आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

एनसी-97/2011 [का. आ. 1876(अ)]

अधिसूचना तिथि

11/08/2011

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

11/08/2011

अधिसूचना: एनसी-97/2011 [का. आ. 1876(अ)], तारीख: 11-8-2011

धारा 35AC, विवरण आयकर अधिनियम, 1961 (बी) के सिवा, के साथ पढ़ा - अधिसूचित पात्र परियोजनाओं या योजनाओं - - कैंसर संस्थान (WIA) ट्रस्ट, चेन्नई - अधिसूचना NO.SO96 में संशोधन (पात्र परियोजनाओं या योजनाओं पर व्यय ई) 1999/11/02 दिनांक

अधिसूचना NO.97/2011 [F.NO.V-27015/3/2011-SO (NAT.COM] / SO1876 (ई), 2011/11/08 दिनांक

वित्त मंत्रालय में भारत सरकार (राजस्व विभाग) की अधिसूचना द्वारा, संख्या SO96 (ई), (1) के लिए स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उपधारा के तहत जारी 11 फ़रवरी 1999, दिनांक जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35AC, केन्द्र सरकार "चेन्नई, तमिलनाडु में कैंसर संस्थान के जनरल वार्ड में गरीब कैंसर मरीजों को मुफ्त भोजन और कैंसर रोधी दवाओं को उपलब्ध कराने के लिए सीरियल नंबर 9, पर निर्दिष्ट किया था "कैंसर संस्थान (WIA) ट्रस्ट, पूर्व नहर बैंक रोड, गांधी नगर, अड्यार, चेन्नई 600020, से आगे अधिसूचना संख्या बढ़ा दी गई है जो आकलन वर्ष 1999-2000 के साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में SO920 (ई), इसलिए 130 (ई), तीन साल की अवधि के लिए 2 फ़रवरी 2005 दिनांक शुरुआत आगे अधिसूचना संख्या बढ़ा दी गई है जो आकलन वर्ष 2002-2003 के साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि के लिए 20 सितंबर 2001 दिनांकित वित्तीय वर्ष 2007-08 और इसलिए 1142 (ई) आगे अधिसूचना संख्या बढ़ा दी गई है जो शुरुआत के साथ तीन वर्ष की अवधि के लिए 29 मार्च 2007 दिनांकित आगे अधिसूचना संख्या SO470 (ई), बढ़ाया गया था जो वित्तीय वर्ष 2004-2005 के साथ वित्तीय वर्ष 2010-11 के साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि के लिए 17 मई 2010 दिनांकित;

अधिसूचना संख्या से एसओ 841 (ई), 25 मार्च 2009 दिनांक जबकि, अनुमानित लागत रुपये से बढ़ाया गया था. रुपये को संचित निधि के रूप में 6.50 करोड़ रुपए. 9.40 करोड़;

जबकि उक्त परियोजना या स्कीम पंद्रह साल से आगे बढ़ाने की संभावना है;

जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण के संवर्धन के लिए राष्ट्रीय समिति ने कहा, परियोजना या योजना ठीक से क्रियान्वित किया जा रहा है, को निर्दिष्ट करने के लिए आयकर नियम, 1962 के नियम 11M के उपनियम (5) के तहत एक और सिफारिश की है कि संतुष्ट किया जा रहा कहा परियोजना या रुपये से परियोजना की लागत में संशोधन योजना. रुपये के लिए 9.40 करोड़. 14.60 करोड़ यानी रुपये का कॉर्पस फंड में वृद्धि.5.20 करोड़.

अब, इसलिए, केंद्र सरकार, उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (1) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35AC को स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पढ़ा है, इसके द्वारा निर्दिष्ट करता है योजना या कैंसर संस्थान (WIA) ट्रस्ट, पूर्व नहर बैंक रोड, गांधी नगर से बाहर किया जा रहा है जो "चेन्नई, तमिलनाडु में कैंसर संस्थान के जनरल वार्ड में गरीब कैंसर मरीजों को मुफ्त भोजन और कैंसर रोधी दवाओं को उपलब्ध कराने" के लिए परियोजना, अड्यार, चेन्नई 600020.

(ग) आगे अर्थात् निम्नलिखित प्रभाव, को, 11 फ़रवरी 1999 दिनांकित कहा अधिसूचना संख्या इतनी 96 (ई), हरजाना: -

कहा कि अधिसूचना में, सीरियल नंबर 9 के खिलाफ टेबल में, स्तंभ में (4), पत्र, आंकड़े और शब्द "रुपये के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35AC के तहत कटौती के रूप में अनुमति दी जाए लागत की अधिकतम राशि से संबंधित. 9.40 कोष निधि "पत्र, आंकड़े और शब्द" रुपये के रूप में करोड़. कॉरपस फंड के रूप में 14.60 करोड़ "प्रतिस्थापित किया जाएगा.

एनएन