एनसी-96/2010 [का. आ. 3071(अ)] : अधिसूचना: एनसी-96/2010 [का.आ. 3071(अ)], तारीख: 30-12-2010
अधिसूचना सं.
एनसी-96/2010 [का. आ. 3071(अ)]
अधिसूचना तिथि
30/12/2010
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
30/12/2010
अधिसूचना
आयकर अधिनियम
धारा 35AC, स्पष्टीकरण (ख) के साथ पढ़ा, बहां आयकर अधिनियम की, 1961 - पात्र परियोजनाओं या योजनाओं पर व्यय - अधिसूचित पात्र परियोजनाओं या स्कीमों
अधिसूचना NO.96/2010 [F.NO.V.27015/4/2010-SO (NAT.COM)] / तो 3071 (ई), 30-12-2010 दिनांक
जबकि वित्त मंत्रालय में भारत सरकार (राजस्व विभाग) नंबर है तो 1794 (ई) की अधिसूचना द्वारा, 23 अक्टूबर 2007, खंड के अधीन जारी दिनांक (ख) आयकर अधिनियम की धारा 35AC के लिए स्पष्टीकरण की, 1961 (1961 का 43), केन्द्र सरकार श्री वेंकटेश्वर Pranadana ट्रस्ट, टीटीडी व्यवस्थापक द्वारा क्रम संख्या 1, श्री वेंकटेश्वर Pranadana ट्रस्ट में अधिसूचित किया था.भवन, के.टी. रोड, वित्तीय वर्ष 2007-2008 के साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में टीटी देवस्थानम, तिरुपति, आंध्र प्रदेश,;
जबकि उक्त परियोजना या योजना तीन साल से आगे बढ़ाने की संभावना है;
जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण के संवर्धन के लिए राष्ट्रीय समिति ने कहा, परियोजना या योजना ठीक से क्रियान्वित किया जा रहा है, को विस्तार देने के लिए (5) आयकर नियम, 1962 के नियम 11M के उपनियम के तहत एक और सिफारिश की है कि संतुष्ट किया जा रहा तीन वर्ष की अवधि के लिए आगे कहा परियोजना या योजना;
अब, इसलिए, केंद्र सरकार, उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (1) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35AC को स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पढ़ा है, इसके द्वारा निर्दिष्ट करता है योजना या परियोजना, "श्री वेंकटेश्वर Pranadana ट्रस्ट", श्री वेंकटेश्वर Pranadana ट्रस्ट द्वारा किया जा रहा है.टीटीडी व्यवस्थापक. भवन, के.टी. रोड, टीटी देवस्थानम, तिरुपति, आंध्र प्रदेश, रुपए की अनुमोदित लागत में किसी भी बदलाव के बिना. 78.00 करोड़, 2010-11 यानी, 2010-11, 2011-12 और 2012-13 के साथ शुरू तीन वित्तीय वर्षों की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में.
एनएन

