ही मुहैया की जा सकती है जो केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना 138(1)(क)(ii) के अंतर्गत अधिसूचित है जबकि अधिनियम की धारा 138(1)(क)(i) और धारा 138(1)(ख) के अंतर्गत निषेध थी। इसलिए, कुछ हितधारकों द्वारा प्रतिबंध उठाया था कि कथित अधिसूचना अधिनियम की धारा 138 की उप-धारा (1)(क)(i) व (1)(ख) में निर्दिष्ट प्राधिकारियों के अधिकारों पर प्रतिबंध लगाता है, जिसके चलते, यह प्रावधान वास्तव में अनावश्यक बनते जा रहे हैं।
इसलिए, कथित अधिसूचना की व्याख्या में किसी अस्पष्टता को हटाने के लिए, केंद्र सरकार ने पूर्वव्यापी तिथि के साथ, अधिसूचना दिनांक 23/05/2003 में परंतुक के उस वाक्यांश (ii) को स्पष्ट करने का निर्णय लिया गया है जिसका अर्थ समय समय पर धारा 138(1) के प्रावधानों के अनुसार किसी सूचना का प्रकट करना होगा।
अधिसूचना दिनांक 23.05.2003 में उक्त आंशिक संशोधन, प्रभावी, अधिनियम की धारा 138 के प्रावधानों के अनुरूप होगा और अधिसूचना दिनांक 23.05.2003 द्वारा स्थित नियंत्रण को हटाएगा।

