एनसी-96/2011 [का. आ. 1875(अ)] : अधिसूचना: एनसी-96/2009 [का. आ. 1875(अ)], तारीख: 11-8-2011
अधिसूचना सं.
एनसी-96/2011 [का. आ. 1875(अ)]
अधिसूचना तिथि
11/08/2011
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
11/08/2011
धारा 35AC, विवरण आयकर अधिनियम, 1961 (बी) के सिवा, के साथ पढ़ा - अधिसूचित पात्र परियोजनाओं या योजनाओं - - जामिया इस्लामिया ISHAATUL उलूम, Maharashtra - पात्र परियोजनाओं या योजनाओं, पर व्यय अधिसूचना NO.SO 2370 में संशोधन (ई ) 2008/03/10 दिनांक
अधिसूचना NO.96/2011 [F.NO.V-27015/3/2011-SO (NAT.COM] / SO1875 (ई), 2011/11/08 दिनांक
वित्त मंत्रालय में भारत सरकार (राजस्व विभाग) नंबर है तो 2370 (ई) की अधिसूचना द्वारा खंड (ख) आयकर अधिनियम की धारा 35AC को स्पष्टीकरण के तहत जारी किए गए 3 अक्टूबर 2008, दिनांक जबकि 1961 (1961 का 43), केन्द्र सरकार के सीरियल नंबर 35, जामिया इस्लामिया Ishaatul उलूम, Amlibari Molgi रोड, जिला नंदुरबार, ए / पी. द्वारा "पूर्व प्राथमिक और प्राथमिक स्कूल" में अधिसूचित किया था Akkalkuwa, महाराष्ट्र - 425 415, वित्तीय वर्ष 2008-09 के साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में;
जबकि उक्त परियोजना या योजना तीन साल से आगे बढ़ाने की संभावना है;
जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण के संवर्धन के लिए राष्ट्रीय समिति ने कहा, परियोजना या योजना ठीक से क्रियान्वित किया जा रहा है, को विस्तार देने के लिए (5) आयकर नियम, 1962 के नियम 11M के उपनियम के तहत एक और सिफारिश की है कि संतुष्ट किया जा रहा तीन साल की अवधि के लिए आगे और रुपये से परियोजना की लागत में संशोधन कहा परियोजना या स्कीम. रुपये के लिए 10 करोड़. रुपये की संचित निधि सहित 15 करोड़. 2 करोड़;
अब, इसलिए, केंद्र सरकार, उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (1) (क), आयकर अधिनियम की धारा 35AC, 1961 (1961 का 43) को स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित एतद्द्वारा जामिया इस्लामिया Ishaatul उलूम, Amlibari Molgi रोड, जिला नंदुरबार, ए / पी. द्वारा किया जा रहा है जो योजना या परियोजना "पूर्व प्राथमिक और प्राथमिक स्कूल", सूचना देता है Akkalkuwa, महाराष्ट्र में 425, 415, वित्तीय वर्ष 2011-12 यानी, 2011-12, 2012-13 और 2013-14 के साथ शुरू तीन वित्तीय वर्षों की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में.
(ख) आगे अर्थात् निम्नलिखित प्रभाव, करने के लिए 3 अक्टूबर 2008, दिनांकित कहा अधिसूचना संख्या SO2370 (ई), हरजाना: -
कहा कि अधिसूचना में, सीरियल नंबर 35 के खिलाफ टेबल में, स्तंभ में (4), पत्र, आंकड़े और शब्द "रुपये के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35AC के तहत कटौती के रूप में अनुमति दी जाए लागत की अधिकतम राशि से संबंधित. 10 करोड़ "पत्र, आंकड़े और शब्द" रु. रुपये का कोष निधि. 2 करोड़ सहित 15 करोड़. " प्रतिस्थापित किया जाएगा.
एनएन

